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उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के द्धारा किसानों के लिये एक बहुत ही अच्छी योजना का संचालन किया जा रहा है। जिसका नाम Solar Pump Yojana Uttar Pradesh है।
उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हमेशा बिजली संकट बना रहता है, वहां किसानों को इस योजना का लाभ जरूर उठाना चाहिए। इस योजना की शुरूआत 2013-14 में हुई थी।
कृषि के लिये सबसे जरूरी होता है कि किसानों को उनके खेतों मे बोई गयी फसल को पर्याप्त और समय पर पानी मिल सके। लेकिन बिजली संकट के चलते किसानों को खेतों में पानी लगाने के लिये पानी नहीं मिल पाता है।
इसी बात को मददेनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्धारा Solar Pump Yojana चलाई जा रही है। यह पंप पूरी तरह सौर ऊर्जा के द्धारा संचालित होते हैं।
इसलिये बिजली होने व न होने से किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसान जब चाहें तब अपने खेतों में जरूरत पड़ने पर पानी लगा सकते हैं।
Solar Pump Yojana Uttar Pradesh का दायरा
उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने 2016 में हुई कैबिनेट की बैठक में सोलर पंप योजना को मंजूरी दी थी। सरकार की मंशा है कि प्रदेश के 10 हजार गांवों को सोलर पंप योजना के तहत लाया जाये।
सब से पहले सरकार 10 हजार गांवों में किसानों को सोलर पंप लगाने के लिये सब्सिडी प्रदान करेगी। एक सरकारी घोषणा के मुताबिक 2 से 3 हार्स पावर के सोलर पंपों पर 70 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है।
तथा 5 हार्स पावर के Solar Pump पर सब्सिडी 40 प्रतिशत दी जा रही है। किसानों को सोलर पंप योजना बहुत पसंद आ रही है और वह लगातार इस योजना में आवेदन कर रहे हैं।
UP Solar Pump Yojana के लाभ
- सोलर पंप योजना के तहत सरकारी एजेंसी के द्धारा बोरिंग करा कर पंप लगाये जाते हैं।
- सोलर पंप लगने से खेतों में खड़ी फसल को समय पर पानी मिल जाता है।
- सोलर पंप योजना के कारण गांवों में बिजली संकट से भी निजात मिलती है। किसान इससे एलईडी लाइट आदि भी जला सकते हैं।
- इस योजना के तहत बिना बिजली कनेक्शन के 24 घंटे बिजली सुलभ हो जाती है।
Solar Pump Yojana के उद्देश्य
- एक भरोसेमंद और रूकावट रहित सिंचाई के साधन की व्यवस्था करना।
- सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप के जरिये पर्यावरण की सुरक्षा करना।
- सोलर पंप लगा कर सिंचाई की लागत को कम कर के किसानों को फाएदा पहुंचाना।
- कोयला / डीजल / पेट्रोल के बजाए रूकावट रहित सौर ऊर्जा के उपयोग के लिये लोगों को प्रोत्साहित करना।
Uttar Pradesh Solar Pump Yojana के तहत कितने प्रकार के पंप दिये जाते हैं
- 1800 वाट 2 हार्स पावर सरफेस सोलर पंप
- 3000 वाट 3 हार्स पावर समरसेबुल सोलर पंप AC/DC
- 4800 वाट 5 हार्स पावर समरसेबुल सोलर पंप, AC
इन पंपों को 10 मीटर से 70 मीटर की गहराई पर मौजूद जलस्तर वाली भूमि पर लगाया जाता है। जहां यह सफलता पूर्वक काम करते हैं।
Solar Pump Subsidy up में कितनी मिलती है
DC सोलर पंप जिनकी क्षमता 2 हार्स पावर तक है, उन पर किसानों को 43200 रूपये की सब्सिडी मिलती है।
DC सोलर पंप जिनकी क्षमता 2 हार्स पावर से ज्यादा है। उन पर किसानों को 40500 रूपये की सब्सिडी मिलती है।
AC सोलर पंप जिनकी क्षमता 2 हार्स पावर तक है, उन पर सब्सिडी 37800 रूपये दी जाती है।
AC सोलर पर जिनकी क्षमता 2 हार्स पावर से अधिक है, उन किसानों को 32400 रूपये की सब्सिडी दी जाती है।
