UP Inter Caste Marriage Yojana New Details in Hindi : हमारे देश में अंतरजातीय विवाह को लेकर अनेक प्रकार की समस्यायें देखने को मिलती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुये डॉ. भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन के द्धारा Inter Caste Marriage Yojana चलाई जा रही है।
Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter Caste Marriage Yojana के तहत देश भर में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया जा रहा है।
Inter Caste Marriage Yojana हिंदु धर्म में मौजूद विवाह संबंधी तमाम विसंगतियों को दूर करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि सवर्णं जति का युवक दलित समाज की किसी लड़की से विवाह करता है तो उसे अंतरजातीय विवाह अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाता है।
इस योजना के तहत वर अथवा वधु में से किसी एक का अनुसूचित जाति से होना अनिवार्य है। यदि Antarjatiya Vivah Yojana Uttar Pradesh जोकि अंबेडकर फाउंडेशन द्धारा संचालित है, उसके द्धारा पात्र लाभार्थी वर-वधु को 2,50,000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है।
Dr. Ambedkar Foundation की Uttar Pradesh Inter Caste Marriage Yojana क्या है?
Inter Caste Marriage Yojana Kya Hai in Hindi : देश का डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिये उत्तर प्रदेश Antarjatiya Vivah Yojana संचालित कर रहा है।
इस योजना के तहत शादी शुदा जोड़े में से किसी एक व्यक्ति का General Caste से संबंधित होना जरूरी है। मसलन यदि लड़का सवर्णं जाति का है तो लड़की दलित जाति से होनी चाहिये। अथवा लड़की अगड़ी जाति से है तो विवाह करने वाला लड़के का संबंध दलित समाज से होना जरूरी है।
यदि शादी शुदा जोड़ा Inter Caste Marriage Yojana के मापदंडों पर पूरी तरह खरा उतरता है, तो अंबेडकर फाउंडेशन के द्धारा उसे ढाई लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
Eligibility Criteria for Inter Caste Marriage Yojana | अंतरजातीय विवाह योजना उत्तरप्रदेश के लिये जरूरी पात्रता
- शादी करने वाले वर-वधु में से किसी एक का संबंध दलित जाति से होना आवश्यक है।
- Antarjatiya Vivah Yojana के तहत केवल उन्हीं जोड़ों को पात्र माना जाएगा, जिनका विवाह विधिवत रूप से रजिस्टर हुआ हो।
- अनुदान की पात्रता के लिये जरूरी है कि आपकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत पंजीकृत हुई हो।
- अंतरजातीय विवाह योजना यूपी के रूप में उन जोड़ों को पात्र माना जायेगा जो अपनी शादी के पंजीकरण को लेकर एक Affidavit Inter Caste Marriage Yojana Application Form के साथ Submit करेंगें।
- इस योजना के तहत दूसरा विवाह अथवा पहली पत्नी/पति की मृत्यु के बाद अगली शादी करने वालों को पात्र नहीं माना जायेगा।
- शादी के एक साल के भीतर अंतरजातीय विवाह अनुदान के लिये आवेदन करने वालों को ही पात्र माना जायेगा।
- यदि आवेदक ने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की किसी Antarjatiya Vivah Yojana के तहत आवेदन करके अनुदान लाभ लिया है, तो उस योजना के तहत मिलने वाले अनुदान राशि को घटा कर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।
- यदि वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा वधु की आयु 18 वर्ष है, तो उन्हें पात्र माना जायेगा।
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Antarjatiya Vivah Yojana Uttar Pradesh के तहत विवाह अनुदान की प्रक्रिया क्या है?
