उत्तर प्रदेश सरकार के द्धारा प्रदेश के किसानों के लिये Mukhymantri Kisan Evm Sarvahit Bima Yojana चलाई जा रही है।
यह योजना 14 सितंबर 2017 से 13 सितंबर 2018 तक प्रभावी है। इस बीमा योजना का लाभ प्रदेश के किसान बड़े पैमाने पर उठा रहे हैं।
प्रदेश सरकार Mukhymantri Kisan Evm Sarvahit Bima Yojana के माध्यम से प्रदेश के कमजोर वर्ग को मजबूती प्रदान करने का काम कर रही है।
इस योजना के तहत किसानों और गरीब तबके के लोगों को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है।
Kisan Evm Sarvahit Bima Yojana Uttar Pradesh की वजह से किसी दुर्घटना में किसान के घायल होने की दशा में फ्री इलाज चुनिंदा अस्पतालों में उपलब्ध कराया जा रहा है।
यह एक Accident Insurance Scheme है। ऐसे किसान जिनकी वार्षिक आय 75 हजार रूपये तक है, वह इस बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना संबंधित बीमा कंपनियों के द्धारा चलाई जा रही है। दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्धारा इस योजना को चलाया जा रहा है।
इस योजना का लाभ लेने के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर ही फार्म भर कर देना होगा। अधिक जानकारी के लिये जिला स्तर पर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त / राजस्व) एवं जनपदीय कार्यालयाध्क्ष राष्ट्रीय बचत से संपर्क किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री किसान एंव सर्वहित बीमा योजना के तहत पात्र मुखिया के स्वयं अथवा परिवार के सभी सदस्यों के दुर्घटना ग्रस्त होने की दशा में 2 लाख 50 हजार रूपये तक का मुफत इलाज कराया जाता है।
आवश्यक्ता पड़ने पर 1 लाख रूपये तक की कीमत के कृत्रिम अंग लगाए जाने की भी व्यवस्था यूपी सर्वहित बीमा योजना के तहत की गई है।
यदि किसान अथवा पात्र मुखिया की किसी अन्य प्रदेश में दुर्घटना वश मृत्यु हुई है, या फिर दिव्यांगता प्राप्त हुई है, तो भी उसका इलाज इस बीमा योजना के तहत कराया जाएगा तथा अपेक्षित क्लेम भी दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत पात्र व्यक्तियों का इलाज प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में कराया जाएगा। तथा 30 बेड से अधिक के एम्पैनेल्ड प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री इलाज की व्यवस्था है।
बीमित व्यक्ति के परिवार के सदस्यों की दुर्घटना होने पर तुरंत नजदीक के कम से कम 10 बेड क्षमता वाले अस्पताल में 25000 रूपये तक का प्राथमिक इलाज कराये जाने की सुविधा है। जिसकी प्रतिपूर्ति बीमा कंपनी के द्धारा की जाती है।
टोल फ्री नंबर – 18001210233
यदि बीमा कंपनी किसी कारण वश आपका दावा निरस्त कर क्लेम देने से इंकार करती है, और आप बीमा कंपनी की बात से सहमत व संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपनी अपील अपने जिले के जिलाधिकारी के समक्ष लिखित रूप से दे सकते हैं।
जिस पर जिलाधिकारी महोदय स्व विवेक से संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही करते हैं। साथ ही आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करते भी मदत पा सकते हैं।
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This post was last modified on October 27, 2018
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