[फार्म] Gumasta License Registration Kaise Kare | गुमाश्ता लाइसेंस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

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मध्‍यप्रदेश में इन दिनों बड़े पैमाने पर Gumasta License Registration किये जा रहे हैं। यह पंजीकरण व्‍यवसायिक स्‍थापना, होटल, भोजनालय तथा दुकान आदि के लिये होते हैं।

गुमाश्‍ता लाइसेंस पंजीकरण के तहत अब तक पूरे मध्‍यप्रदेश में 10 लाख से ज्‍यादा दुकानें तथा अन्‍य व्‍यापारिक प्रतिष्‍ठान पंजीकृत हो चुके हैं।

यदि आप भी मध्‍यप्रदेश में Shop Registration कराना चाहते हैं, तो आप कभी भी घर बैठे गुमाश्‍ता रजिस्‍ट्रेशन कर सकते हैं। इस रजिस्‍ट्रेशन को पाने की प्रक्रिया बेहद आसान है। Gumasta License Registration की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है।

जिसकी वजह से आपको श्रम विभाग के चक्‍कर काटने की आवश्‍यक्‍ता नहीं है। क्‍योंकि मध्‍यप्रदेश सरकार ने इसके लिये अलग से एक पोर्टल बना रखा है। इस पोर्टल के जरिये आप कभी भी Dukan License के लिये Apply कर सकते हैं।

What Is Gumasta | Gumasta License Registration | गुमाश्‍ता क्‍या है

Gumasta License Registration Kaise Kare in Hindi
मध्यप्रदेश गुमाश्ता लाइसेंस

गुमाश्‍ता लाइसेंस को Shop Act Licence कहा जाता है। इस लाइसेंस को हासिल कर लेने के बाद कोई भी व्‍यक्ति बिना किसी बाधा के अपना व्‍यापार दुकान, भोजनालय, होटल अथवा रेस्‍टोरेंट के रूप में शुरू कर सकता है।

गुमाश्‍ता लाइसेंस अलग अलग राज्‍यों में मौजूद है, और देश के सभी राज्‍यों में इसे लेकर ही व्‍यापार अथवा New Startup शुरू किया जाता है।

बिना इस लाइसेंस के आपका व्‍यापार पूरी तरह अवैध घोषित किया जा सकता है, तथा अवैधानिक रूप से किये जा रहे व्‍यापार के ऊपर पेनॉल्‍टी भी लगाई जा सकती है।

Gumasta License Renewal Latest News 2023 | गुमाश्‍ता लाइसेंस नवीनीकरण से संबंधित नवीनतम समाचार

गुमाश्‍ता लाइसेंस को एक बार हासिल कर लेने के बाद, समय समय पर इसका नवीनीकरण कराना बहुत जरूरी होता है।

मध्‍यप्रदेश में पिछले दिनों नई कांग्रेस सरकार ने सत्‍ता की बागडोर संभाली है। मध्‍यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने गुमाश्‍ता लाइसेंस की नवीनीकरण की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है।

जिसकी वजह से मध्‍यप्रदेश के व्‍यापरियों को बड़ी राहत मिली है। मध्‍यप्रदेश सरकार ने छोटे दुकानदारों तथा New Startup शुरू करने वालों को गुमाश्‍ता लाइसेंस का नवीनीकरण बार बार कराने से मुक्ति दे दी है। Gumasta License Renewal 2023 में बड़े बदलाव की जानकारी स्‍वयं मध्‍यप्रदेश के श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दी।

उन्‍होंनें जानकारी देते हुए बताया कि दुकान और स्‍थापना अधिनियम 1958 में बदलाव कर दिया गया है। जिसकी वजह से अब छोटे दुकानदारों को बार बार गुमाश्‍ता लाइसेंस का रिनूवल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

अब नई व्‍यवस्‍था के तहत पूरे व्‍यवसाय की अवधि में छोटे दुकानदारों तथा नया स्‍टार्टअप शुरू करने जा रहे व्‍यक्तियों को सिर्फ 1 बार ही रजिस्‍ट्रेशन कराने की आवश्‍यक्‍ता होगी।

पहले यह पंजीकरण केवल 5 वर्ष के लिये होता था। जिसके बाद नवीनीकरण कराना अनिवार्य होता था। नई व्‍यवस्‍था आने के बाद अब मध्‍यप्रदेश की अतिरिक्‍त 3 लाख नई पुरानी दुकानें भी दुकान और स्‍थापना अधिनियम 1958 दायरे में आ जाएंगी।

What Documents are Requried for Shop Act License in MP | गुमाश्‍ता लाइसेंस के लिये जरूरी दस्‍तावेज

