Avika Pashu Bima Yojana Se Bima Kaise Kare – Bhed / Bakri / Cow / Bhens

राजस्‍थान में भारत सरकार और राज्‍य सरकार के सहयोग से Bhamashah Pashu Bima Yojana चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्‍य में भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, गधा, खच्‍चर आदि जानवरों का बीमा किया जा रहा है।

Avika Kavach Bima Yojana Me Avedan Kaise Kare Hindi Me
Avika Kavach Bima Yojana

Rajasthan Pashu Bima Yojana से सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े पशुपालकों को उनके पशुओं की मृत्‍यु या विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्‍ध करा रही है।

राजस्‍थान सरकार राज्‍य के सभी जिलों में अनुदानित बीमा प्रीमियम राशि पर पशुओं का बीमा करा रही है। इस योजना को राजस्‍थान में Avika Kavach Bima Yojana के नाम से जाना जाता है।

इस योजना के माध्‍यम से राज्‍य सरकार राज्‍य के पशुओं की बीमा राशि का भर कर, पशु पालकों को जानवरों की मृत्‍यु की दशा में जोखिम का भार अपने ऊपर ले रही है और भेड़ बकरी पालकों को बड़े आर्थिक नुकसान से बचा रही है।

Bhamashah Pashu Bima Yojana की पात्रता

  • Avika Kavach Bima Yojana बीमा योजना के तहत भामाशाह कार्ड धारक पशुपालक पात्र मानें जाएंगें।
  • महात्‍मा गांधी नेशनल रूरल रोजगार गारंटी एक्‍ट 2005 के तहत आने वाले पशुपालक परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को Avika Kavach Bima Yojana के तहत 80 प्रतिशत तक का अनुदान मिलेगा।
  • सामान्‍य वर्ग के पशुपालकों के लिये यह अनुदान राशि केवल 70 प्रतिशत है।

Avika Pashu Bima Yojana के लिये आवश्‍यक दस्‍तावेज

यदि आप अपने पालतु पशुओं का बीमा कराना चाहते हैं, तो आपके पास नीचे दिये गये सभी Important दस्‍तावेज होना जरूरी हैं।

  • आधार कार्ड की छाया प्रति
  • अविका बीमा योजना फार्म ( Avika Bima Yojana Form )
  • भेड़ बकरी जैसे पालतु पशु का हेल्‍थ प्रमाण पत्र
  • पशुपालक के बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रति
  • बैंक खाते का IFSC CODE और Account Number
  • भामाशाह कार्ड की छाया प्रति
  • बीपीएल कार्ड की छाया प्रति
  • अनुसूचित जाति, जनजाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति
  • पालतु पशु के कान में टैग सहित पशु पालक की नवीनतम फोटो
  • पशु पालक के हिस्‍से की बीमा प्रीमियम राशि

युनाइटेड इंडिया इंश्‍योरेंस की पशु बीमा पॉलिसी

यूनाइटेड इंडिया इंश्‍योरेंस राजस्‍थान के जयपुर, अजमेर तथा उदयपुर संभाग में दुधारू पशुओं की श्रेणी में गाय तथा भैंस, बोझा ढोने वाले पशुओं की श्रेणीं में गधा, खच्‍चर, ऊंट, सांड़, घोड़ा तथा पाड़ा आदि शामिल हैं। वहीं अन्‍य भेड़ तथा बकरी को अन्‍य पशुओं की श्रेणीं में डाला गया है।

नेशनल इंश्‍योरेंस कंपनी लिमिटेड जयपुर की पशु बीमा पॉलिसी

नेशनल इंश्‍योरेंस कंपनी लिमिटेड ने राजस्‍थान के जोधपुर, कोटा, भरतपुर तथा बीकानेर संभाग में दुधारू, भार ढोने वाले तथा अन्‍य पशुओं की श्रेणीं में उन्‍हीं पशुओं को शामिल किया है, जो ऊपर बताई गई हैं।

इन दोनों की कंपनियों की बीमा प्रीमियम दरें जानने के लिये आप राजस्‍थान पशुधन विकास बोर्ड, जयपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर जायें।

