Divyang Vivah Protsahan Yojana Me Avedan Kaise Kare – Sparsh Portal

मध्‍यप्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक लोकप्रिय योजना का नाम Divyang Vivah Protsahan Yojana है। इस योजना को निशक्‍त विवाह प्रोत्‍साहन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का शुभारंभ 12 अगस्‍त सन 2008 को किया गया था।

Divyang Vivah Protsahan Yojana Me Avedan Kaise Kare Hindi Me
दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना

यह योजना उत्‍तर प्रदेश, राजस्‍थान व आंध्रप्रदेश की Shadi Anudan सरीखी योजनाओं में से एक है। आज देश का हर राज्‍य अपने यहां ऐसी Vivah Yojnao को लागू कर रहा है और उन्‍हें बढ़ावा भी दे रहा है।

इन विवाह योजनाओं का सबसे ज्‍यादा फायदा देश की आधी आबादी यानि महिलाओं तक पहुंच रहा है और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में भी बढ़ोत्‍तरी दर्ज की जा रही है।

Shadi Anudan Yojnao की इस कड़ी में मध्‍यप्रदेश की Divyang Vivah Protsahan Yojana अपने आप में बहुत खास है। यह योजना विशेष रूप से दिव्‍यांग / निशक्‍तजन लड़के लड़कियों के विवाह के प्रोत्‍साहन हेतू चलाई जा रही है।

Divyang / Nishakt Vivah Protsahan Yojana के तहत MP Government लड़के अथवा लड़की किसी एक के दिव्‍यांग / निशक्‍त होने की स्थिति में 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता देती है।

वहीं दूसरी और यदि विवाह करने वाले जोड़े में दोनों ही दिव्‍यांग / निशक्‍त हैं तो 1 लाख रूपये अतिरिक्‍त आर्थिक सहायता भी दी जाती है।

Divyang Vivah Protsahan Yojana के लिये पात्रता

  • Divyang Vivah Protsahan Yojana का लाभ उठाने के लिये मध्‍यप्रदेश राज्‍य का मूल निवासी होना अति आवश्‍यक है।
  • इस योजना में वही व्‍यक्ति Apply कर सकता है, जो निशक्‍तजन / दिव्‍यांग की श्रेणीं में आता हो।
  • Divyang Vivah Protsahan Yojana Me Awedan करने के लिये समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा संपूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 की धारा 2 के अनुसार 40 प्रतिशत या उससे अधिक की निशक्‍तता / दिव्‍यांग्‍ता होनी जरूरी है।
  • इस योजना में आवेदन करने वाली लड़की या लड़का आयकर दाता की श्रेणीं में नहीं आता हो।
  • इस योजना में वही लड़का विवाह अनुदान के लिये आवेदन कर सकता है, जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तथा लड़की के लिये यही आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है।
  • इस योजना के लिये उसी शादी को अनुदान के योग्‍य माना जाएगा। जो शादी धार्मिक रीतिरिवाजों / सामाजिक रीति अथवा सक्षम न्‍यायालय के द्धारा की गई हो।

Divyang Vivah Protsahan Yojana Madhyapradesh में आवेदन करने के लिये जरूरी दस्‍तावेज

दिव्‍यांग विवाह प्रोत्‍साहन योजना मध्‍यप्रदेश में आवेदन करने के लिये विवाह योग्‍य जोड़े के पास कुछ दस्‍तावेज होना जरूरी हैं। इन दस्‍तावेजों के बारे में नीचे बताया जा रहा है। कृप्‍या ध्‍यान से पढ़ें।

  • आवेदक के पास आयु प्रमाणपत्र होना आवश्‍यक है।
  • निवास प्रमाणपत्र जिससे स्‍पष्‍ट होता हो कि आप मध्‍यप्रदेश के मूल निवासी हैं।
  • आयकर दाता न होने प्रणामपत्र जिसे सक्षम अधिकारी के द्धारा जारी किया गया हो।
  • दिव्‍यांग / निशक्‍त दंपति का संयुक्‍त पासपोर्ट साइज 2 फोटो लगाना आवश्‍यक है।
  • आवेदन करने वाला व्‍यक्ति निशक्‍त / दिव्‍यांग है, इसका प्रमाणपत्र सक्षम चिकित्‍सक के द्धारा जारी किया गया हो।
  • तलाकशुदा / परित्‍ययक्‍ता होने की स्थिति में न्‍यायालय के आदेश की छाया प्रति लगाना आवश्‍यक है।
  • विधवा होने की हालत में पति का मृत्‍यु प्रमाणपत्र लगाना जरूरी है।
  • Bank Passbook की छाया प्रति जिसमें Bank Account Number तथा IFSC Code स्‍पष्‍ट रूप से दिखाई पड़ रहा हो।

MP Divyang Vivah Protsahan Yojana के जरूरी नियम व शर्तें

MP Divyang Vivah Protsahan Yojana में यदि आप अपना या अपने परिवार के किसी व्‍यक्ति का आवेदन प्रस्‍तुत करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको इस योजना से संबंधित नियम व शर्तों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नियम व शर्तों को ध्‍यान से पढ़ें।

