E Way Bill Portal Se Bill Generate Kaise Kare | Step By Step Information

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E Way Bill Portal Se Bill Generate Kaise Kare Hindi Me Step by Step Information
Image Credit – With Respect E-Waybill System

भारत में GST कानून लागू होने बाद पूरे देश में ई वे बिल प्रणाली (E Way Bill Portal Pranali) भी लागू हुई है। इस प्रणाली को माल के तेज आसान और बिना किसी रोक टोक के परिवहन को सुनिश्‍चत करने के मकसद से लांच किया है।

जिसमें यह प्रणाली कामयाब भी हो रही है। आज से 6 माह पूर्व यह प्रणाली अपने अस्तित्‍व में आई थी। तब से इसने GST के कार्यान्‍वयन का एक पूरा चक्र सफलता पूर्वक पूरा किया है।

E Way Bill Portal Pranali की सफलता

वर्ष 2018 में ई वे बिल प्रणाली लागू होने के बाद से पहले 6 माह में बड़ी संख्‍या में E Way Bill Generate किये जा चुके हैं।

राज्‍य के अंतर्गत होने वाले Trade के लिये जारी किये गये बिलों की संख्‍या 13.2 करोड़ है। जबकि राज्‍यों के बीच होने वाले व्‍यापार के लिये 12.1 करोड़ बिल जारी किये गये हैं।

राज्‍य व अंतर्राज्‍यीय बिलों की कुल संख्‍या 25.3 करोड़ है। जोकि ई वे बिल प्रणाली के महत्‍व और सफलता को दर्शाती है।

E Way Bill Portal Rules In Hindi | ई वे बिल के नियम

  • ई वे बिल बनवाने की जरूरत उस समय पड़ती है, जब जब भेजे जाने वाले माल की कीमत सभी Tax मिला कर 50,000 रूपये से ज्‍यादा होती है। इसमें छूट प्राप्‍त वस्‍तुओं की कीमत को शामिल नहीं किया जाता है।
  • माल भेजने वाला Transporter, ई – कॉमर्स कंपनी संचालक तथा कुरियर एजेंसी को अपनी ओर से ई वे बिल भाग ‘ए’ भरने के लिये अधिकृत कर सकता है।
  • यदि माल को Transport जॉब वर्क के रूप में किया जा रहा है, तो माल भेजने वाले व्‍यक्ति को अथवा पंजीकृत जॉब वर्कर को ई वे बिल जेनरेट करना अनिवार्य होगा।
  • माल प्राप्‍त करने वाले व्‍यक्ति के लिये माल छुड़ाने अथवा माल की सुपुर्दगी लेने से मना करने करने की स्थिति में सूचित किये जाने की समय सीमा संबंधित ई वे बिल की वैधता की अवधि अथवा 72 घंटे में जो भी पहले हो, मान्‍य होती है।
  • यदि माल के सप्‍लायर का व्‍यवसायिक स्‍थल ट्रांसपोर्ट के मुख्‍य स्‍थान के बीच की दूरी 50 किलोमीटर से कम है, तो ई वे बिल पार्ट ‘बी’ भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें केवल ई वे बिल पार्ट ‘ए’ ही भरा जाएगा और Transporter ID देना अनिवार्य होगा।
  • यदि माल का परिवहन भारतीय रेलवे, शिप कार्गो, हवाई कार्गो के द्धारा किया जा रहा है, तो ई वे बिल को पंजीकृत भेजने वाला व्‍यवसायी अथवा पाने वाला व्‍यवसायी ही जेनरेट कर सकता है। इसे ट्रांसपोर्टर के द्धारा जेनरेट किया जाना संभव नहीं है।
  • भारतीय रेलवे, शिप कार्गो, हवाई कार्गो से भेजे जाने वाले माल को ट्रांसपोर्ट किये जाने के बाद भी माल का परिवहन शुरू हो जाने के बाद जेनरेट किया जा सकता है।
  • माल का सप्‍लायर, माल प्राप्‍त करने वाला तथा ट्रांसपोर्ट तीनों ही ई वे बिल नंबर को किसी दूसरे रजिस्‍टर्ड अथवा एनरोल्‍ड ट्रांसपोर्टर को को असाइन कर सकते हैं।

E Way Bill Portal Rules for Transporters In Hindi | ट्रांसपोर्टर के लिये जरूरी नियम

