Sakshi Suraksha Yojana in Hindi : हाल ही में उत्तरप्रदेश में साक्षी सुरक्षा योजना ( Sakshi Suraksha Yojana 2018 ) की चर्चा तेज हुई है। इस योजना के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है।
इसलिये आज हम आपको साक्षी सुरक्षा योजना 2018 व साक्षी सुरक्षा योजना क्या है, के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिये इस पोस्ट को अंत तक अवश्य पढ़े।
अभी कुछ समय पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिव को यूपी में Sakshi Suraksha Yojana 2018 लागू करने का निर्देश दिया है।
देश के सुप्रीम कोर्ट व राज्यों के उच्च न्यायालयों में साक्षी की सुरक्षा हमेशा से ही प्राथमिकता में रही है। न्यायालयों ने अनेक मामलों में शिकायत कर्ता तथा आपराधिक केस के गवाहों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। गवाहों व शिकायतकर्ताओं को संभावित खतरे को देखते हुये ही देश भर के सभी राज्यों में साक्षी सुरक्षा योजना लागू है।
Sakshi Suraksha Yojana 2018 Uttarpradesh : उत्तरप्रदेश साक्षी सुरक्षा योजना क्या है?
साक्षी सुरक्षा योजना 2018 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में तुरंत लागू करने का निर्देश प्रदेश के मुख्य सचिव को दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने आत्महत्या के लिये उकसाने वाले आरोपी की जमानत अर्जी को सशर्त स्वीकार करते हुये दिया है।
उन्होंनें आदेश जारी करते हुये कहा कि प्रदेश के शिकायतकर्ता तथा आपराधिक केस के गवाहों को राज्य सरकार अथवा पुलिस अधीक्षक से अपनी सुरक्षा की मांग करने का पूरा अधिकार है।
लिहाजा यूपी में साक्षी सुरक्षा योजना को तुरंत लागू कर, सुरक्षा की मांग करने वाले गवाहों / शिकायतकर्ताओं को तुरंत सुरक्षा मुहैयया कराई जानी चाहिये। साथ ही Sakshi Suraksha Yojana का पालन न होने पर कोर्ट ने मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक के 4 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
Sakshi Suraksha Yojana कब अस्तिव में आयी
देश भर के शिकायतकर्ताओं / आपराधिक केस के गवाहों की सुरक्षा के लिये ही साक्षी सुरक्षा योजना का जन्म हुआ है। यह देश की उन अकेली योजनाओं में से एक है, जिसका जन्म माननीय उच्चतम न्यायलय के आदेश पर हुआ है।
आपकी जानकारी के लिये बता दें कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने महेंद्र चावला केस में योजना को विधि का दर्जा देते हुये सभी राज्यों में लागू करने तथा इससे संबंधित कानून बनाने का आदेश जारी किया था।
साक्षी सुरक्षा योजना के उद्देश्य
Sakshi Suraksha Yojana को लागू करने का उद्देश्य है कि देश के सभी राज्यों के गवाह व शिकायतकर्ता बिना किसी धमकी अथवा प्रतिहिंसा से निडर होकर विधि प्रवर्तन संस्थाओं तथा जांच अधिकारियों के साथ न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग कर सकें।
इस योजना का एक उद्देश्य यह भी है कि आपराधिक मामलों की जांच, अभियोजन और विचारण केवल इस कारण से पक्षपात पूर्णं न हो जायें कि संबंधित केस के शिकायतकर्ता / गवाह हिंसक व अन्य आपराधिक प्रत्यारोपण के जरिये गवाही प्रभावित करने से रोका जा सके।
यदि किसी केस में शिकायतकताओं / गवाहों को दूसरे पक्ष के द्धारा डराया व धमकाया जाता है, तो साक्षी सुरक्षा योजना 2018 के तहत उन की सुरक्षा का दायित्व राज्य सरकार तथा जिलों के पुलिस अधिक्षकों को वहन करना होगा।
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साक्षी सुरक्षा योजना की विशेषतायें
यदि साक्षियों को धमकी दी जाती है और उन्हें डरा धमका कर झूठी गवाही देने पर विवश किया जा रहा है, तो ऐसे में उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।
विधायिका ने सन 2006 में भारतीय दंड संहिता की धारा 195-क लागू की है। जिसके तहत किसी भी साक्षी को डराने धमकाने को दंडनीय अपराध माना है। जिसके तहत 7 साल के कारावास की सजा निर्धारित की गयी है।
इसके अतिरिक्त Sakshi Suraksha Yojana को किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख व संरक्षण ) अधिनियम, 2015, सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011, लैंगिक अपराध से बालको का संरक्षण अधिनियम ( पॉक्सो एक्ट ) 2012, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम 2008, अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989, के तहत बलवती बनाया गया है। इन सभी कानूनों में साक्षी को बचाने एवं उन्हें सुरक्षित रखने के सभी प्रावधान मौजूद हैं।
Sakshi Suraksha Yojana गवाहों की मदत कैसे करती है?
