{नया फार्म} Pradhanmantri Fasal Bima Yojana आवेदन कैसे करें

Pradhanmantri Fasal Bima Yojana | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 | PMFBY Crop Insurance Scheme 2020 | पीएमएफबीवाई बीमा योजना | PM Fasal Bima Yojana 2020 |

Pradhanmantri Fasal Bima Yojana भारत की सबसे बड़ी बीमा योजना है। जो विशेष रूप से भारत के कमजोर किसानों को उनकी फसल की सुरक्षा के लिये चलाई जा रही है।

वर्तमान मादी सरकर की ओर से किसानों के लिये बड़ी खबर आ रही है। यह कि 31 जुलाई से पहले रजिस्‍ट्रेशन कराने वालों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिये बता दें कि खरीफ की फसलों के लिये Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana का लाभ उन किसानों को प्रदान किया जाएगा। जिन्‍होंनें अपना पंजीकरण 31 जुलाई 2020 से पहले किया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश के किसानों को असमय होने वाली बरसात, ओलावृष्टि, आग से फसलों का नष्‍ट होना तथा सूखा आदि पड़ने पर जो आर्थिक हानि होती है। उसकी भरपाई की जाती है।

खरीफ फसलों के लिये गैर ऋणी किसान अपना पंजीकरण CSC, बैंक, ऐजेंट के द्धारा अथवा बीमा पोर्टल पर स्‍वयं भी पंजीकरण कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी। तब से लेकर अब तक इस योजना में अनेक बदलाव भी किये जा चुके हैं। जो किसान इस योजना के तहत पहले से पंजीकृत हैं और वह आगे इस योजना का लाभ उठाना नहीं चाहते हैं, तो खरीफ फसलों के लिये Pradhanmantri Fasal Bima Yojana निर्धारित 31 जुलाई की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले लिखित रूप से लाभ न लेने की सूचना प्रस्‍तुत कर सकते हैं।

Pradhanmantri Fasal Bima Yojana क्‍या है और इसे लागू करने की जरूरत क्‍यों पड़ी?

Pradhanmantri Fasal Bima Yojana Details in Hindi
पीएम फसल बीमा योजना की नवीन जानकारी

Pradhanmantri Fasal Bima Yojana 2020 एक बहुत ही शानदार और प्रभावी योजना है। इस योजना को किसानों को अनापेक्षित घटनाक्रमों से होने वाले नुकसान से बचाने और उन्‍हें वित्‍तीय सहायता प्रदान करने के मकसद से लागू किया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से देश के उन सभी किसानों को Insurance Cover प्रदान किया जाता है, जो इस योजना में आवेदन करते हैं।

यह एक पूरी तरह बीमा आ‍धारित योजना है। देश के सभी किसान इस योजना का लाभ देश की निजी व सरकारी बीमा कंपनियों के जरिये अपनी फसल का बीमा करा कर लाभ उठा सकते हैं।

नीचे आप Pradhanmantri Fasal Bima Yojana Details in Hindi में विस्‍तार से पढ़ेंगें।

Pradhanmantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) 2020 के लिये जरूरी पात्रता

  • (1) PMFBY योजना के लिये स्‍वयं / बटाई तथा पटटे पर खेती करने वाले सभी किसान पात्र मानें जाएंगें। जो अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल की खेती कर रहे हैं।
  • (2) ऋणी किसान जिनकी खरीफ 2019 हेतु अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के लिये बैंक / वित्‍तीय संस्‍था से ऋण / साख सीमा स्‍वीकृत है।

PM Fasal Bima Yojana 2020 के लाभ

  • (1) पीएम फसल बीमा योजना के दरवाजे सभी छोटे बड़े किसानों के लिये खुले हैं। इसलिये छोटा बड़ा कोई भी किसान बिना किसी झिझक के अपनी फसल का बीमा करा सकता है।
  • (2) इस योजना का डिजाइन बहुत ही सरल है। यही कारण है कि इस योजना को कम पढ़े लिखे किसान भी आसानी से समझ सकते हैं।
  • (3) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का प्रीमियम दर बहुत कम होती है। किसानों को खरीफ की फसल के लिये मात्र 2% तथ रबी की फसल के लिये 1.5% तथा वाणिज्यिक फसलों के लिये 5% प्रीमियम देय होता है।
  • (4) जो किसान इस योजना के तहत अपनी फसल का बीमा कराते हैं, नुकसान की दशा में क्षति की भरपाई बीमा कंपनी के द्धारा की जाती है।
  • (5) फसल के नुकसान का पैसा बीमा कंपनी के द्धारा किसानों के बैंक खातों में डायरेक्‍ट ट्रांसफर किया जाता है।
  • (6) इस बीमा योजना के तहत किसान किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं।