Avika Kavach Pashu Bima Yojana की मुख्‍य शर्तें

  • अविका कवच बीमा योजना के तहत केवल वही पशु बीमित किये जाएंगें। जिनका किसी और बीमा योजना के तहत बीमा न हुआ हो।
  • भेड़, बकरी, सुअर, गाय, भैंस, खच्‍चर, गधा, घोड़ा तथा ऊंट आदि का बीमा केवल अनुदानित प्रीमियम दरों पर ही किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत प्रति परिवार 5 कैटर यूनिट पशुओं का ही बीमा अनुदानित दरों पर किया जाना निश्चित किया गया है।
  • छोटे पशुओं की श्रेणी में 1 कैटल यूनिट में 10 पशुओं की गणना की जाएगी। इसलिये 5 कैटल में पशुओं की अधिकतम संख्‍या 50 होगी।
  • वहीं बड़े पशुओं की श्रेणीं में केवल 5 बड़े पशुओं का बीमा अनुदानित दरों पर किया जाएगा।
  • दुधारू पशुओं की कीमत का निर्धा‍रण पशु के स्‍वास्‍थ्‍य, तथा दूध देने की क्षमता के आधार पर पशु चिकित्‍सक, पशु पालक तथा बीमा कंपनी के प्रतिनिधि की आपसी सहमति से किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत गाय की न्‍यूनतम कीमत 3000 रूपये प्रति लीटर तथा भैंस की 4000 रूपये प्रति लीटर के हिसाब से आंकी जाएगी।
  • दुधारू गाय की अधिकतम कीमत 40000 रूपये होगी।
  • दुधारू भैंस की अधिकतम कीमत 50000 रूपये होगी।
  • अन्‍य पशुओं की श्रेणी में 10 भेड़, 10 बकरी तथा 10 सुअर की अधिकतम कीमत 50000 रूपये होगी।
  • वहीं भार ढोने वाले जानवरों की अधिकतम कीमत 50000 रूपये निर्धारित है।
  • पशुओं का बीमा 1 साल अथवा 3 साल की अवधि के लिये होगा।
  • बीमित पशुओं के कान में टैग लगाया जाएगा।
  • यदि टैग गिर जाता है तो इसकी सूचना 48 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को देनी होगी।
  • टैग खोने की सूचना बीमा कंपनी को ईमेल, एसएमएस अथवा लिखित रूप से बीमा कंपनी को दी जाएगी।
  • सूचना देने के बाद 48 घंटे के भीतर पशु को पुन: टैग लगाना अनिवार्य है।

Avika Kavach Pashu Bima Yojana Claim kaise kare

अविका कवच बीमा योजना के तहत बीमित पशुओं की मृत्‍यु हो जाने के बाद Insurance Claim किया जाता है। इसके लिये कुछ नियम निर्धारित किये गये हैं। कृप्‍या इन्‍हें ध्‍यान से पढ़ें।

गाय, भैंस, भेड़, बकरी या फिर कोई अन्‍य जानवर की मृत्‍यु होने के बाद बीमा कंपनी को ईमेल अथवा लिखित रूप से 6 घंटे के अंदर जानकारी दी जाएगी।

जिसके बाद बीमा कंपनी मृत पशु के पोस्‍टमार्टम हेतु जांचकर्ता को नियुक्‍त करेगी। जिसकी देख रेख में पशु चिकित्‍सक के द्धारा मृत पशु का पोस्‍टमार्टम कराया जाएगा।

यादि बीमा कंपनी ने 6 घंटे के भीतर अपना अन्‍वेषक नियुक्‍त नहीं किया है तो फिर मृत पशु का पोस्‍टमार्टम नजदीकी पशु चिकित्‍सक के द्धारा किया जाएगा।

साथ ही मृत पशु के साथ पशु पालक का एक फोटोग्राफ लिया जाना आवश्‍यक है। इस प्रकार के फोटोग्राफ में मृत पशु के कान में लगा टैग स्‍पष्‍ट रूप से फोटो में दिखना अनिवार्य है।

यह प्रकिया पूरी हो जाने के बाद मृत पशु की बीमित राशि पाने के लिये बीमा कंपनी में दावा किया जाएगा। जिसके लिये पशु पालक बीमा क्‍लेम फार्म भर कर बीमा कंपनी को देगा।

साथ ही मूल बीमा पॉलिसी को बीमा कंपनी में जमा किया जाता है। यदि बीमा पॉलिसी नहीं है, तो बीमा प्रमाणपत्र लगाना पड़ता है।

Insurance Claim करने के कुछ दिन बाद यदि दावा सही पाया जाता है, तो Avika Pashu Bima Yojana के तहत धनराशि बीमा कंपनी के द्धारा पशु पालक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

आशा है कि आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा। हम आगे भी आपको Avika Kavach Scheme In Rajasthan, Gay ka Bima Kaise karaye, Pashudhan Bima Yojana Rajasthan, Bhens Ka Bima Kaise Karaye आदि विषयों पर आपके सम्‍मुख लेख प्रस्‍तुत करते रहेंगें। तब तक प्रतीक्षा करें।

Also Read :

Rate this post

Spread the love

Leave a comment