Pannadhay Jivan Amrit Yojana form Kaise Jma kare – Janshree Bima Yojana

राजस्‍थान में गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजार रहे, लोगों के लिये Pannadhay Jivan Amrit Yojana चलाई जा रही है। यह Aam Aadmi Bima Yojana के नाम से भी जाना जाता है।

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना राजस्थान

इससे पहले राजस्‍थान में राज्‍य के गरीब लोगों के लिये Janshree Bima Yojana चलाई जा रही थी। लेकिन जब Pannadhay Jivan Amrit Yojana अस्तित्‍व में आई जो जनश्री बीमा योजना समाप्‍त हो गई।

इसी प्रकार राज्‍य में पहले Rastriya Parivar Labh Yojana चल रही थी। जिसे Pannadhay Jivan Amrit Yojana लागू होने के बाद बंद कर दिया गया है।

Pannadhay Jivan Amrit Yojana क्‍या है

पन्‍नाधाय जीवन अमृत योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के मकसद से चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ प्रदेश के BPL राशनकार्ड धारी लोगों को तथा Aastha Card रखने वाले लोगों को मिलता है।

Pannadhay Jivan Amrit Yojana / Janshree Bima Yojana के अंतर्गत यदि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार के मुखिया की या फिर कमाने वाले व्‍यक्ति की मृत्‍यू हो जाती है, या फिर स्‍थायी / आंशिक अपंगता जैसी स्थिति पैदा होती है, तो उस परिवार को निशुल्‍क जीवन बीमा योजना तथा 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक की छात्र छात्राओं को Scholarship प्रदान की जाती है।

Pannadhay Jivan Amrit Yojana / Janshree Bima Yojana के लिये पात्रता

  • परिवार के मुखिया के पास BPL अथवा Aastha Card होना जरूरी है।
  • इस योजना के अंतर्गत बीमा परिवार के मुखिया का किया जाएगा।
  • परिवार के मुखिया की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए।

Pannadhay Jivan Amrit Yojana से मिलने वाली सरकारी सहायता

  • Pannadhay Jivan Amrit Yojana के तहत सामान्‍य मृत्‍यु होने की दशा में 30,000 हजार रूपये दिये जाते हैं।
  • यदि बीमित परिवार के मुखिया की मृत्‍यु किसी दुर्घटना में होती है, तो उसके परिवार को 75,000 रूपये प्रदान किये जाते हैं।
  • परिवार की मुखिया की स्‍थायी अथवा पूर्णं अपंगता / विकलांगता की स्थिति में भी 75,000 रूपये प्रदान किये जाते हैं।
  • दोनों आंखें खो देने पर 75,000 रूपये मिलते हैं।
  • यादि 2 हाथ/पैर खराब हो गए हैं, तो भी 75,000 रूपये की धनराशि मिलती है।
  • एक आंख अथवा एक हाथ व एक पैर क्षतिग्रस्‍त हो जाने पर भी 37,500 रूपये की धनराशि देय है।
Pannadhay Jivan Amrit Yojana के तहत Scholarship का लाभ

पन्‍नाधाय जीवन अमृत योजना के तहत परिवार के मुखिया के बच्‍चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। यह छात्रवृत्ति 100 रूपये महीने की दर से 4 साल तक उपलब्‍ध कराई जाती है।

Pannadhay Jivan Amrit Yojana Scholarship के लिये पात्रता
  • पन्‍नाधाय जीवन अमृत योजना के तहत उन्‍हीं बच्‍चों को Scholarship प्रदान की जाती है, जिनके परिवार के मुखिया इस योजना के तहत बीमित व्‍यक्ति होते हैं।
  • यह छात्रवृत्ति परिवार के केवल 2 बच्‍चों को ही प्रदान की जाती है।
  • यह छात्रवृत्ति 9वीं, 10वीं, 11वीं तथा 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्‍चों को मिलती है।
  • यदि छात्रवृत्ति मिलने के दौरान बच्‍चा किसी कक्षा में फेल हो जाता है, तो उसे छात्रवृत्ति मिलना बंद हो जाती है।

Pannadhay Jivan Amrit Scholarship Me Awedan Kaise Kare

राजस्‍थान के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में रहने रहने वाले बीमित परिवार के मुखिया के बच्‍चों की छात्रवृत्ति के लिये Awedan Patra स्‍कूलों के माध्‍यम से पूर्णं कराये जाएंगें।

जिसके बाद भरे हुए Pannadhay Jivan Amrit Scholarship Form संबंधित क्षेत्रों के ग्राम सेवक / विकास अधिकारी / नगर निकाय के माध्‍यम से Jeevan Bima Nigam कार्यालय में पहुंचाये जाते हैं।

जिसके बाद भारतीय जीवन बीमा निगम स्‍वीकृत बच्‍चों को छात्रवृत्ति का भुगतान करना शुरू कर देता है। यह छात्रवृत्ति पंचायत समिति तथा नगर निकाय के माध्‍यम से बच्‍चों के बैंक खाते में ट्रांसफर होती है।

Pannadhay Jivan Amrit Yojana form Kaise Jma kare

Pannadhay Jivan Amrit Yojana form Online स‍बमिट करने की कोई सुविधा उपलब्‍ध नहीं है। इस योजना का लाभ उठाने के लिये आपको ई मित्र के माध्‍यम से आवेदन करना होगा। या फिर इस योजना में ऑफलाइन फार्म भर कर सामाजिक न्‍याय व अधिकारिता विभाग में जमा करें।

Pannadhay Jivan Amrit Yojana का Claim Kaise लेना चाहिए

पन्‍नाधाय जीवन अमृत योजना के तहत परिवार के मुखिया की मृत्‍यु / अपंगता की स्थिति में उसकी पत्‍नी/पति को दावेदार माना जाता है।

यदि उनके भी न होने पर जो सबसे बड़ी संतान परिवार कार्ड में अंकित होती है, वह इस क्‍लेम की हकदार मानी जाती है।

यदि परिवार के मुखिया की मृत्‍यु / अपंगता / दुर्घटना आदि हो जाती है, तो Pannadhay Jivan Amrit Yojana / Janshree Bima Yojana का Claim पाने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सेवक / विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका, नगर परिषद तथा नगर निगमों में संपर्क करना होगा।

नगर निकायों में अधिशासी अधिकारी, आयुक्‍त या मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी आपको बीमा क्‍लेम दिलाने में आपकी पूरी सहायता करेंगें।

अधिक जानकारी के लिये सामाजिक न्‍याय व अधिकारिता विभाग तथा भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है।

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This post was last modified on October 27, 2018

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