- यदि साक्षी / शिकायतकर्ता / गवाह को किसी भी प्रकार से डराया अथवा धमकाया जा रहा है, तो साक्षी सुरक्षा योजना के तहत गवाह / साक्षी को पुलिस की सुरक्षा में न्यायालय कक्ष तक लाया जाता है।
- यदि यह संभव नहीं है तो साक्ष्य / गवाही रिकार्ड करने के लिये आधुनिक टेक्नोलॉजी के संचार माध्यमों से का उपयोग किया जाता है।
साक्षी सुरक्षा योजना 2018 के अन्य लाभ
- यदि अपराध का प्रकार जटिल अथवा संगठित अपराध से जुड़ा है तो साक्षी सुरक्षा योजना के तहत अन्य प्रकार के सुरक्षात्मक लाभ साक्षियों को प्रदान किये जाते हैं।
- Witness Protection Scheme 2018 के तहत हर केस में साक्षी के संरक्षण की जरूरतों को उनसे जुड़ी असुरक्षा तथा धमकी की आशंका के आधार पर देखा जाता है।
- इस योजना के तहत साक्षी के ऊपर मंडराते संभावित खतरों को देखते हुये साक्षी की पहचान छिपाने की व्यवस्था की गयी है।
- इस योजना के तहत साक्षी के परिवार जिसमें साक्षी के माता-पिता / अभिभावक, पति-पत्नी / लिव इन पार्टनर, भाई-बहन, बच्चों आदि को भी जरूरत पड़ने पर सुरक्षा कवर प्रदान किया जाता है।
- इस योजना के तहत साक्षी को किसी सुरक्षित मकान में अस्थायी आवास देने की भी व्यवस्था की गयी है।
- संभावित खतरे को देखते हुये साक्षी को नई पहचान पहचान प्रदान करने की भी व्यवस्था है, नयी पहचान का डाटा उसकी संपत्ति पर उसके मालिकाना हक को प्रभावित नहीं करता है।
- Witness Protection Scheme के तहत साक्षी को दूर किसी अज्ञात स्थान पर भेज देने की भी व्यवस्था है, लेकिन यह लाभ साक्षी पर मंडराते खतरे की श्रेणीं के अनुसार ही प्रदान की जाती है।
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साक्षी सुरक्षा योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
Police Protection Kaise Le ?
How to Apply for Witness Protection Scheme in Hindi : Sakshi Suraksha Yojana के तहत आवेदन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किया जा सकता है।
साक्षी सुरक्षा योजना में आवेदन करने के लिये आपको सबसे पहले सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में जाना होगा। यह आवेदन सदस्य सचिव के माध्यम से यदि कोई समर्थन दस्तावेज है, के साथ संबंधित जिले जहां अपराध हुआ के सक्षम प्राधिकरण के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में दायर किया जा सकता है।
Witness Protection Scheme के तहत आवेदन के बाद की प्रक्रिया
- सबसे पहले संबंधित प्राधिकरण के सदस्य सचिव के द्धारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित पुलिस उप-प्रभाग के प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त / पुलिस अधीक्षक से खतरा विश्लेषण रिपोर्ट मंगाने के लिये तुरंत आदेश जारी करेगा।
- इसके बाद सक्षम प्राधिकरण संभावित व आसन्न खतरे को देखते हुये प्राथमिकता के आधार पर आवेदन की विचाराधीन अवधि के दौरान साक्षी अथवा उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा हेतु अंतरिम संरक्षण आदेश पारित कर सकता है।
- सुरक्षा के लिये आवेदन प्राप्त होने के बाद पूरी गोपनीयता बरकरार रखते हुये खतरा विश्लेषण रिपोर्ट को तेजी से तैयार किया जायेगा तथा यह रिपोर्ट आदेश प्राप्ति के 5 कार्य दिवस के अंदर सक्षम प्राधिकरण के पास पहुंच जायेगी।
- खतरा विश्लेषण रिपोर्ट में खतरे की श्रेणीं स्पष्ट रूप से अंकित की जायेगी। साथ ही इसमें साक्षी तथा उसके परिवार को पर्याप्त संरक्षण / सुरक्षा प्रदान करने संबंधी सुझाव भी शामिल होंगें।
- साक्षी सुरक्षा योजना के तहत प्राप्त आवेदन पर सक्षम प्राधिकरण तुरंत कार्रवाही करेगा तथा साक्षी के संरक्षण की जरूरतों के आकलन हेतु अधिमानत: व्यक्तिगत रूप से, यदि यह संभव नहीं है तो इलेक्ट्रानिक संचार माध्यमों के जरिये अथवा परिवार के सदस्यों / नियोजकों या उचित व्यक्ति से बात करेगा।
- साक्षी के संरक्षण के लिये दायर आवेदन पत्र पर कार्रवाही पूरी तरह गुप्त रहेगी।
- आवेदन पत्र का निपटारा पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त खतरा विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के 5 कार्यदिवस में कर दिया जायेगा।
- गवाह संरक्षण आदेश का कार्यान्वयन राज्य / संघ, राज्य क्षेत्र के साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ अथवा विचारण कोर्ट के द्धारा किया जायेगा। सक्षम प्राधिकरण के द्धारा पारित साक्षी संरक्षण आदेशों के समस्त कार्यान्वयन का दायित्व राज्य / संघ, राज्य क्षेत्र के पुलिस प्रमुखों का होगा।
Sakshi Suraksha Yojana Application Form Download कैसे करें?
How to Download Sakshi Suraksha Yojana Application Form : यदि आप साक्षी सुरक्षा योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिये आपको निर्धारित फार्मेट में एप्लीकेशन फार्म डाउनलोड करना होगा।
जिसका प्रारूप आपको ऊपर दी गयी इमेज में प्रस्तुत किया जा रहा है। आप इस साक्षी सुरक्षा योजना एप्लीकेशन फार्म को सक्षम प्राधिकरण कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।
आज आपने क्या सीखा?
आशा करता हूं कि आप आपको Sakshi Suraksha Yojana 2018 की जानकारी समझ में आयी होगी। यदि आप Witness Protection Scheme , साक्षी सुरक्षा योजना उत्तरप्रदेश , साक्षी सुरक्षा योजना महाराष्ट्र Sakshi Suraksha Application Form pdf के बारे में कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के जरिये पूछ सकते हैं।
बड़ी महत्वपूर्ण खबर
बहुत अच्छी योजना। शानदार जानकारी।
Great post sir keep sharing