दत्तोपंत ठेंगड़ी Mritak Antyeshti Sahayata Uttar Pradesh Details : दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश राज्य में चलाई जा रही एक बहुत ही महत्वपूर्णं योजना के बारे में आप सभी को जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं।
यूपी की यह योजना Mritak Antyeshti Sahayata प्रदान किये जाने से संबंधित है। इस योजना के तहत उन लोगों के गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिनके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है।
उत्तर प्रदेश में Dattopant Thengadi Mritak Antyeshti Sahayata Yojana का संचालन श्रम विभाग उत्तरप्रदेश के श्रम कल्याण परिषद के द्धारा किया जा रहा है।
यूपी मृतक अंत्येष्टि सहायता योजना के तहत उत्तर प्रदेश में स्थित पंजीकृत कारखानों औद्धोगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों तथा उनके आश्रितों के हितार्थ मृत्यु की दशा में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
दत्तोपंत ठेंगड़ी मृतक अंत्येष्टि सहायता योजना (Mritak Antyeshti Sahayata Yojana UP) क्या है?
What is Mratak Antyeshti Sahayata Yojana Uttar Pradesh in Hindi : जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि दत्तोपंत ठेंगड़ी मृतक अंत्येष्टि सहायता योजना का संचालन पंजीकृत कारखानों तथा औद्धोगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों तथा उनके आश्रितों के परिवार में मृत्यु होने की दशा में अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के मकसद से किया जा रहा है।
जब किसी पंजीकृत औद्धोगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तब Mritak Antyeshti Sahayata Yojana UP के तहत उस परिवार को श्रम कल्याण परिषद के द्धारा 5000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
ताकि श्रमिक परिवार के ऊपर अंतिम संस्कर विधि को पूरा करने के लिये किसी प्रकार के आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।
Mritak Antyeshti Sahayata Yojana UP के लिये आवश्यक दस्तावेज
- ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की सत्यापित छायाप्रति
- लाभार्थी श्रमिक की बैंक पासबुक की छाया प्रति (IFSC CODE) सहित
- राशन कार्ड / परिवार रजिस्टर की नकल / अन्य सरकारी अभिलेख जिससे आश्रित से संबंध की पुष्टि होती हो
- रजिस्ट्रार (जन्म / मृत्यु) द्धारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड की छाया प्रति
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल पता आदि
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Mritak Antyeshti Sahayata Yojana के लिये जरूरी पात्रता
यूपी में Funeral Aid के रूप में विख्यात Mritak Antyeshti Sahayata Yojana के लिये Eligibility Criteria निर्धारित है। जिसके बारे में नीचे Point to Point जानकारी दी जा रही है। कृप्या ध्यान से पढ़ें।
- मृतक अंत्येष्टि सहायता योजना उत्तर प्रदेश के तहत श्रमिकों को Funeral Aid उसी दशा में प्राप्त होगी, जब उनका मासिक वेतन (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता सहित) 15,000 रूपये से अधिक न हो।
- Mratak Antyeshti Sahayata योजना के लिये वही श्रमिक पात्र होंगें जो यूपी में स्थित कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत अधिष्ठान में कार्यरत हों।
- दत्तोपंत ठेंगड़ी मृतक अंत्येष्टि सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिक की मृत्यु की तिथि से 30 दिन के अंदर Online Apply करना जरूरी है।
- उत्तर प्रदेश मृतक अंत्येष्टि सहायता योजना के तहत श्रमिक के पति / पत्नी अथवा आश्रित (पुत्र / पुत्री अविवाहित की दशा में) पात्र मानें जायेंगें।
- यदि श्रमिक अविवाहित है तथा उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस दशा में उसके माता पिता अंत्येष्टि सहायता योजना यूपी के लिये पात्र होंगें।
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Dattopant Thengadi मृतक अंतिम संस्कार Yojana के तहत कुल कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है?
