Central Government Announced Vivad Se Vishwas Scheme for Income Tax Payers in India : वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने आयकर दाताओं को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से Vivad Se Vishwas Yojana लांच की है।
विवाद से विश्वास योजना मुकदमों का बोझ कम करने तथा Income Tax Payers को इन मुकदमों के कारण होने वाली दिक्कतों से छुटकारा दिलाने के मकसद से लाई गयी है।
Vivad Se Vishwas Scheme प्रत्यक्ष कर से संबंधित योजना है। जबकि पिछले साल मोदी सरकार ने ‘सबका विश्वास’ योजना लागू की थी। सबका विश्वास योजना का संबंध अप्रत्यक्ष कर से था। जबकि विवाद से विश्वास योजना सीधे तौर पर प्रत्यक्ष कर से संबंधित है।
आपकी जानकारी के लिये बता दें कि इस समय देश भर में Income Tax से संबंधित 4.83 लाख मुकदमें लांबित हैं। लेकिन विवाद से विश्वास योजना के तहत 31 मार्च 2020 तक केवल टैक्स की धनराशि को चुका कर विवाद का निपटारा कराया जा सकेगा।
Vivad Se Vishwas Scheme Kya Hai in Hindi : विवाद से विश्वास योजना क्या है?
What is Vivad Se Vishwas Bill in Hindi : दोस्तों, विवाद से विश्वास योजना Income Tax Payers को मुकदमेबाजी के झंझटों से मुक्ति दिलाने वाली योजना है। भारत एक ऐसा देश है, जहां आयकर दाताओं पर टैक्स चोरी के मामले बहुतायत में चलते हैं।
लेकिन Vivad Se Vishwas Scheme Income Tax के आने के बाद इन मुकदमों की संख्या में भारी कमी दर्ज की जाएगी, क्योंकि इस योजना के तहत करदाता सिर्फ Tax की राशि चुका कर विवाद का समाधान कर पायेंगें।
विवाद से विश्वास योजना के तहत समाधान लेने वाले करदाताओं को किसी प्रकार का कोई जुर्माना अथवा बकाया टैक्स पर ब्याज आदि नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यह छूट सिर्फ 31 मार्च 2020 तक योजना का लाभ लेने वाले करदाताओं को ही हासिल होगी।
जो करदाता इस तिथि के बाद इस योजना में शामिल होंगे, उन्हें कुछ अतिरिक्त धनराशि देनी होगी। इस योजना में शामिल 30 जून 2020 तक हुआ जा सकता है।
Vivad Se Vishwas Scheme को लांच करने की जरूरत क्यों पड़ी?
विवाद से विश्वास योजना 2020 को केंद्र सरकार ने राजस्व में बढ़ोत्तरी करने के मकसद से लांच की है। इस समय पूरे देश में 4.83 लाख मुकदमें करदाताओं के ऊपर चल रहे हैं। जिसकी वजह से करीब 9.41 लाख करोड़ रूपये का राजस्व अधर में फंसा हुआ है।
विवाद से विश्वास योजना के तहत सरकार इस राजस्व को हासिल कर खजाने में जमा कराने को लेकर गंभीर प्रयास कर रही है। माना जा रहा है कि इस योजना के आने से Income Tax Payers को मुकदमों से बाहर निकलने की आजादी प्राप्त होगी। जिससे वह बकाया टैक्स की राशि चुका कर खुद को साफ सुधरा साबित कर पायेंगें।
सरकार ने Vivad Se Vishwas Scheme को कर पर दंड माफी योजना के रूप में प्रस्तुत किया है। यह उन करदाताओं को राहत पहुंचानें का काम करेगी जो वर्षों से मुकदमों का दंश झेल रहे हैं। यह योजना लोगों को अपने पुराने टैक्स को चुकाने के लिये प्रेरित करेगी। जिससे सरकारी खजाने मे राजस्व की वृद्धि होगी।
Also Read :
- निर्विक बीमा योजना 2020 क्या है? इसका लाभ कैसे और कौन उठा सकता है?
- केंद्र सरकार की प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना क्या है?
- अटल भूजल योजना क्या है? इसका लाभ किन राज्यों को मिलने जा रहा है?
- प्रधानमंत्री मुद्रा लोन कैसे मिलता है? पूरी जानकारी हिंदी में
- इनकम टैक्स की बचत कैसे करें?
Vivad Se Vishwas Scheme में कौन कौन से Income Tax Payers शामिल होंगें?
विवाद से विश्वास योजना के तहत उन सभी करदाताओं को शामिल किया जाएगा। जिनके विवादित टैक्स, ब्याज तथा पेनाल्टी के साथ साथ विवादित फीस आदि के मुकदमें तथा मामले अदालती प्रक्रिया में उलझे हुये हैं।
31 जनवरी 2020 तक के सभी लंबित मुकदमे इस योजना में सम्मिलित होंगें तथा इस तिथि के बाद वाले विवादित करदाताओं को इस योजना से दूर रखा गया है।
विवाद से विश्वास योजना में भाग लेने के लिये अंतिम तिथि क्या होगी?
