उत्‍तरप्रदेश योजना

Awas Sahayata Yojana Uttar Pradesh Me Avedan Kaise Kare | श्रमिक आवास योजना

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श्रमिक आवास सहायता योजना

उत्‍तर प्रदेश में पिछले कई साल से श्रमिकों को आवास देने के लिये श्रम विभाग के द्धारा Awas Sahayata Yojana योजना चलाई जा रही है।

इस योजना को कुछ समय के लिये बंद भी कर दिया गया था। लेकिन योजना के बंद होने से श्रमिकों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए, उत्‍तर प्रदेश सरकार ने इसे फिर से शुरू कर दिया है।

इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक को अपने आवास के लिये अधिकतम 1,50000 की धनराशि बतौर सहायता दी जाती है।

पहले Awas Sahayata Yojana का लाभ 3 साल पुराने श्रमिकों को ही मिलता था। लेकिन अब नई व्‍यवस्‍था के तहत श्रमिकों के पंजीकरण की अवधि की पात्रता 3 साल से घटा कर महज 1 साल कर दी गयी है।

आपकी जानकारी के लिये यह बताना जरूरी है कि पूरे उत्‍तर प्रदेश में 60000 से अधिक पंजीकृत श्रमिक हैं। जिन्‍हें इस योजना का लाभ मिल रहा है।

Awas Sahayata Yojana Uttar Pradesh के उद्देश्य

  • बीपीएल श्रेणी के श्रमिकों को अपना खुद का आवास उपलब्‍ध कराना।
  • गरीब श्रमिकों को आकर्षक योजनाओं का लाभ उठाने के लिये श्रम विभाग में पंजीकरण कराने के लिये प्रोत्‍साहित करना।
  • पंजीकृत कर्मकार / श्रमिकों को आवासीय योजना का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिलाना।

Awas Sahayata Yojana UP के लिये जरूरी पात्रता

  • ऐसे श्रमिक जिनके पास खुद का पक्‍का मकान नहीं है, वह इस योजना के पात्र माने जाएंगें।
  • ऐसा पंजीकृत श्रमिक जो पिछले वर्ष पंजीकृत हुआ हो और नियमित रूप से अपना अंशदान श्रम विभाग में जमा करता हो, पात्र माना जाता है।
  • यदि श्रमिक ने केंद्र व राज्‍य सरकार के द्धारा संचालित किसी भी अन्‍य आवास योजना का लाभ नहीं लिया है, वह इस योजना का पात्र माना जाएगा।
  • श्रमिक का उत्‍तरप्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है।
  • इस योजना का लाभ उन्‍हीं श्रमिकों को मिलता है, जिनके पास खुद की अथवा परिवार की भूमि होती है।

Sharm Vibhag Awas Yojana के कुछ नियम

  • Awas Sahayata Yojana के अंतर्गत परिवार को 1 ईकाई माना जाता है।
  • यदि श्रम विभाग में पति व पत्‍नी दोनों ही पंजीकृत श्रमिक हैं, तो आवास योजना में वरीयता पत्‍नी को प्राप्‍त होगी।
  • कोई भी श्रमिक अपने जीवन में केवल 1 ही बार इस योजना का लाभ उठा सकता है।
  • जिन श्रमिकों का कार्य स्‍थल व निवास 1 ही जिले में है, उन्‍हें चयन में प्राथमिकता दी जाती है।
  • श्रमिक का गत वर्ष पंजीकृत होना आवश्‍यक है।

Sharm Vibhag Awas Sahayata Yojana के लिये जरूरी दस्‍तावेज

  • आधार कार्ड
  • श्रमिक पंजीकरण कार्ड
  • बीपीएल राशनकार्ड की छाया प्रति
  • बैंक पासबुक की छाया प्रति
  • मोबाइल नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र
  • भूमि के मालिकाना हक की प्रमाणित प्रति
  • शपथ पत्र

Awas Yojana Uttar Pradesh के लाभ

  • गरीब निर्मांण श्रमिकों को आवास बनाने के लिये आर्थिक सहायता सरकार की ओर से प्राप्‍त होती है।
  • श्रमिक बैंकों से कर्ज लेने के बजाए सरकारी मदत से ही अपने लिये घर का निर्मांण कर पाते हैं।
  • गरीब श्रमिकों को पक्‍का घर हासिल करने में आसानी होती है।
  • श्रमिकों को कच्‍चे व असुरक्षित घरों से छुटकारा मिलता है।

UP Awas Yojana का हितलाभ

  • इस योजना के तहत 100000 रूपये का हितलाभ दिया जाता है।
  • यह हितलाभ 2 किस्‍तों में प्रदान किया जाता है।
  • परंतु घर की मरम्‍मत के लिये 1,50000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • श्रमिक दोनो हितलाभ एक साथ हासिल नहीं कर सकते हैं।

Awas Sahayata Yojana Uttar Pradesh Me Avedan Kaise Kare | श्रमिक आवास सहायता योजना

Awas Sahayata Yojana Uttar Pradesh Me Avedan करने का तरीका बहुत ही आसान है। इस योजना में आवेदन करने के लिये आप अपने जिले के श्रम विभाग में जाकर Awas Sahayata Yojana Form 2018 प्राप्‍त कर सकते हैं।

फार्म को अच्‍छी तरह भर लेने के बाद आपको उसमें सभी दस्‍तावेजों को संलग्‍न करना है और उन्‍हें स्‍वप्रमाणित भी करना है।

इसके बाद आप उस फार्म को सभी संलग्‍न दस्‍तावेजों के साथ श्रम विभाग में जमा करना है। फार्म जमा करते ही, जांच प्रक्रिया शुरू हो जाती है और पात्र पाये जाने पर उत्‍तर प्रदेश श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत लाभार्थी के बैंक खाते में सहायता धनराशि ट्रांसफर कर दी जाती है।

उत्‍तर प्रदेश के श्रम विभाग की यह बहुत ही अच्‍छी योजना है। इसलिये प्रदेश के सभी श्रमिकों को अपना पंजीकण श्रम विभाग में जरूर कराना चाहिए तथा विभाग के द्धारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ भी उठाना चाहिए।

तो दोस्‍तों यह थी मेरी आज की पोस्‍ट। आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर अवगत करायें। आपके बहुमूल्‍य विचारों की हमे प्रतीक्षा रहेगी।

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Image Credit – Pixabay and Developed by Kanafusi

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