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[शिकायत] Banking Lokpal Complaint Kaise Kare | बैंक कर्मचारी की शिकायत कहां करें

Banking Lokpal Complaint Kaise Kare | Bank Ki Complaint Kaha Kare | Bank Lokpal Comlaint | Banking Lokpal in Hindi | Bank Karamchari Ki Shikayat Kaha Kare in 2022 |

भारत एक बहुत बड़ा और विशाल आबादी वाला देश है। हमारे देश की अर्थव्‍यवस्‍था की रीढ़ को मजबूती प्रदान करने का काम सरकारी तथा निजी बैंकों के द्धारा किया जाता है।

भारत में अनेक राष्‍ट्रीयकृत बैंक तथा निजी बैंक हैं। जिनकी हजारों शाखायें पूरे देश में शहर से लेकर गांवों तक फैली हुई हैं।

इन बैंकों की शाखाओं में हजारों क्‍या करोड़ों Current Account तथा Saving Account खुले हुये हैं। ऐसे में बैंकों के ऊपर काम का दबाव बहुत अधिक है।

ऐसे में बैंक उपभोक्‍ताओं को अनेक प्रकार की समस्‍याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे समय पर खाते में पैसा Credit न होना। Cheque Book का प्राप्‍त न होना, ATM से पैसा कट जाना पर, पर रूपये मशीन से न निकलना, डेबिट कार्ड समय पर न बना कर देना।

आदि अनेक समस्‍यायें हैं। वैसे इस प्रकार की शिकायतों का निवारण बैंक मैनेजर तथा उसके कस्‍टमर केयर सर्विस को सूचना देने के बाद हो जाता है।

लेकिन कभी कभी बैंक जानबूझ कर लापरवाही करते हैं, तथा ग्राहकों की शिकायतों को अनसुना कर देते हैं। ऐसे जरूरी हो जाता है कि आप Banking Lokpal Complaint दर्ज करायें।

जब आप अपने बैंक अथवा Bank Karamchari Ki Shikayat को Banking Lokpal Complaint प्रोसेस के जरिये दर्ज कराते हैं। तब बैंकों को निश्चित समय के भीतर शिकायत का निवारण करके ग्राहक को संतुष्‍ट करने के लिये बाध्‍य होना पड़ता है।

ऐसे में आपके लिये यह जानना बेहद जरूरी है, कि Banking Lokpal Complaint Kaise Kare यह जानने के लिये आपको पूरी पोस्‍ट ध्‍यानपूर्वक पढ़नी होगी।

Banking Lokpal Complaint क्‍या है और यहां शिकायत करना क्‍यों जरूरी होता है

बैंक लोकपाल से शिकायत

भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकिंग उपभोक्‍ताओं की समस्‍याओं के निवारण के लिये Banking Lokpal नियुक्‍त किया है।

जो देश भर से बैंकों के खिलाफ आने वाली शिकायतों की सुनवाई कर, Complaint के निस्‍तरण के लिये जरूरी आदेश जारी करता है। जिसका पालन करना हर बैंक तथा उसके ग्राहकों के लिये आवश्‍यक होता है।

अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम बैंक तथा उसके कर्मचारियों की शिकायत Reserve Bank of India में क्‍यों करें? तो दोस्‍तों मैं आपको बताता हूं कि आखिर हमें Banking Lokpal Complaint करने की जरूरत क्‍यों पड़ती है।

भारत का बैंकिंग सेक्‍टर बहुत विशाल है। देश के बैंकिंग सिस्‍टम से देश के कई करोड़ नागरिक जुड़े हुए हैं। ऐसे में बैंकों के द्धारा लापरवाही करना, ग्राहकों को अनुचित तरीक से परेशान करना आम बात होती है।

ऐसे में सेवाओं में कमी के चलते होने वाली असुविधा के लिये हर ग्राहक के लिये जरूरी हो जाता है, कि वह बैंक के द्धारा आनाकानी करने पर अपनी शिकायत Banking Lokpal से करे।