(1) बैंक चालान अथवा ट्रेजरी की रसीद की छाया प्रति

(2) दुकानदार का पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो

(3) आवेदन व्‍यावसायिक संस्‍थान के द्धारा किया जा रहा है, तो संस्‍थान प्रबंधक का पासपोर्ट साइज फोटो

(4) पहचान पत्र के लिये आवेदक का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैनकार्ड पैनकार्ड अथवा पासपोर्ट में से किसी 1 दस्‍तावेज की छाया प्रति

(5) दुकान के पते के प्रमाण के लिये किराया नामा, साझेदारी डीड, मालिकाना डीड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसियेशन, बिजली का बिल अथवा टेलीफोन के बिल में से किसी 1 दस्‍तावेज की छाया प्रति

(6) दुकान स्‍थापना का एक फोटो जिसमें दुकान का नाम साफ साफ दिखाई पड़ रहा हो।

Gumasta License Registration के लिये दस्‍तावेजों का प्रारूप

(1) दुकान मालिक अथवा दुकान के फोटोग्राफ JPG फार्मेट में होने आवश्‍यक हैं।

(2) अन्‍य संलग्‍नक दस्‍तावेजों की छाया प्रति PDF फार्मेट में होनी आवश्‍यक है।

नये गुमाश्‍ता लाइसेंस के लिये शुल्‍क

यदि आप अकेले दुकान पर काम कर रहे हैं और कर्मचारियों की संख्‍या शून्‍य है, तो आपको 100 रूपये शुल्‍क देना होगा। इसके अलावा समझौता शुल्‍क और नियत समय के बाद आवेदन करने पर आपको 100 रूपया अतिरिक्‍त अदा करना होगा।

यदि 1-3 नियोजित कर्मचारी हैं, तो आपको गुमाश्‍ता लाइसेंस के लिये 150 चुकाने होंगें तथा समझौता शुल्‍क व नियत समय के बाद आवेदन करने पर 150 रूपये अतिरिक्‍त देने होंगे।

यदि नियोजित कर्मचारियों की संख्‍या 3 से अधिक और 10 से कम है, तो आपको 200 रूपये फीस देनी होगी। तथा समझौता व नियत समय के बाद आवेदन करने की स्थिति में 200 रूपये अतिरिक्‍त शुल्‍क देना होगा।

यदि आपकी दुकान अथवा संस्‍थान में कुल नियोजित कर्मचारियों की संख्‍या 10 से अधिक है, तो आपको गुमाश्‍ता लाइसेंस के लिये 250 रूपये फीस अदा करनी होगी। साथ ही समझौता व नियत समय के बाद आवेदन करने पर 500 रूपये अतिरिक्‍त चुकाने होंगे।

MP Gumasta License Registration Kaise Kare | मध्‍यप्रदेश में गुमाश्‍ता लाइसेंस रजिस्‍ट्रेशन कैसे करें

यदि आप अपनी दुकान के लिये ऑनलाइन गुमाश्‍ता लाइसेंस रजिस्‍ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको श्रम विभाग के आधिकारिक पोर्टल shramsewa.mp.gov.in पर जाकर दुकान एवं स्‍थापना अधिनियम के तहत अपना फार्म भर कर सबमिट करना होगा।

आप जैसे ही ऊपर दिये गये लिंक पर क्लिक करें तो आप श्रम विभाग मध्‍यप्रदेश के ऑफीशियल पोर्टल पर पहुंच जाएंगे।

यहा आपको दुकान एवं स्‍थापना अधिनियम का एक विकल्‍प दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है।

New Registration for Gumasta License Process
नये लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन ऐसे करें

क्लिक करने के बाद आप Next Page पर पहुंच जाते हैं। यहां आपको New Registration का बॉक्‍स नजर आएगा। अब आप इस पर क्लिक करें।

Fill Your Gumasta License Registration Online Form
गुमाश्ता लाइसेंस फार्म इस तरह का होगा

New Registration पर क्लिक करते ही आप Gumasta License Registration Online Form पर पहुंच जाएंगे।

आपको यह फार्म पूरी सावधानी से सही सही भरना है और फिर Save Details पर क्लिक करके दस्‍तावेज अपलोड करने हैं। इतना करने के बाद आपको अपना फार्म सबमिट कर देना है।

यदि आपका आवेदन पत्र जांच में सही पाया जाता है तो आपको गुमाश्‍ता लाइसेंस दे दिया जाएगा और आप अपनी दुकान बिना किसी रोक टोक के चला पाएंगें।

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