PMFBY Crop Insurance Scheme 2020 के लिये जरूरी दस्‍तावेज

  • (1) फोटो युक्‍त पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि में से कोई एक दस्‍तावेज
  • (2) पते के पहचान के लिये आधार, वोटर आईडी, राशनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक दस्‍तावेज
  • (3) बुआई प्रमाण पत्र
  • (4) बैंक पासबुक की फोटो कॉपी

Pradhanmantri Fasal Bima Yojana बीमा कवरेज का ब्‍यौरा

किसान अपने खेत में जो बीज बोता है, यदि वह कम वर्षा के कारण अथवा किसी अन्‍य कारण से कम पौध निकलती है, तब किसान को बड़ी हानि हो जाती है। ऐसे में Pradhanmantri Fasal Bima Yojana के तहत बीमा कंपनी के द्धारा किसान को क्‍लेम के तहत नुकसान की भरपाई कर दी जाती है।

कुछ ऐसी फसलें जिन्‍हें खेत से कटाई अथवा खुदाई के बाद सुखाने के लिये बाहर खुले में रखना पड़ता है, तथा किसी दैवीय आपदा के कारण फसल खराब हो जाती है, तब भी क्‍लेम किया जा सकता है।

असमय ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसल का भी क्‍लेम बीमा कंपनी के द्धारा दिया जाता है।

बुआई से लेकर कटाई तक खड़ी फसल सूखे, लंबी शुष्‍क कृमि तथा रोग, जल भराव, बाढ़, भूस्‍खलन, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आकाशीय बिजली, आंधी, समुद्रीय तूफान आदि से होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी के द्धारा की जाती है।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

यदि आप पीएम फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं और आपको Online Form भरना नहीं आता है।

तो आपको परेशान होने की बिल्‍कुल भी जरूरत नहीं है। आप PMFBY Form 2020 को भर कर बीमा ले सकते हैं।

इसके लिये आपको सबसे पहले संबंधित बीमा कंपनी में जाकर Pradhanmantri Fasal Bima Yojana Form pdf लेना होगा।

जिसके बाद आपको फसल बीमा प्रस्‍ताव पत्र पूरी तरह भर कर तथा उसके साथ आवश्‍यक दस्‍तावेजों को संलंग्‍न करके प्रीमियम संलग्‍न करके अपने नजदीकी व्‍यवसायिक / सहकारी / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सामान्‍य सेवा केंद्र CSC में जाकर जमा करना होगा।

Pradhanmantri Fasal Bima Yojana में Online Registration आवेदन कैसे करें

यदि आप PMFBY 2020 के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो इसके लिये आपको pmfby.gov.in पर जाकर रजिस्‍टर करना होगा और रजिस्‍टर करने के बाद आप बीमे के लिये आवेदन भी कर सकते हैं।

आप जैसे ही ऊपर दिये गये लिंक पर क्लिक करेंगें, तो आप फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंच जाएंगें।

लेकिन इस वेबसाइट पर बीमा करवाने से पहले आपको अपने मोबाइल नंबर के साथ खुद को रजिस्‍टर करना होगा। जिसके बाद ही आप बीमे के लिये सक्षम माने जाएंगें।

  • (1) रजिस्‍टर करने के लिये अपना मोबाइल नंबर डालें और ओटीपी प्राप्‍त करें।
  • (2) अपनी तथा बैंक खाते की बैंक डीटेल्‍स भरें।
  • (3) फिर सबमिट कर दें।
  • (4) इसके बाद आप लॉग इन करें और बीमा के लिये आवेदन करें।
  • (5) बीमा फार्म भरने से पहले Pradhanmantri Fasal Bima Yojana Premium Calculator पर प्रीमियम की गणना करें।
  • (6) इसके बाद बीमा फार्म भरें और सबमिट कर दें। इस प्रकार आपकी फसल का ऑनलाइन बीमा हो जाएगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ 2020 के लिये अधिकृत बीमा कंपनियां

उत्‍तरप्रदेश में सरकार के द्धारा अधिसूचित क्षेत्र तथा फसल के लिये कुछ निजी कंपनियों को भी किसानों की फसल का बीमा करने की मंजूरी दी गयी है।

इनमें इफको – टोकियो जनरल इंश्‍योरेंश कंपनी लिमिटेड तथा HDFC ERGO प्रमुख हैं। यह कंपनिया मिर्च की अधिसूचित फसल का बीमा अधिसूचित क्षेत्रों करने के लिये अधिकृत हैं।

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