Bank Ki Complaint Kaha Kare | बैंक की शिकायत कहां करें

भारत में Banking Lokpal Yojana वर्ष 2006 से लागू है। जिसके अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक विनियमित संस्‍थाओं, वाणिज्‍यक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक अथवा NBFC यानि गैर बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियां (जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 झक के अधीन रजिस्‍टर्ड हों।

उनके खिलाफ Banking Lokpal Complaint की जा सकती है। इसके लिये आपको अपने प्रदेश तथा नजदीकी शहर के लोकपाल के पते आदि की जानकारी होना बहुत आवश्‍यक है।

आप बैंकों तथा उनके कर्मचारियों की शिकायत Online तथा Offline दोनो ही मोड से कर सकते हैं।

Banking Lokpal Yojana 2006 के तहत किस प्रकार की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है

बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के तहत आप खंड 8 के अधीन Complaints के निवारण के लिये शिकायत दर्ज करा सकते हैं। (बैंकिंग लोकपाल योजना, खंड 8 के अधीन किस प्रकार की शिकायत की जा सकती हैं, इसके लिये आप RBI की इस योजना से संबंधित दस्‍तावेज आधिकारिक साइट पर जाकर पढ़ सकते हैं)

इस प्रकार की शिकायतें Online की जा सकती हैं और उन्‍हें CTS यानि Complaint Tracking System के तहत Track भी किया जा सकता है।

गैर बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियों (NBFC) के लिये लोकपाल योजना 2018

यह योजना वर्ष 2018 में लागू की गयी थी। इस योजना के तहत NBFC के लिये लोकपाल योजना 2018 के खंड 8 के अधीन आने वाले मामलों की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

(अधिक जानकारी के लिये रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्‍ध दस्‍तावेजों को सावधानी पूर्वक पढ़ें)

इस प्रकार की शिकायतें पात्र पंजीकृत NBFC के खिलाफ दर्ज कराई जा सकती हैं। यह शिकायतें संपूर्णं तथ्‍यों और वैध दस्‍तावेजों सहित डाक द्धारा, दस्‍ती सुपुर्दगी अथवा ईमेल के जरिये भी की जा सकती हैं।

Digital लेनदेन के लिये लोकपाल योजना 2022 के तहत इन शिकायतों को दर्ज कराया जा सकता है

यदि आपको डिजीटल भुगतान, डिजीटल लेनदेन के समय सेवाओं में कमी का अहसास होता है, तो आप संबंधित बैंक की शिकायत कर सकते हैं। इस प्रकार की शिकायतें भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत परिभाषित हैं।

डिजीटल लेनदेन से संबंधित शिकायतों को भी संपूर्णं तथ्‍यों और वैध दस्‍तावेजों सहित डाक द्धारा, दस्‍ती सुपुर्दगी अथवा ईमेल के जरिये दर्ज कराया जा सकता है।

उपभोक्‍ता शिक्षण तथा संरक्षण कक्ष में भेजी जाने वाली शिकायतें

Banking Lokpal Complaint के तहत ऐसी शिकायतों को भी स्‍वीकार किया जाता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्धारा विनियमित तथा Banking Lokpal Yojana के अधीन नहीं आती हैं।

इस प्रकार की शिकायतों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके लिये आप भारतीय रिजर्व बैंक के विरूद्ध शिकायतें संबंधी दस्‍तावेज ध्‍यानपूर्वक पढ़ें।

निक्षेप बीमा और प्रत्‍यक्ष गारंटी निगम (DICGC) के विरूद्ध की जाने वाली शिकायतें

आप बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत निक्षेप बीमा और प्रत्‍यक्ष गारंटी निगम के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

इस प्रकार की शिकायतें आप नीचे दिये गये पते पर अथवा ईमेल के द्धारा भी दर्ज करा सकते हैं।