अंतरजातीय विवाह अनुदान योजना उत्तरप्रदेश के तहत उन सभी शादी शुदा लोगों को अनुदान प्रदान किया जाता है। जिन्होंने Inter Caste Marriage की है।
इस योजना के तहत 2 लाख 50 हजार रूपये की कुल धनराशि प्रदान की जाती है। जिसमें से डेढ़ लाख रूपये भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन के द्धारा RTGS / NEFT के जरिये सीधे लाभार्थी के खाते में Transfer किये जाते हैं।
इसके अलावा योजना के तहत एक लाख रूपये की एफडी (Fixed Deposit) पति-पत्नी के संयुक्त नाम से बनवा कर सौंपी जाती है।
अंतरजातीय विवाह योजना के लिये जरूरी दस्तावेज
- आवेदक का उत्तर प्रदेश में जारी मूल निवास प्रमाण पत्र
- वर तथा वधु का जाति प्रमाण पत्र
- वर तथा वधु का आधार कार्ड
- वर तथा वधु की पासपोर्ट साइज फोटो
- शादी के समय ली गयी फोटो
- शादी कार्ड (यदि है) तो उसकी छाया प्रति
- हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत जारी विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- विवाह पंजीकरण को प्रमाणित करने हेतु स्वघोषणा पत्र
- आयु प्रमाण पत्र की छाया प्रति
- कोर्ट मैरिज प्रमाणपत्र
- बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी
- आवेदक का मोबाइल नंबर
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अंतरजातीय विवाह योजना 2022 के लाभ
- अंतरजातीय विवाह करने से समाज में व्याप्त विंसगतियों का समापन हो सकेगा।
- दलित तथा अगड़ी जातियों के लोगों में रोटी बेटी का रिश्ता होने से भाई चारा बढ़ेगा।
- शादी शुदा जोड़े को ढाई लाख रूपये की बड़ी रकम प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त होगी।
- अन्य जातियों में शादी होने से आनुवांशिक विसंगतियों पर भी लगाम लग सकेगी।
- भारत में समजातीय विवाह की परंपरा है। इसे विज्ञान की भाषा में इंडोमेवी कहा जाता है। इस प्रकार के विवाह से गंभीर किस्म की जैनेटिक बीमारियों के होने का खतरा रहता है।
- अंतरजातीय विवाह के चलन से निजी सामाजिक पंचायतों की आक्रमकता पर भी लगाम लग सकेगी।
हिंदु मैरिज एक्ट 1955 के तहत होने वाले अंतर जातीय विवाह के लिये Affidavit का नमूना
Inter Caste Marriage Scheme के तहत अनुदान के लिये आवेदन करने वाले लोगों को विवाह पंजीकरण के सत्यापन को प्रमाणित करने के लिये Affidavit निर्धारित प्रारूप पर टाइप करा कर तथा हस्ताक्षर करके Antarjatiya Vivah Yojana Form के साथ संलंग्न करना होता है। इस नमूने की इमेज आप ऊपर देख सकते हैं।
Inter Caste Marriage Scheme Form कैसे Download करें
आपकी सुविधा के लिये हम Inter Caste Marriage Scheme Form की इमेज अपलोड कर रहे हैं। आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं तथा उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।
अंतर जातीय विवाह योजना उत्तर प्रदेश में आवेदन कैसे करें?
How to Apply for Inter Caste Yojana Uttar Pradesh in Hindi : डॉ. भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन के द्धारा संचालित इस योजना में फिलहाल Online आवेदन की सुविधा मौजूद नहीं है।
- अधिक जानकारी के लिये इस लिंक पर क्लिक करके भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन की वेबसाइट पर जायें
- यदि आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश अंतर जातीय विवाह योजना फार्म समाज कल्याण विभाग में जाकर प्राप्त करना होगा।
- फार्म मिल जाने के बाद आपको इसे साफ साफ अक्षरों में भरना है।
- इसके बाद फार्म पर पासपोर्ट साइज फोटो चिपकायें।
- सभी जरूरी दस्तावेज संलंग्न करें।
- अंत में अपना फार्म अपने जिले के समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जाकर जमा कर दें।
- फार्म जमा होने के बाद आपके आवेदन पत्र की जांच ब्लॉक स्तर पर की जायेगी।
- यदि जांच में सब कुछ सही पाया जाता है, तो आपको अंबेडकर फाउंडेशन के द्धारा ढाई लाख रूपये का विवाह अनुदान प्रदान कर दिया जायेगा।
तो दोस्तों यह थी हमारी आज की पोस्ट Inter Caste Marriage Yojana Me Avedan Kaise Kare यदि आप Antarjatiya Vivah Yojana Form, UP Antarjatiya Vivah Yojana Uttar Pradesh के बारे मे कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप हमसें कमेंट बॉक्स के जरिये पूछ सकते हैं।
अच्छी खबर