Bhamashah Rozgar Srijan Yojana Me Apply Kaise Kare

आप यह सभी जानना चाहते होंगें कि Bhamashah Rozgar Srijan Yojana क्‍या है? व इसकी मदत से हम किस प्रकार अपने लिये सरकारी मदत हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब आपको तनिक भी परेशान होने की जरूरत नही है। क्‍योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि Bhamashah Rozgar Srijan Yojana क्‍या है और इसमें आवेदन कैसे किया जा सकता है।

भामाशाह रोजगार सृजन योजना

Bhamashah Rozgar Srijan Yojana राजस्‍थान की बहुत ही लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। इस योजना के माध्‍यम से कोई भी बेरोजगार युवक अपना खुद का व्‍यवसाय शुरू कर सकता है।

यह राजस्‍थान सरकार की योजना है। इसलिये इसका लाभ राजस्‍थान के मूल निवासी ही ले सकते हैं। Bhamashah Rozgar Srijan Yojana लाभ रोजगार कार्यालय मे पंजीकृत बेरोजगार, महिलायें और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवक युवतियां को मिल सकता है।

यदि आप बेरोजगार हैं और खुद का कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो फिर बिना देर किये Bhamashah Rozgar Srijan Yojana में आवेदन करें और राजस्‍थान सरकार की ओर से 5 से 10 लाख रूपये तक का ऋण (Loan) प्राप्‍त करें।

इस योजना के तहत राजस्‍थान के बेरोजगार युवक यु‍वतियों को उनके प्रोजेक्‍ट के आधार 5-10 लाख रूपये तक का लोन मिल जाता है। साथ में Loan के रूप में मिलने वाली रकम के ऊपर 4 प्रतिशत का अनुदान भी हासिल होता है।

Bhamashah Rozgar Srijan Yojana Me Apply Kaise Kare

Bhamashah Rozgar Srijan Yojana Me Apply करना बहुत ही आसान है। लेकिन इस योजना में आवेदन करने से पहले आपको अपने काम से संबंधित कार्ययोजना और परियोजना बनानी होगी।

परियोजना बन जाने के बाद आप Bhamashah Rozgar Srijan Yojana में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिये आपको नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करने के बाद खुद को रजिस्‍टर करना होगा।

ऊपर दिये गए लिंक पर क्लिक करने के बाद आप राजस्‍थान सरकार की एकल साइन इन वेबसाइट पर पहुंच जाएंगें और सामने दिख रहे बॉक्‍स में आपको अपनी डिटेल भर कर साइन इन करना है। यदि आप पहले से साइन इन नहीं हैं, तो रजिस्‍टर करें।

रजिस्‍टर करने के लिये आपको यहां एक लॉग इन आईडी प्राप्‍त होगी। जिसकी सहायता से आप यहां आसानी से साइन इन कर पायेंगें।

इसके बाद आपको यहां BRSY लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है और दिये गये फार्म पर अपनी पूरी जानकारी भर कर सबमिट कर दीजिए।

Bhamashah Rozgar Srijan Yojana के दस्‍तावेज

Bhamashah Rozgar Srijan Yojana में आवेदन करने के लिये आपको कुछ जरूरी दस्‍तावेजों की जरूरत पड़ेगी। जिनके बारे में आपको क्रम से बताया जा रहा है।

1* आधार कार्ड और आधार नंबर Bhamashah Rozgar Srijan Yojana के लिये अनिवार्य है।

2* निवास प्रमाणपत्र, इस योजना का लाभ राजस्‍थान के मूल निवासी ही उठा सकते हैं।

3* आपके पास जन्‍म प्रमाणपत्र अथवा आयु प्रमाणपत्र होना जरूरी है।

4* आपके पास शैक्षणिक योग्‍यता संबंधी प्रमाणपत्र होना चाहिए।

5* PMMY का ऋण आवेदन पत्र/स्‍वीकृति पत्र।

6* जाति प्रमाण पत्र की कॉपी।

7* प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अथवा अनुभव प्रमाणपत्र की कॉपी।

8* परियोजना रिपोर्ट की फोटोकॉपी

9* रोजगार कार्यालय के पंजीयन की फोटोकॉपी।

10* सादा कागज पर लिखा हुआ वचन पत्र जो स्‍वप्रमाणित किया गया हो।

Bhamashah Rozgar Srijan Yojana के लिये पात्रता

Bhamashah Rozgar Srijan Yojana का यदि आप लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपका इस योजना के लिये पात्र होना बहुत ही आवश्‍यक है। अपात्र पाये जाने की स्थिति में आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

1* Bhamashah Rozgar Srijan Yojana में आवेदन करने के लिये आपकी आयु 18-50 के बीच होनी चाहिए।

2* आपका संबंध जिस परिवार से है, उस परिवार की कुल वार्षिक आय 6 लाख रूपये से ज्‍यादा नहीं होनी चाहिए।

3* आवेदनकर्ता का संबंध राजस्‍थान राज्‍य से होना चाहिए।

Bhamashah Rozgar Srijan Yojana के अंतर्गत आप इन कार्यों की परियोजनायें स्‍वीकृत नहीं होंगीं

यदि आप Bhamashah Rozgar Srijan Yojana के तहत Loan के लिये एप्‍लाई करने जा रहे हैं। तो आपको यह जानना भी जरूरी है। कि आप इस योजना के तहत किन कामों के लिये Loan मिल सकता है और कौन कौन से काम पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।

