Palanhar Yojana Rajasthan 2022 Me Avedan Kaise Kare | पालनहार योजना राजस्थान

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आज आपको राजस्‍थान की 1 ऐसी योजना के बारे में बताया जा रहा है, राजस्‍थान के अनाथ व निराश्रित बच्‍चों की खातिर चलाई जा रही है।

इस योजना का नाम Palanhar Yojana Rajasthan है। इस योजना की शुरूआत 08 फरवरी 2005 को हुई थी। यह योजना इतनी महत्‍वपूर्णं है कि इसे अब तक किसी भी सरकार ने बंद करने या ठंडे बस्‍ते में डालने का प्रयास नहीं किया है।

सरकारें बदलती रहीं लेकिन यह योजना समय समय पर होनें वाले संशोधनों के साथ 2005 से 2022 तक बदस्‍तूर चली आ रही है। इस योजना का लाभ राजस्‍थान में बड़े पैमानें पर ऐसे बच्‍चों को मिल रहा है, जो अनाथ हैं, या फिर निराश्रित हैं।

Palanhar Yojana Rajasthan के तहत राज्‍य के अनाथ बच्‍चों को बहुत फाएदा हो रहा है। यह योजना राजस्‍थान के कल्‍याण कारी राज्‍य की अवधारणा को भी मजबूती प्रदान कर रही है।

Palanhar Yojana Rajasthan News 2022 – पालनहार योजना से संबंधित नवीनतम समाचार 2022

Palanhar Yojana Rajasthan News 2020 – पालनहार योजना से संबंधित नवीनतम समाचार 2020 वर्ष 2019-20 के वित्तीय वर्ष में राजस्थान पालनहार योजना को लेकर एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है। राजस्थान के कई जिलों में राज्य सरकार के द्धारा चलाई जा रही इस योजना के लाभार्थी पालनहार ही ढिलाई बरत रहे हैं।

वर्ष 2020-21 के वित्‍तीय वर्ष में राजस्‍थान पालनहार योजना को लेकर एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है। राजस्‍थान के कई जिलों में राज्‍य सरकार के द्धारा चलाई जा रही इस योजना के लाभार्थी पालनहार ही ढिलाई बरत रहे हैं।

राजस्‍थान के कई जिलों में पालनहार योजना के लिये आवंटित राशि का पूरा उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। इसका कारण यह है कि अनाथ बच्‍चों के पालनहार ही उनके स्‍कूल में अध्‍ययनरत होने का प्रमाणपत्र ई-मित्र कियोस्‍क सेंटर्स में जाकर अपडेट नहीं करा रहे हैं।

जिसकी वजह से Palanhar Yojana Rajasthan के लिये जारी धन खर्च ही नहीं हो पा रहा है। है। सामाजिक न्‍याय विभाग एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक करतार सिंह मीणा के अनुसार पालनहार योजना के नियमों के मुताबिक हर साल बच्‍चों के अध्‍ययनरत होने का प्रमाण पत्र ई-मित्र सेंटर्स पर जाकर अपडेट कराना जरूरी है। योजना के लिये जरूरी प्रमाणपत्रों को अपडेट नहीं कराने की स्थिति में सहायता राशि का भुगतान रोक दिया जाता है।

यही कारण है कि राजस्‍थान के जिला अधिकारियों के द्धारा पालनहार योजना से संबंधित सभी लाभार्थी बच्‍चों के सभी जरूरी प्रमाण पत्र जल्‍द से जल्‍द अपडेट कराने के कड़े निर्देश जारी किये गये हैं। यदि आप इस योजना का लाभ निर्बाध रूप से उठाना चाहते हैं, तो आपको बच्‍चों के सभी प्रमाण पत्र हर साल अपडेट कराने होंगें।

Palanhar Yojana Rajasthan से अनाथ बच्‍चों को लाभ कैसे पहुंचता है

राजस्‍थान पालनहार योजना के तहत अनाथ बच्‍चों की सहायता किये जानें का प्रारूप बहुत ही अच्‍छा है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस योजना के अंतर्गत राज्‍य अनाथ व निराश्रित बच्‍चों की शिक्षा तथा पालन पोषण का भार स्‍वयं नहीं उठाता है।

