Mukhymantri Kisan Evm Sarvahit Bima Yojana UP Me Awedan Kaise kare

उत्‍तर प्रदेश सरकार के द्धारा प्रदेश के किसानों के लिये Mukhymantri Kisan Evm Sarvahit Bima Yojana चलाई जा रही है।

यह योजना 14 सितंबर 2017 से 13 सितंबर 2018 तक प्रभावी है। इस बीमा योजना का लाभ प्रदेश के किसान बड़े पैमाने पर उठा रहे हैं।

Mukhymantri Kisan Evm Sarvahit Bima Yojana UP Hindi Me
किसान दुर्घटना बीमा योजना

प्रदेश सरकार Mukhymantri Kisan Evm Sarvahit Bima Yojana के माध्‍यम से प्रदेश के कमजोर वर्ग को मजबूती प्रदान करने का काम कर रही है।

इस योजना के तहत किसानों और गरीब तबके के लोगों को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है।

Kisan Evm Sarvahit Bima Yojana Uttar Pradesh की वजह से किसी दुर्घटना में किसान के घायल होने की दशा में फ्री इलाज चुनिंदा अस्‍पतालों में उपलब्‍ध कराया जा रहा है।

यह एक Accident Insurance Scheme है। ऐसे किसान जिनकी वार्षिक आय 75 हजार रूपये तक है, वह इस बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।

Mukhymantri Kisan Evm Sarvahit Bima Yojana के लाभ निम्‍न दशा में मिलेगा

  • यदि बीमित रेल अथवा रोड दुर्घटना में घायल होता है।
  • किसी टक्‍कर अथवा गिरने से घायल होने की दशा में।
  • जहरीले जीव जैसे सांप, बिच्‍छू, नेवला अथवा छिपकली के काटने से मृत्‍यु होने पर।
  • गैस सिलेंडर के फटने, विस्‍फोट होने पर घायल होने पर या मृत्‍यु हो जाने पर।
  • कुत्‍ते के काटने पर घायल होने पर बीमा योजना का लाभ मिलता है।
  • किसी जंगली जानवर के द्धारा काटने अथवा हमला करने से घायल होने पर Mukhymantri Kisan Evm Sarvahit Bima Yojana तहत क्‍लेम मिलता है।
  • आग से दुर्घटना होने पर।
  • डूब कर मौत होने पर क्‍लेम मिलता है।
  • साथ ही बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा में बह जाने की स्थिति में भी क्‍लेम दिया जाता है।
  • भूकंप और आकाशीय बिजली गिरने से घायल होने अथवा मृत्‍यु हो जाने पर भी लाभ मिलता है।
  • दुर्घटना में हाथ पैर कट जाने पर क्‍लेम मिलता है।
  • इसके अलावा जहर से होने वाली मौत की दशा में भी आर्थिक लाभ प्राप्‍त होता है।

Mukhymantri Kisan Evm Sarvahit Bima Yojana उत्‍तर प्रदेश के लिये जरूरी पात्रता

  • किसान का उत्‍तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्‍यक है।
  • आवेदक के परिवार की आय 75000 रूपये से कम होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ 18-70 के आयु वर्ग के लोगों को ही दिया जाता है। इसलिये इस आयु वर्ग के लोग ही आवेदन करें।
  • आवेदक का खातेदार / सहखातेदार के रूप में खतौनी में दर्ज होना चाहिए।
  • यदि आवेदक बीपीएल परिवार की श्रेणीं में आता है, तो उसे आय प्रमाणपत्र देने की आवश्‍यक्‍ता नहीं होती है। अन्‍य के लिये आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

UP Sarvahit Bima Yojana form कहां मिलेगा

उत्‍तर प्रदेश मुख्‍यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना संबंधित बीमा कंपनियों के द्धारा चलाई जा रही है। दि न्‍यू इंडिया एश्‍योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्‍योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्‍योरेंस कंपनी लिमि‍टेड तथा युनाइटेड इंडिया इंश्‍योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्धारा इस योजना को चलाया जा रहा है।

