Agricultural Product Processing Unit | Agricultural Product Processing pdf | Agricultural Product Processing and Storage in UP | Agricultural Product Processing Yojana | कृषि उत्पाद प्रसंस्करण योजना उत्तरप्रदेश |
उत्तरप्रदेश में कृषि उत्पादों को लंबे समय तक टिकाऊ और सुरक्षित बनाये रखने के लिये सरकार के द्धारा 1 योजना शुरू की गयी है।
इस योजना का नाम कृषि उत्पाद प्रसंस्करण योजना यानि Agricultural Product Processing Yojana है। इस योजना के तहत उत्तरप्रदेश सरकार प्रदेश की कुछ चुनिंदा मंडी स्थलों पर खाद्धान्न प्रसंस्करण ईकाइयों की स्थापना के लिये भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
इन चयनित मंडी स्थलों में Agricultural Product Processing Unit लग जाने के बाद, खाद्धान को लंबें समय तक सुरक्षित और भंडारण के योग्य बनाया जा सकेगा।
कृषि उत्पाद प्रसंस्करण योजना उत्तरप्रदेश के तहत Agricultural Product Processing Unit लगाने के इच्छुक व्यक्तियों को ईकाई की स्थापना के लिये अधिकतम 1000 वर्ग मीटर (2.5 एकड़) तक भूमि ही दी जाएगी।
जिसका किराया संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्धारा तय किये गये वाणिज्यक सर्किल रेट के डेढ़ गुना से आगणित होगा।
साथ ही किराया 30 वर्षों में सालाना रूप से विभाजित धनराशि के बराबर होगा।
चयनित मंडी स्थलों में कृषि उत्पाद प्रसंस्करण ईकाइयों की स्थापना के बाद इन Units में प्रयोग होने वाली कृषि उत्पाद का 80 प्रतिशत भाग सीधे किसानों से ही खरीदा जाना अनिवार्य होगा।
खाद्धान्न प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना के लिये आवेदन करने वाले व्यक्तियों में से पात्र आवेदकों का चयन राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति के द्धारा किया जाएगा।
योजना के तहत आवेदको का चयन ‘पहले आओ पाओ’ यानि First Come and First Serve के आधार पर ही किया जाएगा।
Agricultural Product Processing ईकाई लगाने के इच्छुक व्यक्ति को मंडी परिसर में ही भूमि दी जाएगी। जिससे कृषि उत्पादों तक ईकाई की पहुंच आसान होगी।
किसानों को अपनी उपज 1 ही स्थान पर मनचाहे विकल्प के अनुसार बेंचने की सुविधा मिल जाएगी।
कृषि उत्पाद प्रसंस्करण योजना उत्तर प्रदेश के तहत लगने वाली Agricultural Product Processing Unit के लिये 5 करोड़ या उससे ज्यादा कीमत प्लांट तथा Machines के लिये मंडी शुल्क में 5 सालों के लिये देय छूट भी दी जाएगी।
यदि आप ऊपर दिये गये चयनित जिलों में से किसी 1 में कृषि उत्पाद प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना करके लाभ कमाना चाहते हैं।
तो आपको सबसे पहले इस योजना से संबंधित Agricultural Product Processing pdf दस्तावेज को ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा।
अधिक जानकारी के लिये आप upmandiparishad.upsdc.gov.in पर जा सकते हैं। लेकिन इस वेबसाइट पर अभी इस योजना के बारे में अभी किसी प्रकार का कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं किया गया है।
लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई बार योजनाओं से संबंधित दस्तावेजों को आधिकारिक वेबसाइट पर समय से अपलोड न करना भी सरकारी पॉलिसी का 1 हिस्सा होता है।
कहने का मतलब यह है कि यह योजना पूरी तरह पारदर्शी नहीं है। शायद विभिन्न जिलों में स्थापित होने वाली Agricultural Product Processing Unit का चयन बंद कमरे में ही किया जाएगा।
इसलिये मेरी आप सभी को सलाह है कि आप उ.प्र. मंडी परिषद के कार्यालय में जाकर अथवा मंडी सचिव कार्यालय में मौजूद अधिकारियों से इस योजना से संबंधित गाइडलाइन तथा फार्म की मांग करें।
फार्म मिल जाने के बाद आप उसे भलि भांति भरें और फिर जरूरी दस्तावेजों को संलंग्न कर के मंडी परिषद कार्यालय में जमा कर दें। यदि आप पात्र पाये जाते हैं, तो आपको कृषि उत्पाद प्रसंस्करण ईकाई लगाने की मंजूरी मिल जाएगी।
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