बल्कि राज्‍य सरकार अनाथ बच्‍चों की देखभाल, शिक्षा तथा पालन पोषण करने की जिम्‍मेदारी उस बच्‍चे के सबसे नजदीकी रिश्‍तेदार को दे देती है। साथ ही बच्‍चे के उस रिश्‍तेदार को अनाथ व निराश्रित बच्‍चे के पालन पोषण व शिक्षा के लिये समुचित आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में देती है।

Palanhar Yojana Rajasthan के तहत 18 वर्ष की आयु तक के बच्‍चों को इसका पूरा लाभ मिलता है। जिसकी वजह से वह आगे चल कर स्‍वयं अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं।

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Palanhar Yojana Rajasthan के तहत बालक अथवा बालिकाओं के लिये पात्रता

  • बालक अथवा बालिका अनाथ हो।
  • मौत की सजा पाये माता पिता की संतान।
  • आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे माता पिता की संतान।
  • पुनर्विवाहित विधवा महिला के बच्‍चे।
  • निराश्रित पेंशन की सुविधा पाने वाली विधवा माता की कुल 3 बच्‍चे।
  • नाता जाने वाली महिला के 3 बच्‍चे।
  • विशेष / योग्‍यजन माता पिता के 3 बच्‍चे।
  • तलाकशुदा महिला के बच्‍चे।
  • परित्‍यक्‍ता महिला के बच्‍चे।
  • HIV एडस से पीडि़त माता पिता के बच्‍चे।
  • कुष्‍ठ रोग से पीडि़त माता पिता के बच्‍चे इस योजना के पात्र माने जाएंगें।

Palanhar Yojana Documents | पालनहार योजना के लिये जरूरी दस्‍तावेज

  • भामाशाह कार्ड अनिवार्य है।
  • बच्‍चे का मूल निवास प्रमाण पत्र।
  • कोर्ट के द्धारा दिये गये दंड के आदेश की प्रति (यदि लागू हो)
  • पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की छाया प्रति (यदि लागू हो)
  • विधवा पेंशन भुगतान के आदेश की छाया प्रति (यदि लागू हो)
  • ART सेंटर द्धारा जारी किया गये ART डायरी अथवा ग्रीन कार्ड की प्रति।
  • माता पिता की मृत्‍यू प्रमाण पत्र की छाया प्रति (यदि लागू हो)
  • नाता गये हुए 1 वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • सक्षम बोर्ड के द्धारा जारी किये गये चिकित्‍सा प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
  • आधार कार्ड की छाया प्रति।
  • 40 प्रतिशत निशक्‍तता प्रमाण पत्र की छाया प्रति (यदि लागू हो)
  • तलाकशुदा / परित्‍यक्‍ता पेंशन भुगतान के आदेश की छाया प्रति (यदि लागू हो)
  • 3-6 वर्ष के बालक अथवा बालिकाओं का आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण / शाला पूर्व शिक्षा हेतू विद्धालय में जाने का प्रमाण पत्र।
  • आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
  • पालनहार द्धारा अनाथ बच्‍चों के पालन पोषण करने का प्रारूप
  • School में अध्‍ययनरत होने का प्रमाण पत्र
  • उपखंड अधिकारी द्धारा जारी नाता जाने वाली महिलाओं की संतान हेतु प्रमाण पत्र

Palanhar Yojana Rajasthan के कुछ जरूरी नियम

पालनहार योजना राजस्‍थान के तहत सहायता राशि पा रहे बच्‍चे का आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण अथवा किसी अन्‍य विद्धालय में शिक्षारत होने का प्रमाण पत्र ई मित्र कियोस्‍क के जरिये प्रति वर्ष जुलाई माह में Update कराना अनिवार्य है।

पालनहार योजना के तहत भामाशाह कार्ड की प्रति देना अनिवार्य है। ध्‍यान रहे पालनहार योजना में दर्ज मोबाइल नंबर भामाशाह कार्ड में भी अंकित हो।

अन्‍यथा मोबाइल नंबर बंद होने  अथवा मोबाइल नंबर बदले जाने की स्थिति में कुछ समस्‍याओं का सामना करना पड़ सकता है।