नीचे आपकी सुविधा के लिये कुछ कामों की सूची दी जा रही है, जिनके लिये किसी को भी लोन नहीं दिया जाता है। कृप्‍या ध्‍यान से पढ़ें।

1* Bhamashah Rozgar Srijan Yojana के तहत आप मांस की पैकेजिंग तथा मांस से बने उत्‍पादों का निर्मांण तथा विक्रय नहीं कर सकते हैं।

2* पशुपालन व डेयरी को छोड़ कर अन्‍य सभी कृषि कार्य इस योजना के लिये प्रतिबंधित हैं।

3* Bhamashah Rozgar Srijan Yojana के तहत तंबाकू का उत्‍पादन व बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है।

4* विस्‍फोटक पदार्थ (जिसमें आतिशबाजी भी) का उत्‍पादन व बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है।

5* मादक पदार्थो का निर्मांण व मादक पदार्थों से निर्मित प्रोडक्‍टस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित की गई है।

6* ऐसा कोई भी उत्‍पाद जो राज्‍य सरकार के द्धारा प्रतिबंधित किया गया है, उससे संबंधित परियोजना स्‍वीकृत नहीं की जाएगी।

7* 20 माइक्रोन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन का विनिर्मांण पूरी तरह प्रतिबंधित है।

8 * रिसाइकल किये गये प्‍लास्टिक से बने थैले व कंटेनर प्रतिबंधित हैं, यानि हर उस उत्‍पाद को Bhamashah Rozgar Srijan Yojana के तहत प्रतिबंधित किया गया है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है।

9* परिवहन संबंधी साधन जिनकी कीमत 7 लाख रूपये से अधिक हो, वह पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।

10* ऐसे काम जो भारत सरकार की ओर से प्रतिबंधित हैं, Bhamashah Rozgar Srijan Yojana के तहत नहीं किये जा सकते हैं।

Bhamashah Rozgar Srijan Yojana Loan की शर्तें

भामाशाह रोजगार सृजन योजना लोन की प्रमुख शर्तों के बारे में जानना बहुत आवश्‍यक है। अन्‍यथा उल्‍लघंन होने की दशा में आपके ऊपर कड़ी कार्रवाही भी संभव है।

1* Bhamashah Rozgar Srijan Yojana का लोन बैंक से मिलने के बाद उसी मद में खर्च किया जाएगा, जिस काम की परियोजना के लिये स्‍वीकृत हुआ है।

2* आपको ब्‍याज अनुदान सहायता उसी समय प्राप्‍त हो सकेगी, जब आप बैंक से मिले लोन के ब्‍याज का भुगतान समय से करेंगें।

3* यदि आपका ऋण खाता NPA में आने के बाद फिर से आपके द्धारा काम शुरू किया जाता है तो जितने दिन आपके उद्धोग का ऋण खाता NPA में रहा है, उतने दिन का ब्‍याज अनुदान सामान्‍य दर पर मिलेगा।

Bhamashah Rozgar Srijan Yojana Loan limit

यदि आप Bhamashah Rozgar Srijan Yojana के तहत लोन लेना चाहते हैं, तो यह जानना बहुत जरूरी है, कि किन व्‍यक्तियों को इस योजना के लिये कितना ऋण देय है।

इस योजना के तहत मिलने वाले ऋण की राशि आवेदनकर्ता की श्रेणीं पर आधारित है। इसलिये एक नजर उन श्रेणियों पर भी डालें।

1* यदि आप पंजीकृत बेरोजगार हैं, तो आपको सेवा, व्‍यापार एवं उद्धोग क्षेत्र के लिये आपको 5 लाख रूपये तक Loan मिल सकेगा। सिर्फ 4% ब्‍याज पर।

साथ ही पंजीकृत बेरोजगारों को उद्धोग क्षेत्र की ईकाई के लिये 5,00,001 रूपये से लेकर 10,00,000 रूपये तक का लोन हासिल होगा।

2* यदि कोई महिला Bhamashah Rozgar Srijan Yojana के तहत लोन लेना चाहती है, तो उसे सेवा, व्‍यापार के लिये 2 लाख रूपये तक का लोन हासिल होगा। इस योजना के तहत महिलायें उद्धोग श्रेणीं की पात्र नहीं हैं।

3* शिक्षित पंजीकृत बेरोजगार महिला को सेवा तथा व्‍यापार के लिये 5 लाख रूपये तक की राशि लोन के रूप में प्राप्‍त होगी। तथा उद्धोग श्रेणीं में पंजीकृत बेरोजगार महिला को 5 लाख 1 रूपये से लेकर 10 लाख रूपये तक का Loan स्‍वीकृत हो सकता है।

4* अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक विकलांग व्‍यक्तियों को सेवा व व्‍यापार क्षेत्र के लिये 5 लाख रूपये का लोन देय है। वहीं Bhamashah Rozgar Srijan Yojana तहत उद्धोग श्रेणी में 5 लाख 1 रूपये से लेकर 10 लाख रूपये तक का लोन मिलेगा। इन सभी श्रेणीं के लोगों को केवल 4% ब्‍याज ही लोन पर देय होगा।

Image Courtesy : साभार : “PRAGATIVADI” and Pixabay free Images

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This post was last modified on October 27, 2018

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