  • यदि ट्रांसपोर्टर के द्धारा भेजे जाने वाले प्रत्‍येक कंसाईनमेंट का मूल्‍य 50 हजार रूपये से कम है, तो ई वे बिल की कोई जरूरत नहीं होगी। फिर चाहे उस वाहन में मौजूद सभी माल को मिला कर कुल माल की कीमत 50 हजार रूपये से ज्‍यादा क्‍यों न हो।
  • रेलवे को छूट दी गई है कि व माल पाने को ई वे बिल प्रस्‍तुत किये बिना माल नहीं सौंपेंगी। उसे ई वे बिल जेनरेट करने और साथ रखने में छूट मिली हुई है। अपितु रेलवे को इनवॉयस या डिलीवरी चालान साथ में रखना होगा।
  • सभी Transporter Form GST EWB-02 में कंसौलीडेटेड ई वे बिल जेनरेट करने में सक्षम हैं।
  • यदि माल को विशेष परिस्थितियों में समय पर माल डिलीवर नहीं किया जा सका है, तो ट्रांसपोर्टर अथवा सप्‍लायर ई वे बिल की वैधता अवधि को बढ़ा सकते हैं।
  • यदि किसी राज्‍य में कर अधिकारी के द्धारा माल ले जाने वाले की जांच की गई हो तो पुन: उसी राज्‍य में दोबारा जांच नही की जा सकती है। लेकिन विशेष सूचना प्राप्‍त होने अथवा अलर्ट जारी होने की स्थिति में पुन: जांच संभव है।
  • यदि एक वाहन के द्धारा माल भेजा जा रहा है और फिर उसी माल को दूसरे वाहन में लोड किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्टर के द्धारा Form GST EWB-01 Part-B में वाहन का विवरण दिया जाना अनिवार्य है।
  • ई वे बिल का वैधता समय 100 किलोमीटर तक की दूरी के लिये मात्र 1 दिन है। लेकिन डाइमेंशन कार्गो के मामले मे यह दूरी 20 किलोमीटर है।
  • ट्रांसपोर्ट के लिये प्रत्‍येक 100 किलोमी‍टर या उसके बाद के हिस्‍से के लिये अतिरिक्‍त दिन होगा।
  • यदि दूरी 500 किलोमीटर है तो ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल के साथ माल पहुंचाने के लिये 5 दिन का समय मिलेगा।
  • ई वे बिल जेनरेट करने के बाद वैधता 1 एक दिन की होती है। मध्‍य रात्रि के बाद दूसरा दिन लग जाता है।

E Way Bill Portal के लिये जरूरी शर्तें

  • यदि आप माल की आवाजाही के लिये ई वे बिल जेनरेट करना चाहते हैं, तो आपका GST Portal पर पंजीकृत होना बहुत जरूरी है।
  • आप यदि खुद को इस पोर्टल पर रजिस्‍टर करना चाहते हैं। तो आप अपने जीएसटी नंबर के द्धारा यहां पंजीकृत कर सकते हैं। पंजीकृत करने के लिये आपको Ewaybillgst.gov.in पर जाना होगा।
  • साथ ही यदि आप इस पोर्टल पर पहले से ही पंजीकृत हैं और आपसे ई वे बिल बनाने में कोई गलती हुई है।
  • तो आप उसे सुधार सकते हैं, लेकिन इसके लिये आपको पुराना बिल रदद करना होगा और रदद किये गये बिल की जगह आप दूसरा बिल जेनरेट कर सकते हैं।

E Way Bill Portal Se Bill Generate Kaise Kare | Step By Step Information

यदि आप एक बिजनेसमैन हैं और आप अपने राज्‍य अथवा अंतर्राज्‍यीय स्‍तर पर माल भेजते अथवा मंगवाते हैं, तो आप आपको हर हाल में ई वे बिल जेनरेट करना ही होगा।

ई वे बिल न होने की स्थिति में माल की आवाजाही में बहुत व्‍यवधान होता है तथा माल पकड़े जाने की स्थिति में भारी दंड भी चुकाना पड़ता है।

यदि आप स्‍वयं ई वे बिल प्रणाली से जुड़ कर ई वे बिल जेनरेट करना चाहते हैं, तो आप यहां खुद को रजिस्‍टर कर सकते हैं।

आप जैसे ही ऊपर दिये गये लिंक पर क्लिक करेंगें तो आपको Registration पर जाकर उसमें दिखाई पड़ रहे E – Way Bill Registration, Enrolment for Transporters, E – Way Bill for Citizens नाम के तीन Option दिखाई पड़ेगें।

आपके लिये जो सुटेबल हो उस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। अगले स्‍टेप में आप यदि रहे E – Way Bill Registration पर क्लिक करते हैं।

तो आपके सामने एक पेज खुल कर आयेगा। जहां आपको E Way Bill Registration Form दिखाई पड़ेगा।

How to Generate E Way Bill In Hindi
Image Credit – E-WayBill System

यहां आपको अपना GSTIN नंबर Enter करके आगे बढ़ना होगा। अगले स्‍टेप में आपको जो फार्म दिखाई पड़े उसे ठीक प्रकार से भर कर सबमिट करने के बाद आप ई वे प्रणाली में रजिस्‍टर हो जाएंगें।

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