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में बजट पेश करने के दौरान Vivad Se Vishwas Yojana को लांच करने की घोषणा करने के साथ साथ इस योजना में सम्मिलित होने की अंतिम तिथि 30 जून 2020 की भी घोषणा की।
लेकिन इसके साथ ही उन्होंनें यह भी कहा कि इस योजना के लिये अंतिम तिथि बढ़ाई भी जा सकती है। जिसके लिये केंद्र सरकार समय आने पर अधिसूचित भी करेगी। फिलहाल यह स्कीम 30 जून तक ही लागू है। आने वाले समय में इसकी अंतिम तिथि को बढ़ाया भी जा सकता है।
यदि विवाद का कारण टैक्स एरियर है तो कितना लाभ होगा?
विवाद से विश्वास योजना के तहत टैक्स एरियर कुल विवादित टैक्स, चार्ज किये पेनॉल्टी या ब्याज के बराबर है, तो ऐसे कर दाता जिनके मामले 31 जनवरी 2020 से पहले केवल विवादित टैक्स रकम ही चुकता करनी होगी। लेकिन यदि कोई करदाता 1 अप्रैल 2020 के बाद इस योजना से जुड़ता है, तो उसे 10% अतिरिक्त टैक्स देना होगा।
यदि विवाद का कारण पेनॉल्टी या ब्याज को लेकर है, तो लाभ कैसे मिलेगा?
सभी Income Tax Payers आयकर विभाग के साथ ऐसे मामलों में उलझे हुये हैं, जो ब्याज अथवा पेनॉल्टी से संबंधित हैं। ऐसी स्थिति में ब्याज तथा पेनॉल्टी का केवल 25% धन चुका कर खुद को मुकदमों से बाहर निकाला जा सकता है।
Vivad Se Vishwas Yojana 2020 का लाभ किन लोगों को नहीं मिलेगा?
- यदि किसी को देश से बाहर Income हुई है और उसने इस बात को छिपाया है। ऐसे लोग इस योजना में अपनी भागीदारी नहीं कर पायेंगें।
- जिन करदाताओं का Assessment सेक्शन 153 A अथवा 153 C के तहत किया गया है, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
- किसी Assessment Year के संबंध में Declaration File करने से पूर्व ही यह सिद्ध हो चुका है कि उसकी देनदारी उचित है, ऐसे लोग इस योजना के लिये पात्र नहीं माने जाएंगें।
- देश के ऐसे करदाता जिनके ऊपर विभिन्न मामलों में चल रहे मुकदमों के तहत Declaration File करने से पूर्व ही कस्टडी में लेने का आदेश पारित हो चुका है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- सेक्शन 90 से जुड़े मामलों में भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकेगा।
- ऐसे लोग जिनके विरूद्ध बेनामी संपत्ति के हस्तांरण, धनशोधन, ड्रग्स जैसे गैरकानूनी मामलों में किसी तरह का कोई आदेश जारी किया गया है, उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है।
विवाद से विश्वास योजना किस प्रकार काम करेगी?
Vivad Se Vishwas Bill के अनुसार नियत प्राधिकृत अधिकारी किसी करदाता के Declaration को देख कर 15 दिन के भीतर यह तय करेगा कि उसे योजना के तहत किसी देय राशि टैक्स के रूप में चुकानी है।
इसके बाद यही प्राधिकृत अधिकारी करदाता को एक Certificate जारी करेगा जिसमें निर्धारिण के बाद टैक्स एरियर अथवा देय राशि का विवरण दर्ज होगा।
प्राधिकृत अधिकारी के गणना कर लेने के बाद जो धनराशि सामने आएगी उसे Income Tax Payers को Certificate मिलने के 15 दिन के भीतर अदा करनी होगी। इस रकम को चुका देने के बाद करदाता इस बात की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को अनिवार्य रूप से लिखित रूप से देंगें। जिसके बाद अधिकारी एक आदेश जारी करेगा, जिसमें वह घोषणा करेगा कि अमुक करदाता ने Vivad Se Vishwas Scheme के तहत टैक्स की बकाया राशि चुका दी है।
विवाद से विश्वास योजना के तहत किन मामलों में राहत मिलेगी?
इस योजना के तहत ऐसे सभी मामले जो 31 जनवरी 2020 तक कमिश्नर (अपील), इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल, उच्च न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालयों में लंबित हैं, इस प्रकार के सभी मामलों में पुराने विवादित मामलों में करदाताओं को राहत प्रदान की जाएगी।
Vivad Se Vishwas योजना के तहत Search मामलों में कितना Tax देय होगा?
ऐसे सभी Income Tax Payers की ओर से की गयी अपील के मामले में विवादित रकम को 31 मार्च 2020 तक तथा Search के मामलों में 25% अधिक Tax देना होगा। होगा। 31 मार्च 2020 के बाद विवादित रकम के अतिरिक्त 10% का भुगतान तथा सर्च के मामले में 35% अधिक होगा।
Vivad Se Vishwas Scheme pdf Download कैसे करें?
Friends, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास बिल से संबंधित अभी pdf Documents डाउनलोड करने के लिये उपलब्ध नहीं हैं। जैसे ही इस योजना से संबंधित कोई दस्तावेज जारी होगा। हम उसकी जानकारी आपको इसी स्थान पर अपडेट करके बतायेंगें। तब तक थोड़ी प्रतीक्षा करें।
तो दोस्तों यह थी हमारी आज की पोस्ट Vivad Se Vishwas Scheme Kya Hai in Hindi यदि आपको Vivad Se Vishwas Bill अथवा Vivad Se Vishwas Scheme Income Tax से संबंधित कोई अन्य प्रश्न पूछना है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के जरिये पूछ सकते हैं।
nice post . Thank you for posting something like this