RFID Tag System In Uttar Pradesh | Fas Tag RFID Tag In Hindi | RFID Tag Yojana क्या है | RFID Tag Centre List |
अगले माह 1 नवंबर 2018 से उत्तर प्रदेश में माल की आवाजाही के लिये RFID Tag System लागू होने जा रहा है।
इस RFID Tag Yojana को 1 नवंबर से सही कमर्शियल वाहनों पर लगाना अनिवार्य हो जाएगा। यह RFID ट्रकों व अन्य व्यवसायिक वाहनों की विंड स्क्रीन पर लगाया जाएगा।
1 नवंबर से यूपी में जो भी ट्रक सड़कों पर मौजूद टोल प्लाजा से माल लेकर गुजरेंगे। उनकी विंड स्क्रीन पर RFID Tag Embedded होगा और इस टैग की GST E – Way Bill System से Mapping कराना भी अनिवार्य हो जाएगा।
What is RFID Tag Yojana | आरएफआईडी टैग व्यवस्था क्या है

आरएफआईडी का मतलब Radio Frequency Identification होता है। इस टैग के जरिये टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन का पेमेंट बिना रूके ही हो जाता है।
यह एक बहुत ही उन्नत किस्म की प्रणाली है। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करती है। इसी प्रकार की एक और FAS Tag का इस्तेमाल दिल्ली में सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
इस प्रकार के टैग को प्रीपेड तरीके से रिचार्ज कराया जा सकता है। जिसके बाद सड़क पर वाहन निर्बाध रूप से चलता रहता है और टैक्स का पेमेंट भी अपने आप होता चला जाता है।
RFID Tag Yojana को उत्तर प्रदेश में लागू कैसे किया गया
उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर नियमावली के नियम 138 क (4) के प्रावधान के अंतर्गत लागू किया गया है। अब यह आरएफआईडी टैग उन सभी वाहनों के लिये 1 नवंबर 2018 से अनिवार्य हो चुका है।
जो माल का परिवहन यूपी के किसी भाग में करते हैं। शर्त यह है कि वाहन के द्धारा ऐसे माल का परिवहन होना आवश्यक है, जिसमें परिवहन से पहले ई वे बिल जेनरेट किया जाना नियमित रूप से अनिवार्य है।
RFID Tag Yojana के नियम
- ट्रक पर टैग विंड स्क्रीन पर लगा होना चाहिए।
- आरएफआईडी टैग की मैपिंग ई वे बिल सिस्टम से होना जरूरी है।
- RFID टैग तथा इसकी मैपिंग के लिये केवल 100 रूपये प्रति टैग निर्धारित किया गया है।
RFID Tag न होने पर क्या कार्रवाही होगी
- SGST अधिनियम की धारा – 129 के तहत माल एवं वाहन सीज किया जा सकता है, तथा वाहन स्वामी / ट्रांसपोर्टर पर अर्थदंड भी लगाया जा सकता है।
- SGST अधिनियम की धारा – 130 के तहत माल एवं वाहन दोनों को जब्त किये जाने की कार्रवाही की जा सकती है।
- SGST अधिनियम की अन्य धाराओं को तहत कर निर्धारण, दंड तथा अर्थदंड आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
FAS Tag लगा होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश में क्या छूट मिलेगी
यदि आपके वाहन पर पहले से ही FAS Tag लगा हुआ है, तो फिर RFID Tag Yojana के तहत RFID Tag लगाना जरूरी नहीं है। लेकिन आपको अपने FAS Tag की मैपिंग ई – वे बिल सिस्टम से कराना जरूरी है।
RFID Tag Yojana के तहत टैग मैपिंग कहां होगी
उत्तर प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग ने RFID Tag के वितरण तथा RFID टैग की E – Way Bill System से मैपिंग के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम यूपी डेस्को को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित कर दिया है।
यूपी डेस्को के द्धारा टैग वितरण तथा ई – वे बिल सिस्टम से मैपिंग का कार्य भी शुरू कर दिया है। चूंकि अब यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू हो चुकी है।
इसलिये प्रदेश में माल की आवाजाही के लिये इस टैग को वाहन पर लगाना अनिवार्य है। यदि आप RFID Tag Centre List देखना चाहते हैं, तो नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं।
यदि आपको RFID Tag Yojana के बारे में कोई और जानकारी चाहिए या फिर आपके मन में कोई प्रश्न है। तो आप वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश के टोल फ्री नंबर पर फोन करके जानकारी हासिल कर सकते हैं।
- आरएफआईडी टोल फ्री नंबर – 1800 1805 223
तो दोस्तों आपको मेरी Latest पोस्ट कैसी लगी? कमेंट करके मुझे जरूर अवगत करायें।
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Good information सर आज के इस post में आपने Rfid के पूरी जानकारी बताए है और साथ ही इससे tag कैसे लगवाये ? ये सभी इंफोरनमशन बहुत ही आसानी से बताया thanks इस बेहतरीन पोस्ट को शेयर करने के लिए ।