  • निशक्‍त / दिव्‍यांग विवाह प्रोत्‍साहन योजना के तहत Sarkari Sahayta दंपति को जीवन में सिर्फ 1 बार ही प्राप्‍त होगी। एक बार सरकारी सहायता मिल जाने के बाद विदुर / विधवा अथवा तलाकशुदा होने की स्थिति में दोबारा न मिल सकेगी।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिये किसी भी व्‍यक्ति का कम से कम 40 प्रतिशत दिव्‍यांग होना आवश्‍यक है। साथ ही यदि पति पत्‍नी दोनों ही दिव्‍यांग हैं, तो उन्‍हें संयुक्‍त रूप से इस योजना में आवेदन करना होगा।
  • इसके अतिरिक्‍त आवेदन करने वाले दंपति की शादी विवाह अधिनियम 1954 के तहत परिभाषित होनी चाहिए। यदि विवाह धार्मिक रीति रिवाजों / सामाजिक रीति से संपन्‍न हुआ है, तो इसका शपथ पत्र आवेदन के साथ प्रस्‍तुत करना होगा।
  • यदि आवेदन करने वाली विकलांग पत्‍नी का मूल निवास पति के मूल निवास से अलग है, तो उसे अपने मूल निवास व मूल जिले से ही Yojana Me Avedan करना होगा।
  • वहीं पति पत्‍नी दोनों के विकलांग / दिव्‍यांग होने की स्थिति में दोनों को संयुक्‍त रूप से आवेदन करना होगा। इस स्थिति में पति के मूल निवास की पुष्टि की जायेगी और पति के मूल जिले से ही योजना का लाभ मिल सकेगा।
  • इस योजना के तहत आवेदन Mukhyamantri Kanyadan Yojana अथवा Mukhyamantri Nikah Yojana की भांति ही किया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिये दिव्‍यांग / विकलांग / निशक्‍त दंपति में से किसी 1 अथवा दोनों को Shadi होने के 1 साल के अंदर ही आवेदन करना होगा।
  • यदि किसी दिव्‍यांग / विकलांग / निशक्‍त जोड़े को Divyang Vivah Protsahan Yojana के तहत सरकारी अनुदान स्‍वीकृत हो जाता है और उस जोड़े की शादी के 5 साल के अंदर ही तलाक हो जाता है। तो इस योजना की स्‍वीकृत धनराशि सरकार को वापस लौटानी होगी।
Divyang Vivah Protsahan Yojana Me Avedan Kaise Kare

Divyang Vivah Protsahan Yojana Madhayapradesh के सामाजिक न्‍याय विभाग के द्धारा संचालित की जा रही है।

इस योजना में Avedan सामाजिक न्‍याय विभाग के Sparsh Portal के जरिये आसानी से किया जा सकता है। Sparsh Abhiyan Portel पर इस योजना से संबंधित पूरी जानकारी मौजूद है।

दिव्‍यांग / निशक्‍त इस Yojana Me Awedan Online अथवा Offline दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो संबंधित फार्म आपको मध्‍यप्रदेश के सामाजिक न्‍याय / निशक्‍तजन कल्‍याण विभाग से मिल जाएगा।

जिसे भर कर आप संबंधित दस्‍तावेजों की छाया प्रति संलग्‍न करके विभाग के संयुक्‍त संचालक / उपसंचालक के पास जाकर जमा कर सकते हैं।

लेकिन यदि आप Online Apply करना चाहते हैं, तो आपको अपना आवेदन सबमिट करने का तरीका नीचे बताया जा रहा है।

यदि आप Sparsh Portal पर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आपको समग्र आईडी की आवश्‍यक्‍ता होगी। आप पेज पर दिखाई पड़ रहे समग्र आई डी वाले बॉक्‍स पर 9 अंकों की समग्र आई डी भरें और क्लिक करें पर क्लिक करें।

यदि आपके आपके पास 9 अंकों की समग्र आईडी नहीं है, तो आप रजिस्‍टर करें पर क्लिक करें और समग्र आईडी जानें वाले बॉक्‍स पर क्लिक करें।

पोर्टल पर ऑनलाइन एप्‍लाई करने के लिये जरूरी दस्‍तावेजों की कॉपी भी अपलोड करनी पड़ती है़। इसलिये ध्‍यान रखें कि आपके द्धारा अपलोड किये जा रहे सभी दस्‍तावेज jpg फार्मेट में हों तथा उनका आकार 100 KB से ज्‍यादा न हो।

आप पोर्टल पर Step by Step नियमों को फॉलो करते हुए अपना आवेदन सफलता पूर्वक सबमिट कर सकते हैं।

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3 thoughts on “Divyang Vivah Protsahan Yojana Me Avedan Kaise Kare – Sparsh Portal”

  1. MERA NAME AMIT KUMAR AUR MAIN VIKLANG HO SHAR MUSHE SHADI NAHI KARTI H AI KUI BHI LADKI HO SHAR JI MERI UMAR HAI 30 SAAL AUR JANAM TITHI HAI 30 MAY 1989 BALMIK HO MERA CONTACT NUMBER AUR WHATSAPP NUMBER HAI

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