Solar Pump Scheme यूपी के लिये जरूरी पात्रता
- लघु एवं सीमांत किसान 2 हार्स पावर का सरफेस सोलर पंप तथा 3 हार्स पावर का समरसेबुल पंप पाने के पात्र होंगें।
- बड़े किसान 5 हार्स पावर का समरसेबुल पंप के लिये पात्र माने जाएंगें।
- ऐसे किसान जिनके पास सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था नहीं हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पात्र व्यक्ति माना जाएगा।
- यदि सोलर पंप योजना के लिये पर्याप्त संख्या में लघु एंव सीमांत किसान आवेदन नहीं करते हैं, तो उनकी जगह अन्य किसानों को पात्र माना जा सकता है।
- यह योजना ‘पहले आओ – पहले पाओ’ के आधार पर काम करती है। इसलिये जो पहले आवेदन करेगा वही पात्र माना जाएगा।
Solar Pump Yojana Uttar Pradesh के लिये जरूरी दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता संख्या सहित बैंक पासबुक की छाया प्रति
- खतौनी की नकल
- पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड
Solar Pump Yojana Uttar Pradesh Me Avedan kaise Kare | सोलर पंप योजना उत्तरप्रदेश
सोलर पंप योजना उत्तर प्रदेश में आवेदन करने का सही तरीका क्या है? आइये विस्तार से जानते हैं।
सोलर पंप योजना में आवेदन Offline Mode में ही किया जा सकता है। इस योजना के लिये अभी तक Online आवेदन करने की सुविधा कहीं भी मौजूद नहीं है। इसलिये आप ऑनलाइन आवेदन करने के चक्कर में न पड़ें।
यह योजना उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग व नेडा द्धारा संचालित है। इसलिये आप सब से पहले नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में जाएं और इस योजना के बाबत पूछताछ करें।
इस योजना का संचालन पहले से चयनित जिलों में हो रहा है। इसलिये यदि आपका जिला इस योजना के लिये चयनित है, तो आप कृषि विभाग के कार्यालय से Solar Pump Yojana Form लें और फिर उसे भर कर सभी जरूरी दस्तावेजों को संलंग्न कर के विभाग में जमा कर दें।
जिसके बाद आपके द्धारा जमा किये गये फार्म की जांच की जाएगी और यदि आपका आवेदन जांच में सही पाया जाता है, तो आपको सोलर पंप दे दिया जाएगा।
Solar Pump Yojana Uttar Pradesh में लाभार्थी चयन प्रक्रिया को समझें
- आवेदन पत्र जमा करने के बाद पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर कृषि विभाग के द्धारा लाभार्थी का चयन किया जाएगा।
- लाभार्थियों की सूची तैयार करने के बाद कृषि विभाग इस सूची को नेडा को सौंप देता है।
- कृषि विभाग MNRE के निर्धारित फार्मेट पर नेडा को प्रस्ताव सौंपता है।
- इसके बाद नेडा जनवार डिमांड के आधार पर टेंडर प्रकाशित कराता है।
- जिसके बाद सोलर पंप उपलब्ध कराने वाली फर्म कृषि विभाग व नेडा के साथ MOU साइन करती है।
- जिसके बाद एजेंसी के द्धारा सोलर पंप किसान की भूमि पर लगाये जाते हैं और उनका सत्यापन उप कृषि निदेशक तथा यूपी नेडा के परियोजना अधिकारी के द्धारा किया जाता है।
Solar Pump Yojana Last Date
सोलर पंप योजना उत्तरप्रदेश में आवेदन करने की तिथि 31 अक्तूबर 2018 तक थी। जिसे किसानों की मांग के आधार पर बढ़ा कर 10 दिसंबर 2018 कर दिया है।
इसलिये जो लोग इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह 10 दिसंबर तक अपने आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। इस बात की जानकारी जिला कृषि अधिकारी जनपद जालौन, आर के तिवारी ने पत्रकारों से बात करते हुए दी।
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