निक्षेप बीमा और प्रत्‍यक्ष गारंटी निगम (DICGC)

महाप्रबंधक, DICGC शिकायत निवारण कक्ष

भारतीय रिजर्व बैंक भवन, दूसरी मंजिल,

मुंबई सेंट्रल रेलवे स्‍टेशन के सामने

मुंबई – 400008

ईमेल  – dicgc[एट]rbi.org.in

Banking Lokpal Complaint योजना 2022 के अंतर्गत आने वाली शिकायतें

शिकायत की सूची
  • (1) यदि आपका Bank काम काज के निर्धारित समय का पालन न करता हो, जिससे आपको असुविधा हो रही हो, तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  • (2) बैंक के द्धारा सिक्‍कों को बिना किसी पर्याप्‍त कारण के स्‍वीकार न करना और सिक्‍के लेने के एवज में कमीशन की मांग करना।
  • (3) अदायगी न करना तथा चेक, ड्राफ्ट तथा बिल आदि की वसूली तथा भुगतान में जरूरत से ज्‍यादा विलंब करने पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
  • (4) किसी भी प्रकार की अदायगी के लिये कम मूल्‍य वाले नोटों को बिना किसी पर्याप्‍त कारण के स्‍वीकार नहीं किया जाना तथा इस संबंध में किसी प्रकार का कमीशन अनुचित तरीके से वसूल करना।
  • (5) किसी भी आवक परेषणों के भुगतान में देरी करना अथवा भुगतान नहीं करने पर शिकयत दर्ज की जा सकती है।
  • (6) बैंक तथा उसके बिक्री ऐजेंटों के द्धारा लिखित रूप में दर्ज सुविधाओं (लोन के अतिरिक्‍त) को समय से तथा सुविधाजनक रूप से ग्राहकों को प्रदान न करने पर।
  • (7) यदि बैंक बिना किसी पर्याप्‍त कारण के Bank Account खोलने से मना कर दे।
  • (8) ATM Card / Debit Card / Credit Card आदि के परिचालन से संबंधित रिजर्व बैंक के नियमों का बैंकों के द्धारा पालन न करने पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
  • (9) यदि बैंक आपको बिना किसी पूर्व सूचना के किसी सेवा पर प्रभार या अतिक्ति प्रभार लगाये तो आप Banking Lokpal Yojana के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  • (10) पेंशन संवितरण में देरी अथवा पेंशन का भुगतान न करने पर बैंक को उत्‍तरदायी ठहराते हुए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
  • (11) यदि बैंक सरकारी प्रतिभूतियां जारी करने से मना कर रहा हो अथवा देरी, सेवा प्रदान करने में असमर्थता जता रहा हो, तो इसकी शिकायत की जा सकती है।
  • (12) यदि बैंक ने आपके बैंक खाते को बिना किसी पूर्व सूचना के अथवा पर्याप्‍त कारण के बंद कर दिया है, तो बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
  • (13) यदि बैंक आपके बैंक खाते को निवेदन करने पर भी बंद न करे अथवा खाता बंद करने में विलंब करे तो शिकायत दर्ज करें।
  • (14) यदि अपने लिये निर्धारित व्‍यवहार नीति के अनुसार अपने ग्राहकों से व्‍यवहार नहीं कर रहा है, तो शिकायत दर्ज की जा सकती है।
  • (15) Banking अथवा अन्‍य किसी भी सेवा से संबंधित रिजर्व बैंक के द्धारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।
  • (16) यदि आप Internet Banking का इस्‍तेमाल करते समय सेवाओं में कमी अनुभव कर रहे हैं, तो शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  • (17) यदि बैंक के वसूली ऐजेंट वसूली करते समय RBI के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वसूली ऐजेंट तथा बैंक के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

