मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में आवेदन कैसे करें? Vatsalya Yojana Uttrakhand Application Form Download

Vatsalya Yojana Uttrakhand pdf Form Download – उत्‍तराखंड सरकार ने अपने राज्‍य के ऐसे बच्‍चे जिनके माता – पिता अथवा उनके संरक्षक की मृत्‍यु कोरोना महामारी के चलते हो गयी है। उन्‍हें आर्थिक व समाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने के लिये Mukhyamantri Vatsalya Yojana लांच की है।

जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने उत्‍तरप्रदेश से लेकर उत्‍तराखंड तक तबाही फैलाई है। पूरे देश में हजारों की संख्‍या में बच्‍चे अनाथ हो गये हैं। ऐसे में उनके सामने भरण पोषण तथा जीवन यापन की गंभीर समस्‍या खड़ी हो गयी है।

मुख्‍यमंत्री वात्‍सल्‍य योजना उत्‍तराखंड को इन्‍हीं सब बातों को ध्‍यान में रख करकर योजना की शुरूआत 17 जुलाई 2021 से होने जा रही है।

आज हम आपको Vatsalya Yojana Kya Hai – मुख्‍यमंत्री वात्‍सल्‍य योजना ऑनलाइन एप्‍लीकेशन फार्म – वात्‍सल्‍य योजना उत्‍तराखंड एप्‍लाई ऑनलाइन के बारे में विस्‍तार से तथा Step by Step जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। कृप्‍या पूरी पोस्‍ट को अंत तक पढ़ें।

Vatsalya Yojana क्‍या है? वात्‍सल्‍य योजना उत्‍तराखंड 2023

Vatsalya Yojana Uttrakhand

मुख्‍यमंत्री वात्‍सल्‍य योजना कोविड – 19 बीमारी के कारण अनाथ हुये बच्‍चों के लिये लांच की गयी है। जो बच्‍चे कोविड – 19 के कारण अपने माता – पिता अथवा संरक्षक को गवां चुके हैं, उनके भरण पोषण तथा उनकी पैतृक संपत्ति की सुरक्षा के लिये लांच की गयी है।

इस योजना के तहत 01 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 की अवधि के बीच कोविड -19 महामारी अथवा अन्‍य किसी भी बीमारी के चलते अनाथ हुये बच्‍चों को जन्‍म से लेकर 21 वर्ष तक की आयु पूर्णं होने तक बच्‍चों की देखभाल, चल अचल संपत्ति, पुर्नवास, उत्‍तराधिकार एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण का कार्य किया जायेगा।

Vatsalya Yojana Uttarakhand की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका दायरा अन्‍य राज्‍यों की योजनाओं से अधिक बड़ा है। इसमें कोरोना बीमारी के अलावा अन्‍य बीमारियों के कारण से हुई मौतों तथा उसके चलते अनाथ हुये बच्‍चों को भी इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत उत्‍तराखंड के अनाथ बच्‍चों को 21 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 3000 रूपये सीधे बैंक ट्रांसफर किये जायेंगें।

Vatsalya Yojana Uttarakhand Highlights

  • योजना का नाम – उत्‍तराखंड मुख्‍यमंत्री वात्‍सल्‍य योजना
  • लागू करने वाला राज्‍य – उत्‍तराखंड
  • आवेदन का प्रकार – ऑनलाइन/ऑफलाइन
  • आर्थिक सहायता – 3000 रूपये प्रतिमाह 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक
  • अन्‍य लाभ – सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण कोटा

Uttarakhand Vatsalya Yojana Eligibility Criteria

  • आवेदक का उत्‍तराखंड का मूल निवासी होना आवश्‍यक है।
  • आवेदन करने वाले बच्‍चे के माता – पिता अथवा संरक्षक की मृत्‍यु कोरोना अथवा अन्‍य किसी बीमारी के कारण अवश्‍य हुई हो।
  • इस योजना के लिये 01 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के बीच अनाथ हुये बच्‍चे पात्र माने जायेंगें।
  • लाभार्थी आवेदक का बैंक में खाता अवश्‍य होना चाहिये।
  • यदि किसी बच्‍चे के माता पिता में से किसी 1 का निधन इस अवधि के पहले हो चुका है तथा दूसरे का निधन कोरोना बीमारी के चलते हुआ है, तो उन्‍हें पात्र माना जायेगा।
  • यदि किसी बच्‍चे के माता – पिता की मृत्‍यु 01 मार्च 2020 के पहले हो चुकी है तथा बच्‍चों के सरंक्षक की मृत्‍यु कोरोना काल में हुई है तो ऐसे बच्‍चे इस योजना के लिये पात्र माने जायेंगें।
  • ऐसे बच्‍चे जिनका एक ही अभिभावक जीवित हो (माता/पिता) तथा वह सरकारी सेवा में हो या पुरानी पेंशन / पारिवारिक पेंशन का लाभ ले रहा हो। या वह आयकर की सीमा में आता हो, उन्‍हें इस योजना के तहत उन्‍हें किसी भी दशा में पात्र नहीं माना जायेगा।
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उत्‍तराखंड वात्‍सल्‍य योजना के लिये जरूरी दस्‍तावेज

  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • जन्‍म प्रमाण पत्र की छाया प्रति
  • मृत्‍यु प्रमाण पत्र
  • बच्‍चा जिसके साथ रह रहा है, उसके साथ उसका संबंध तथा मोबाइल नंबर
  • माता / पिता / संरक्षक का आधार कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक की छाया प्रति
  • चल अचल संपत्ति का विवरण पत्र