दत्तोपंत ठेंगड़ी मृतक अंतिम संस्कार योजना के तहत श्रमिकों को Mritak Anudan के रूप में कुल 5,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ताकि पीडि़त परिवार पर आर्थिक दबाव न पड़े।
दत्तोपंत ठेंगड़ी मृतक अंत्येष्टि सहायता योजना के लाभ
- Mratak Antyeshti Sahayata योजना के कारण श्रमिकों के परिवार को अंतिम संस्कर की विधि पूरी करने में किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ता है।
- यदि श्रमिक का परिवार किसी कारण से आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो अंत्येष्टि अनुदान के रूप में मिलने वाली रकम उन्हें आर्थिक संकट से जूझने में सहायता करती है।
- श्रमिक अथवा उसके परिवार को किसी अन्य व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं।
- अंत्येष्टि के लिये कर्ज लेने जैसी स्थिति से श्रमिक के परिवार को छुटकारा मिलता है।
दत्तोपंत ठेंगड़ी मृतक अंत्येष्टि सहायता योजना में आवेदन कैसे करें?
How to Apply for Mritak Antyeshti Sahayata Yojana : यदि आप दत्तोपंत ठेंगड़ी मृतक अंत्येष्टि सहायता योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इसका तरीका विस्तार से बताया जा रहा है।
ऊपर दिये गये लिंक पर क्लिक करते ही आप श्रम विभाग उत्तर प्रदेश के श्रम कल्याण परिषद की आधिकारिक वेबसाइट के Home Page पर पहुंच जाते हैं।
- अब आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा। इसके लिये आप New User Registration पर क्लिक करें।
- अब अपना नाम लिखें। मोबाइल नंबर व ईमेल पता आदि डालें
- इसके बाद अपना पासवर्ड सेट करें और Get OTP पर Click करें।
- मोबाइल पर ओटीपी आते ही उसे Verify करें व पुन: अपना मोबाइल Check करें
- आपके मोबाइल पर एक SMS आयेगा जिसमें आपकी User ID व Password होगा।
- अब आप यूजर आईडी व पासवर्ड की सहायता से Login कर अपना दत्तोपंत ठेंगड़ी मृतक अंत्येष्टि सहायता Online Form भरने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
- यहां आप सबसे पहले अंतिम संस्कार योजना का चयन करें
- आवेदन की तिथि डालें
- श्रमिक का नाम Fill करें
- श्रमिक की पुत्री / पुत्र / पत्नी अथवा आश्रित का नाम Fill करें
- मृतक से संबंध बतायें
- लाभार्थी की DoB भरें
- श्रमिक की मृत्यु की तिथि Enter करें
- आवेदक की फोटो Upload करें जिसका Size 50 KB से अधिक न हो
- इसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करें
- अब अपना वर्तमान पता डालें
- अपना क्षेत्र चुनें
- जनपद का चयन करें
- मासिक वेतन चुनें
- बैंक का नाम डालें
- लाभार्थी का Bank Account IFSC CODE सहित Enter करें
- बैंक शाखा का नाम डालें
- इसके बाद शपथ पत्र तथा घोषणा वाले कथनों पर टिक का निशान लगायें
- अंत में Submit बटन पर Click कर दें।
- इस तरह आपका यूपी मृतक अंत्येष्टि सहायता योजना फार्म सफलता पूर्वक सबमिट हो जाता है।
तो दोस्तों यह थी हमारी आज की पोस्ट दत्तोपंत ठेंगड़ी मृतक अंत्येष्टि सहायता योजना में आवेदन कैसे करें – Mritak Antyeshti Sahayata Uttar Pradesh यदि आप Antim Sanskar Yojana UP, Uttar Pradesh Antim Sanskar Yojana, UP Funeral Aid Scheme से संबंधित कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिये पूछ सकते हैं।
गरीब परिवारों को कुछ राहत मिल सकेगी