यदि पालनहार योजना के तहत Bank Account Number आदि अपडेट कराने की स्थिति में यह सूचना भामाशाह कार्ड में अनिवार्य रूप से अपडेट करानी होगी।

बच्‍चे के पालनकर्ता को बच्‍चे का अधार अनिवार्य रूप से प्रस्‍तुत करना होगा। साथ ही बॉयोमैट्रिक तथा OTP के जरिये उसे सत्‍यापित भी कराना अनिवार्य है।

Rajasthan पालनहार योजना Helpline Number

यदि आपको अनाथ बच्‍चे के लिये पालनहार योजना में आवेदन करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई का अनुभव हो रहा है। तो आप सामाजिक न्‍याय व अधिकारिता विभाग, जयपुर (राजस्‍थान) के हेल्‍पलाइन नंबर पर कॉल करके समस्‍या का समाधान पा सकते हैं।

राजस्‍थान पालनहार योजना का हेल्‍पलाइन नंबर – 0141 – 2226604

पालनहार योजना के तहत कितनी सहायता राशि मिलती है

  • पालनहार योजना के तहत 6 साल तक बच्‍चों को 500 रूपये प्रतिमाह दिये जाने की व्‍यवस्‍था है।
  • यदि बच्‍चे की उम्र 6 – 18 वर्ष है तो प्रतिमाह 1000 बतौर आर्थिक सहायता प्रदान किये जाएंगे।
  • इसके अतिरिक्‍त 2000 रूपये एकमुश्‍त भी प्रदान किये जाते हैं। लेकिन यह रकम नाता पालनहार व विधवा पालनहार की स्थिति में देय नहीं होगी।

Palanhar Yojana Rajasthan 2021 Me Avedan Kaise Kare | पालनहार योजना राजस्‍थान

पालनहार योजना राजस्‍थान में आप Online Avedan कर सकते हैं। साथ ही ऑफलाइन आवेदन करने की भी सुविधा मौजूद है।

यदि आप अनाथ बच्‍चे के लिये ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दिये गये लिंक से आवेदन पत्र की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं।

अब आप इस फार्म को भर कर सभी दस्‍तावेजों को संलग्‍न करके जिला सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं।

लेकिन यदि आप पालनहार योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो आपको अपना फार्म ई‍ मित्र सेंटर पर जाकर सभी जरूरी दस्‍तावेजों को देकर सबमिट कराना होगा।

जिसके बाद ई मित्र आपको आवेदन की प्रिंट कॉपी निकाल कर दे देगा और आप जिला सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय से योजना के तहत भुगतान प्राप्‍त कर सकते हैं।

पालनहार योजना राजस्‍थान 2022 में आवेदन कहां करें?

राजस्‍थान पालनहार योजना 2022 में ऑनलाइन आवेदन ही स्‍वीकार किये जाएंगें। इसलिये आप आवेदन के लिये ई-मित्र कियोस्‍क सेंटर पर जाकर अनाथ बच्‍चे के लिये आवेदन भरवायें।

Rajasthan Palanhar Yojana List 2022 Kaise Dekhe

यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपने जिस बच्‍चे के लिये इस योजना में Apply किया है, उसका नाम Rajasthan Palanhar Yojana List 2021 में उसका नाम शामिल हुआ है अथवा नहीं।

तो आपको एक बार पुन: ई मित्र सेंटर पर जाना होगा और ई मित्र के SSO लॉगिन के जरिये आप लिस्‍ट में अपने बच्‍चे का नाम खोज सकते हैं।

तो दोस्‍तों यह थी हमारी आज की पोस्‍ट Palanhar Yojana Rajasthan Me Avedan Kaise Kare यदि आप Palanhar Yojana Status Check & Palanhar Yojana Download pdf Online Form के बारे में और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमसें कमेंट बॉक्‍स के जरिये पूछ सकते हैं।

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2 thoughts on “Palanhar Yojana Rajasthan 2022 Me Avedan Kaise Kare | पालनहार योजना राजस्थान”

    • पोस्ट आपको उपयोगी लगी और पसंद आई इसके लिये आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

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