इस योजना का लाभ लेने के लिये ग्राम पंचायत स्‍तर पर ही फार्म भर कर देना होगा। अधिक जानकारी के लिये जिला स्‍तर पर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्‍त / राजस्‍व) एवं जनपदीय कार्यालयाध्‍क्ष राष्‍ट्रीय बचत से संपर्क किया जा सकता है।

Uttar Pradesh Mukhymantri Kisan Evm Sarvahit Bima Yojana के लिये जरूरी दस्‍तावेज

  • आधार कार्ड
  • खसरा खतौनी
  • आय प्रमाण पत्र
  • मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • बैंक पास बुक की फोटो कॉपी IFSC Code साहित

Kisan Evm Sarvahit Bima Yojana क्‍लेम के लिये जरूरी दस्‍तावेज

  • मृत्‍यु प्रमाण पत्र
  • वारिस प्रमाण पत्र
  • FIR की छाया प्रति

Mukhymantri Kisan Evm Sarvahit Bima Yojana के तहत इलाज व प्रतिपूर्ति

मुख्‍यमंत्री किसान एंव सर्वहित बीमा योजना के तहत पात्र मुखिया के स्‍वयं अथवा परिवार के सभी सदस्‍यों के दुर्घटना ग्रस्‍त होने की दशा में 2 लाख 50 हजार रूपये तक का मुफत इलाज कराया जाता है।

आवश्‍यक्‍ता पड़ने पर 1 लाख रूपये तक की कीमत के कृत्रिम अंग लगाए जाने की भी व्‍यवस्‍था यूपी सर्वहित बीमा योजना के तहत की गई है।

यदि किसान अथवा पात्र मुखिया की किसी अन्‍य प्रदेश में दुर्घटना वश मृत्‍यु हुई है, या फिर दिव्‍यांगता प्राप्‍त हुई है, तो भी उसका इलाज इस बीमा योजना के तहत कराया जाएगा तथा अपेक्षित क्‍लेम भी दिया जाएगा।

मुख्‍यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत पात्र व्‍यक्तियों का इलाज प्रदेश के सभी सरकारी अस्‍पतालों में कराया जाएगा। तथा 30 बेड से अधिक के एम्‍पैनेल्‍ड प्राइवेट अस्‍पतालों में भी फ्री इलाज की व्‍यवस्‍था है।

बीमित व्‍यक्ति के परिवार के सदस्‍यों की दुर्घटना होने पर तुरंत नजदीक के कम से कम 10 बेड क्षमता वाले अस्‍पताल में 25000 रूपये तक का प्राथमिक इलाज कराये जाने की सुविधा है। जिसकी प्रतिपूर्ति बीमा कंपनी के द्धारा की जाती है।

Kisan Evm Sarvahit Bima Yojana Helpline Number

टोल फ्री नंबर – 18001210233

बीमा कंपनी यदि दावा निरस्‍त कर दे तो क्‍या करें

यदि बीमा कंपनी किसी कारण वश आपका दावा निरस्‍त कर क्‍लेम देने से इंकार करती है, और आप बीमा कंपनी की बात से सहमत व संतुष्‍ट नहीं हैं, तो आप अपनी अपील अपने जिले के जिलाधिकारी के समक्ष लिखित रूप से दे सकते हैं।

जिस पर जिलाधिकारी महोदय स्‍व विवेक से संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही करते हैं। साथ ही आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करते भी मदत पा सकते हैं।

आपको मेरी यह पोस्‍ट कैसी लगी। कमेंट करके जरूर बतायें। साथ ही इसे सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। हम आपको आगे भी Uttar Pradesh Mukhymantri Kisan Evm Sarvahit Bima Yojana pdf, किसान दुर्घटना बीमा योजना, मुख्‍यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना Sasnadesh, यूपी किसान सर्वहित बीमा योजना Apply Online के बारे में लेटेस्‍ट समाचार से अवगत कराते रहेंगें।

Also Read :

Rate this post

Spread the love

1 thought on “Mukhymantri Kisan Evm Sarvahit Bima Yojana UP Me Awedan Kaise kare”

Leave a comment