Makka Mulya Samarthan Yojana UP Ka Labh Kaise Paye | मक्का मूल्य समर्थन योजना यूपी

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उत्‍तर प्रदेश में सरकार के द्धारा 2018 – 2019 के लिये Makka Kharid के लिये Mulya Samarthan Yojana की विधिवत घोषणा कर दी है।

इस योजना के अंतर्गत उत्‍तर प्रदेश के किसान सरकारी दर पर मक्‍का की फसल को सीधे खाद्ध विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in की सहायता से बेंच पाएंगे।

मक्‍का खरीद मूल्‍य समर्थन योजना उत्‍तरप्रदेश का लाभ उन किसानों को मिलेगा, जो पहले से ही खाद्ध विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत हैं।

आपकी जानकारी के लिये यह बताना आवश्‍यक है, कि उत्‍तर प्रदेश सरकार ने किसानों से मक्‍का  की फसल की खरीद के लिये 2018 -2019 के लिये 1700 रूपये प्रति कुंतल का मूल्‍य निर्धारित किया है।

प्रदेश के जो किसान 1700 रूपये प्रति कुंतल का लाभ पाना चाहते हैं, उन्‍हें अपनी मक्‍का खाद्ध विभाग को सीधे तौर पर बेंचनी चाहिए।

Makka Mulya Samarthan Yojana UP 2018-19 के तहत किसान मक्‍का कैसे बेंचे

Makka Mulya Samarthan Yojana UP Ka Labh Kaise Paye Full Detail in Hindi
मूल्य समर्थन योजना यूपी

मक्‍का खरीद मूल्‍य समर्थन योजना यूपी में वही किसान खाद्ध विभाग को अपनी फसल बेंच पाएंगें जो Portal पर पंजीकृत हैं। इसलिये आप पहले अपना पंजीकरण अवश्‍य करा लें।

जो किसान पहले से पंजीकृत हैं, उनकी पहचान खाद्ध विभाग अपने पोर्टल के जरिये जोतबही, फोटोयुक्‍त पहचान पत्र, आधार कार्ड नंबर अथवा कम्‍प्‍यूटाइज्‍ड खतौनी के जरिये कर लेगा और मक्‍का को भी खरीद लेगा।

जिसके बाद उत्‍तर प्रदेश के किसान भाइयों को खाद्ध विभाग के केंद्र प्रभारी के द्धारा मक्‍का के मूल्‍य का भुगतान DBT के माध्‍यम से सीधे उनके Bank Account में RTGS के माध्‍यम से भेज दिया जाएगा।

Makka Mulya Samarthan Yojana UP 2018-19 के लिये निर्धारित किये गये मानक

  • क्रय एजेंसी के द्धारा खरीदे जाने वाली मक्‍का में विजातीय पदार्थों की अधिकतम सीमा 1.0% अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • मक्‍का में अन्‍य खाद्ध पदार्थ की मात्रा 2.0% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • बेंची जा रही मक्‍का में नमी की मात्र की अधिकतम सीमा 14.0% निर्धारित की गयी है।
  • फसल में टूटे फूटे अथवा क्षतिग्रस्‍त दानों की अधिकतम सीमा 1.5% निर्धारित की गयी है।
  • मक्‍का में सिकुड़े एवं अपरिपक्‍व, अविकसित दानों की संख्‍या 3.0% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • वहीं घुने हुए दानों की संख्‍या 1.0% मानक के अनुरूप मानी गयी है।
  • किंचित क्षतिग्रस्‍त तथा डिस्‍कलर्ड एवं अन्‍य कारक 4.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

UP Makka Mulya Samarthan Yojana के तहत इन 20 जिलों में सरकारी खरीद की जाएगी

बुलंदशहर, श्रावस्‍ती, बदायूं, ललितपुर, हरदोई, बलिया, उन्‍नाव, जौनपुर, कानपुर नगर, मैनपुरी, गोंडा, फिरोजाबाद, फरूखाबाद, अलीगढ़, बहराइच, कन्‍नौज, इटावा, कानपुर देहात, एटा तथा कासगंज।

उत्‍तर प्रदेश में Makka Ki Sarkari Kharid 2018-19 के लिये कुछ जरूरी नियम

  • किसान भाई अपनी फसल को अच्‍छी तरह सुखा कर ही खाद्ध विभाग के क्रय एजेंसी के पास लेकर जायें।
  • क्रय केंद्र पर फसल बेंचनें के लिये जाएं तो अपने साथ, जोतबही, कम्‍प्‍यूटराइज्‍ड खतौनी, आधार कार्ड अथवा फोटो युक्‍त पहचान पत्र जरूर ले जायें। ताकि आपकी पहचान संभव हो सके।
  • मक्‍का खरीद केंद्र पर उतराई तथा छनाई पर आने वाला व्‍यय किसान के द्धारा ही वहन किया जाएगा।
  • उतराई तथा छनाई पर आने वाला व्‍यय 20 रूपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है।
  • इस व्‍यय को क्रय केंद्र के द्धारा RTGS भुगतान के समय काट कर Bank Account में भेजा जाएगा।
  • मक्‍का की खरीद चयनित किये गये 20 जिलों में 15-01-2019 तक ही की जाएगी।
  • खाद्ध विभाग के खरीद केंद्रों के द्धारा मक्‍का की सरकारी खरीद का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक तय किया गया है। इससे पहले और बाद में किसी प्रकार की कोई खरीद संभव नहीं होगी।
  • मक्‍का की खरीद रविवार तथा राजपत्रित अवकाश के दौरान किसी भी हाल में नहीं होगी। इसलिये इस बात का जरूर ध्‍यान रखें।

Makka Mulya Samarthan Yojana के तहत शिकायत कैसे दर्ज करें

यदि आपको अपनी फसल बेंचनें में किसी प्रकार की कोई दिक्‍कत हो रही है, तो आप इसकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।

यह शिकायत सचिव / सभापति मंडी समिति, जिला खाद्ध विपणन अधिकारी, उपजिलाधिकारी अथवा निदेशक मंडी परिषद को लिखित रूप से की जा सकती है।

खाद्ध नियंत्रक कक्ष के फोन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है – 0522 – 2288906

मंडी परिषद के फोन नंबर पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं – 0522 – 2720383 तथा 0522 – 2720405

इसके अलावा टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है – 18001800150

Last Date of Makka Mulya Samarthan Yojana | यूपी मक्‍का खरीद की अंतिम तिथि

ध्‍यान रहे कि उत्‍तर प्रदेश में मक्‍का की सरकारी खरीद पंजीकृत किसानों से केवल 15 जनवरी 2019 तक ही की जाएगी। इसलिये इस तिथि से पूर्व ही अपनी फसल को क्रय एजेंसी के पास ले जा कर बेंच दें।

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