मुख्‍यमंत्री वात्‍सल्‍य योजना के लाभ

  • Vatsalya Yojana के तहत प्रत्‍येक लाभार्थी बच्‍चे को हर महीने 3000 रूपये 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किये जायेंगें।
  • कोरोना बीमारी के चलते अनाथ हुये बच्‍चों को उत्‍तराखंड सरकार की सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण कोटा भी दिया जायेगा।
  • योजना के तहत मिलने वाली धनराशि का प्रयोग केवल बच्‍चों के भरण पोषण के लिये ही किया जा सकेगा।
  • मुख्‍यमंत्री वात्‍सल्‍य योजना के तहत अनाथ बच्‍चों की चल – अचल संपत्ति की सुरक्षा प्रशासनिक स्‍तर पर की जायेगी।
  • अनाथ बच्‍चों के उत्‍तराधिकार, विधिक अधिकारों का संरक्षण भी इस योजना के तहत किया जायेगा।
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वात्‍सल्‍य योजना के तहत प्रभावित बच्‍चों का चिन्‍हींकरण कैसे किया जायेगा?

उत्‍तराखंड वात्‍सल्‍य योजना के तहत लाभा‍र्थी बच्‍चों का चयन व चिन्‍हींकरण का कार्य प्रदेश की सभी तहसीलों के उपजिलाधिकारियों की देखरेख में कराया जायेगा।

इसके लिये नायब तहसीलदार / प्रभारी नायब तहसीलदार को इस कार्य के लिये नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। यही नोडल अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के पंचायती राज संस्‍थाओं / पंचायत समिति / ग्राम पंचायत स्‍तरीय बाल संरक्षण समिति / आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां / शिक्षकों / एएनएम / आशा कार्यकत्री / स्‍थानीय स्‍वयंसेवी संस्‍थाओं तथा चाइल्‍ड हेल्‍पलाइन 1098 के जरिये अनाथ बच्‍चों की सूचनायें जुटायेंगें तथा पात्र अनाथ बच्‍चों का चिन्‍हींकरण करके उनका विवरण बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पोर्टल बाल स्‍वराज पर अपलोड किया जायेगा।

वात्‍सल्‍य योजना के लिये जरूरी ईमेल आईडी

Mukhyamantri Vatsalya Yojana Email ID for Registration

मुख्‍यमंत्री वात्‍सल्‍य योजना उत्‍तराखंड का आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने के लिये निम्‍न ईमेल प्रयोग किया जायेगा। कृप्‍या अपने जिले की संबंधित ईमेल आईडी का प्रयोग करें।

Vatsalya Yojana Uttarakhand Application Form Download

Application Form

उत्‍तराखंड वात्‍सल्‍य योजना में आवेदन करने के लिये आपको सबसे पहले इसका आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। जिसका नमूना आपको ऊपर बतौर इमेज दिखाया जा रहा है।

Vatsalya UK Application Form

यदि आप Vatsalya Yojana Uttarakhand Application Form Download करना चाहते हैं, तो कृप्‍या नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें।

मुख्‍यमंत्री वात्‍सल्‍य योजना में आवेदन कैसे करें?

How to apply for Vatsalya Yojana Uttarakhand : वात्‍सल्‍य योजना में आवेदन के लिये ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों की विधि का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इसके लिये आपको वात्‍सल्‍य योजना में आवेदन कैसे करें की पूरी प्रक्रिया को समझना होगा।

इस योजना से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट अभी लांच नहीं की गयी है इसलिये वात्‍सल्‍य योजना ऑनलाइन एप्‍लीकेशन फार्म अभी उपलब्‍ध नहीं है। लेकिन आप इसके बावजूद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

  • यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जायें।
  • यहां आपको वात्‍सल्‍य योजना से सबंधित आवेदन पत्र का एक विकल्‍प दिखाई पड़ेगा। (यह लिंक आपकी सुविधा के लिये ऊपर दिया जा चुका है)
  • आप इस फार्म को डाउनलोड करें तथा प्रिंट आउट निकाल लें।
  • इसके बाद आपको यह फार्म साफ साफ अक्षरों में भरना है तथा इस पर नवीन पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है। अब आप इस फार्म को स्‍वहस्‍ताक्षरित करें।
  • इसके बाद आपको इस फार्म के साथ सभी जरूरी दस्‍तावेज संलंग्‍न करने हैं।
  • इसके बाद आप इस फार्म को जिला प्रोबेशन अधिकारी की आधिकरिक ईमेल आईडी पर अथवा व्‍यक्तिगत रूप से किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर जमा किया जा सकता है।

तो दोस्‍तों यह थी हमारी आज की पोस्‍ट मुख्‍यमंत्री वात्‍सल्‍य योजना में आवेदन कैसे करें? Vatsalya Yojana Uttrakhand Application Form Download यदि आप Vatsalya Yojana Registration के बारे में कोई अन्‍य प्रश्‍न पूछना चाहते हैं, तो आप हमसें कमेंट बॉक्‍स के जरिये पूछ सकते हैं।

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4 thoughts on “मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में आवेदन कैसे करें? Vatsalya Yojana Uttrakhand Application Form Download”

  1. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई वात्यसल योजना के जरिये कोरोना महामारी के काल के गाल समा गये लोगों के प्रभावित बच्चे लाभ उठा सकें।
    समय पर दी जाने वाली बच्चों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है।

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  2. उत्तराखंड सरकार की मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के बारे में सविस्तार और अच्छी जानकारी. बहुत बढ़िया.

    शाला दर्पण.

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    • जब हम किसी दस्‍तावेज को अपलोड करते हैं तो इमेज साइज के साथ अपलोड की स्थिति भी दिखाई पड़ती है। आप अलग से अपलोड दस्‍तावेजों की सूची नहीं देख सकते हैं।

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