मध्यप्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है। जहां की सरकार के द्धारा समाज के सभी वर्गों के लिये जन कल्याणकारी योजनायें चलाई जा रही हैं। मध्यप्रदेश की ऐसी ही एक लोकप्रिय योजना का नाम Krishak Udhyami Loan Yojana है।

इस योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार राज्य के किसानों व उनके बच्चों की शिक्षा के लिये बहुत ही सस्ती दर पर Loan उपलब्ध करा रही है।
एक ओर कृषक उद्धमी ऋण योजना का मकसद प्रदेश के किसानों की उपज को बढ़ा कर उनकी आय में बढ़ोत्तरी करना है, तो वहीं उनके बच्चों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवा कर उनको उच्च शिक्षा हासिल करने के लिये प्रेरित करना है।
सरकार का साफ तौर पर मानना है, कि जब किसान की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो वह बेहतर ढंग से जीवन जीने के साथ साथ खेती का काम भी ज्यादा वैज्ञानिक ढंग से कर पायेंगें।
Madhya Pradesh Krishak Udhyami Loan Yojana क्या है
Krishak Udhyami Loan Yojana MP विशुद्ध रूप से किसानों के बच्चों के लिये चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से किसान अपनी बेटियों तथा बेटों के लिये सस्ती दर पर ऋण ले सकते हैं।
इस योजना के अंतर्गत किसानों को 10 लाख रूपये से लेकर 2 करोड़ रूपये तक का लोन मिलता है। लोन की इस राशि में सरकार की ओर से 15 प्रतिशत हिस्सा अनुदान के तौर पर दिया जाता है।
यानि ऋण की 15 प्रतिशत राशि को चुकाना ही नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त सरकार के द्धारा ऋण लेने के प्रथम 5 वर्षों के दौरान ब्याज पर 5 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है।
मुख्यमंत्री Krishak Udhyami Loan Yojana के लिये जरूरी पात्रता संबंधी नियम
- मुख्यमंत्री कृषक उद्धमी लोन योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी को ही मिल सकता है।
- लोन के लिये आवेदन करने वाला किसान पूर्व में किसी भी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
- इस योजना में आवेदन 18 – 40 वर्ष के किसान ही कर सकते हैं।
- जिन किसानों के पास आधार कार्ड है, वही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- लोन के लिये आवेदन करने वाला व्यक्ति कम से कम हाई स्कूल उत्तीर्ण अवश्य होना चाहिए।
- लोन प्राप्त करने के लिये किसान के पास बैंक खाता पासबुक तथा कृषि पासबुक होना अनिवार्य है।
Madhya Pradesh Krishak Udhyami Loan Yojana के उद्देश्य
- किसानों के बच्चों को शिक्षा आदि के लिये ऋण उपलब्ध कराना, ताकि किसान अपनी कृषि पूंजी का उपयोग कृषि कार्यों में करके उत्पादकता को बढ़ा सकें।
- औद्धोगिक केंद्रों की स्थापना करना। ताकि किसानों को नवीनतम तकनीक का ज्ञान दिया जा सके।
- जिन किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीक का ज्ञान नहीं है, उन्हें तकनीकों से अवगत करा कर फसलों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी कराना है।
- किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करना ताकि वह पढ़ लिख कर ऊंचें दर्जे का रोजगार हासिल कर सकें।
- कृषि से जुड़े व्यवसाय जैसे मौसमी फल, सब्जियां तथा बीजों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग तथा फूलों की खेती को करना और उत्पादित फसल को संरक्षित करना सिखाना।
कृषक उद्धमी लोन योजना मध्यप्रदेश के लाभ
- किसानों के बच्चों के समक्ष आने वाली धन समस्यायें पूरी तरह इस इस योजना से खत्म हो जाती हैं।
- इस योजना के संचालन से किसानों को कृषि व बच्चों की पढ़ाई के लिये ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाता है।
- चूंकि इस योजना के तहत ऋण राशि का 15 प्रतिशत अनुदान के तौर पर प्राप्त होता है। इससे किसानों की पूंजी में बढ़ोत्तरी होती है।
- इस योजना से किसानों की समस्यायें कम जाती हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं।
- कृषक उद्धमी लोन योजना से मध्यप्रदेश में गरीबी का समूल नाश संभव हो सकता है।
- मध्यप्रदेश में बेरोजगारी की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा।
Krishak Udhyami Loan Yojana Me Online Avedan Kaise Kare
मध्यप्रदेश की इस आकर्षक योजना में घर बैठे Online Avedan किया जा सकता है। इसके लिये आपको डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
यहां आप Krishak Udhyami Loan Yojana Me Online Avedan कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा।
लेकिन यदि आप ऑफलाइन आवेदन करने जा रहे हैं। तो आपको अपने जिले के जिला व्यापार एवं उद्धोग केंद्र से निर्धारित प्रपत्र हासिल करना होगा।
Krishak Udhyami Loan Yojana प्रपत्र अच्छी तरह भरने के बाद जरूरी दस्तावेज संलंग्न करके जिला व्यापार एवं उद्धोग केंद्र तथा संबंधित बैंक में जमा किया जाएगा।
फार्म जमा करने के बाद बैंक तथा जिला उद्धोग केंद्र के द्धारा आवेदन पत्र पंजीकृत किये जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
यादि आपके आवेदन पत्र में कोई कमी है, तो उस कमी के निराकरण के लिये आपको बैंक अथवा विभाग में बुलाया जाएगा।
लोन के लिये आवेदक के द्धारा दी गई प्रोजेक्ट डिटेल को चार्टड एकाउंटेंट के द्धारा प्रमाणित किया जाएगा।
इसके बाद आवेदन पत्र की निराकरण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आवेदन पत्रों का निराकरण जिला व्यापार एवं उद्धोग केंद्र के द्धारा किया जाएगा।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन योजना के तहत गठित जिला टास्क फोर्स समिति के समक्ष आवेदन पत्रों को प्रस्तुत किया जाएगा।
इसके बाद आवेदन पत्रों की समीक्षा व निराकरण किया जाएगा। जोकि ट्रांसपोर्ट समिति के द्धारा किया जाएगा।
एक बार जब कृषक उद्धमी लोन योजना का आवेदन पत्र की अनुशंसा कर दी जाएगी। तब ऋण प्रकरण की आगे की कार्यवाही बैंक द्धारा की जाएगी।
इस योजना के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अपने दिशा निर्देश जारी किये हैं। जिसके अनुसार बैंकों को आवेदन पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर निराकरण करना अनिवार्य होगा।
आवेदन पत्र का निराकरण होते ही अगले 15 दिन में किसान को Bank Loan प्रदान कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों यह थी कृषक उद्धमी लोन योजना मध्यप्रदेश की जानकारी। हम आपको आगे भी Krishak Udyami Yojana Application form, Kisan Loan Scheme in MP के बारे में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगें। तब तक थोड़ी प्रतीक्षा करें।
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बेहतरीन.कानाफूसी,अच्छी सूचना। Thanks for this one.
इस योजना के बारे में बताने के लिए आपका दिल से धन्यवाद