[फार्म] Vivah Shagun Yojana Haryana Me Avedan Kaise Kare | विवाह शगुन योजना

Vivah Shagun Yojana Haryana | Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana Haryana | Vivah Shagun Yojana 2022 | Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2022 |

हरियाणा में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग विभाग के द्धारा Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana संचालित की जा रही है।

यह योजना राज्‍य की लड़कियों को उचित सम्‍मान देने के मकसद से शुरू की गयी थी। इस योजना का लाभ राज्‍य की हजारों लड़कियां उठा चुकी हैं।

Vivah Shagun Yojana Haryana के तहत प्रदेश की लड़कियों को शादी के समय विवाह अनुदान (Indian Marriage Grant) के रूप में सहयता राशि प्रदान की जाती है।

हरियाणा की ऐसी लड़कियां जिनका संबंध गरीब परिवारों से है, राज्‍य की विधवा महिलाओं, अनाथ लड़कियों के अलावा राज्‍य के किसी भी स्‍तर पर खेलों में अपना योगदान देने वाली लड़कियों को शादी अनुदान दिया जाता है।

What is Vivah Shagun Yojana Haryana | हरियाणा विवाह शगुन योजना क्‍या है

Vivah Shagun Yojana Haryana Eligibility and full Procedure in Hindi
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा

मुख्‍यमंत्री विवा‍ह शगुन योजना हरियाणा एक ऐसी योजना है, जिसके तहत हरियाणा की महिलाओं तथा लड़कियों को विवाह के समय अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

यह एक बहुत पुरानी योजना है। यह सन 2005 में लागू की गयी थी। इस योजना का नाम पहले Indira Gandhi Priya Darshini Vivah Shagun Scheme था।

जिसे हरियाणा के वर्तमान मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल खटटर ने बदल कर Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana कर दिया है।

पहले इस योजना के तहत बहुत कम धनराशि प्रदान की जाती थी। लेकिन वर्तमान हरियाणा सरकार ने इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोत्‍तरी कर दी है। जिससे यह योजना अब और अधिक आकर्षक हो चुकी है।

Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana Haryana Eligibility | विवाह शगुन योजना हरियाणा के लिये जरूरी पात्रता

  • (1) इस योजना के तहत वही लड़कियां पात्र मानी जाएंगी, जो हरियाणा की मूल निवासी हैं।
  • (2) शादी के समय लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होना अनिवार्य है।
  • (3) एक पिता की केवल 2 लड़कियां की मुख्‍यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिये पात्र मानी जाती हैं। तीसरी बेटी को इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलता है।
  • (4) शादी के समय दूल्‍हे की उम्र 21 वर्ष है, तो योजना के तहत दिया गया आवेदन पात्र माना जाता है।
  • (5) राज्‍य की कोई भी विधवा अथवा तलाकशुदा महिला इस योजना का लाभ स्‍वयं ले सकती है, किंतु शर्त यह है कि उसने पहले इस योजना का लाभ न लिया हो।

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Documents | विवाह शगुन योजना के लिये जरूरी दस्‍तावेज

  • (1) आधार कार्ड
  • (2) जन्‍म प्रमाण पत्र
  • (3) निवास प्रमाण पत्र
  • (4) जाति प्रमाण पत्र
  • (5) कोई भी अन्‍य फोटोयुक्‍त पहचान पत्र
  • (6) आय प्रमाण पत्र
  • (7) बैंक खाता पास बुक की छाया प्रति
  • (8) आवेदक का मोबाइल नंबर

मुख्‍यमंत्री विवाह शगुन योजना के कुछ जरूरी नियम

  • इस योजना के तहत सबसे ज्‍यादा धनराशि विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।
  • यदि किसी विधवा महिला की सालाना आय 1,00,000 रूपये से कम है, तो उसे शादी अनुदान के रूप में 51,000 हजार रूपये प्राप्‍त होते हैं।
  • इसमें नियम यह है कि सरकार के द्धारा 46,000 रूपये का भुगतान विवाह समारोह से पहले और बचे हुए 5000 रूपये का भुगतान विवाह के बाद किया जाता है।
  • बकाया धनराशि को प्राप्‍त करने के लिये शादी के 6 माह के भीतर महिला को विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग विभाग को सौंपना पड़ता है। अन्‍यथा उसे बकाया शेष राशि नहीं दी जाती है।
  • इसके अलावा ऐसी महिलायें जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रही हैं, अनाथ, निराश्रित लड़कियों, निराश्रित महिलायें जिनका संबंध अनुसूचित जाति से है।
  • तथा उनकी सालाना आय 1 लाख रूपये से कम है, तो ऐसी महिलाओं को शादी के समय 41,000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है।
  • इसमें 36,000 रूपये का भुगतान उन्‍हें शादी से पूर्व तथा बची हुई शेष धनराशि 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्‍ध कराने पर दे दी जाती है।
  • अनुसूचित जाति के अलावा समाज के अन्‍य वर्गों की महिलाओं को 11,000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है।
  • ऐसी महिलाओं के परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रूपये से कम होनी चाहिए तथा 2.5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
  • ऐसी महिलाओं को शादी समारोह से पहले 10000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है तथा बची हुई 1000 रूपये की धनराशि शादी के 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र देने पर बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

विवाह शगुन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

यदि आप विवाह शगुन योजना हरियाणा में आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको Vivah Shagun Yojana Login करने की आवश्‍यक्‍ता पड़ेगी।

मुख्‍यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा 2021 में आवेदन शादी के 1 माह पूर्व ऑनलाइन तरीके से किया जाता है।

यदि आपको स्‍वयं आवेदन करने में दिक्‍कत आ रही है, तो इस योजना में आवेदन करने का सबसे आसान तरीका यह है, कि आप जनसुविधा केंद्र अथवा ईमित्र केंद्र पर जाकर अपना आवेदन पत्र स‍बमिट करायें।

इसके लिये आपको बहुत कम धनराशि चुकानी पड़ेगी। साथ ही आपका फार्म भी बिना किसी गलती के आसानी से सबमिट हो जाएगा।

आवेदन पत्र सबमिट होने के बाद तभी स्‍वीकृत होता है, जब आपका बैंक खाता आधार नंबर से लिंक्‍ड होता है।

एक बार जब आपका आवेदन पत्र स्‍वीकृत हो जाता है, तो विवाह शगुन योजना हरियाणा के तहत अनुदान राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।

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