RBI Me Complaint Kab Karni Chahiye | Banking Lokpal Complaint कब दर्ज करायें

आपको Banking Lokpal Complaint दर्ज कराने का सही तरीका और सही समय के बारे में जानकारी अवश्‍य होनी चाहिए।

आप सीधे अपनी शिकायत Banking Lokpal से नहीं कर सकते हैं। इस शिकायत को दर्ज को दर्ज कराने का एक विशेष तरीका होता है।

आप सबसे पहले अपने Bank तथा Bank Karmachari ki Shikayat लिखित रूप से अपने बैंक मैनेजर अथवा बैंक के कस्‍टमर केयर मेल सर्विस के जरिये लिखित रूप से करें।

ध्‍यान रहे आप जो शिकायत कर रहे हैं, उसकी पावती बैंक के द्धारा नियुक्‍त सक्षम अधिकारी के द्धारा हस्‍ताक्षर करके लौटाई जायी।

(पावती के लिये आप अपनी शिकायत कार्बन पेपर लगा कर लिखें, जिससे आपके पास 2 प्रतियां होंगी। एक प्रति बैंक रख लेगा और कार्बन प्रतिलिपि आपको हस्‍ताक्षर करके लौटा दी जाएगी)

आप फोटोस्‍टेट कॉपी भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि बैंक आपके द्धारा दी गयी शिकायत पर पावती पर हस्‍ताक्षर करके लौटाने अथवा देने से मना करे।

तो आप अपनी शिकायत बैंक को न सौंपें। अब आपके पास ईमेल के जरिये कस्‍टमर केयर को शिकयत दर्ज कराने का मौका होगा।

ईमेल के जरिये दर्ज कराई गयी शिकायत का आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जो आपके लिये एक अच्‍छा प्रूफ साबित होगा।

इसके अलावा आप अपनी शिकायत को डाक द्धारा स्‍पीड पोस्‍ट अथवा रजिस्‍ट्री करके भी बैंक को भेज सकते हैं, और पोस्‍ट ऑफिस से मिलने वाली रसीद को शिकायत की दूसरी प्रति पर पिन लगा कर अटैच करके रख सकते हैं। यह भी एक वैधानिक प्रूफ होता है, शिकायत दर्ज कराने का।

जब बैंक आपके द्धारा की गयी लिखित शिकायत पर 30 दिन में कोई कार्रवाही न करे और न ही जवाब दे, तो आप बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत अपनी शिकायत बैंक लोकपाल के पास दर्ज करा सकते हैं।

Online Banking Lokpal Complaint Form Kaise Bhare | किसी भी बैंक की ऑनलाइन शिकायत कैसे करें

यदि आप अपने बैंक से परेशान हैं, तो आप बैंकिंग लोकपाल योजना 2006, 2018, 2019 के खंड 8 के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

यह शिकायत Online तरीके से भी दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिये आपको सबसे पहले Reserve Bank of India की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

अपनी शिकायत चुनें
  • यहां आपको 3 विकल्‍प दिखाई देंगें। बैंकिंग लोकपाल योजना, गैर बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियों के लिये लोकपाल योजना तथा डिजीटल लेनदेनों के लिये लोकपाल योजना।
  • आप की शिकायत जिस संदर्भ में हो, यहां आप उस विकल्‍प पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आप दूसरे पेज पहुंचेंगें।
  • यहां आप Complaint Form का चुनाव करेंगें। तो आपके सामने 1 पेज खुल कर आ जाएगा। यह पेज Banking Ombudsman Complaint से संबंधित होगा।
  • साथ ही आपको एक ऑनलाइन फार्म नजर आएगा। जिसमें आपसे सबसे पहले यह पूछा जाएगा कि क्‍या आप अपने बैंक में लिखित रूप से शिकायत कर चुके हैं अथवा नहीं।
अब इस तरह फार्म भरें
  • यहां आपको YES अथवा NO में से किसी एक को सिलेक्‍ट करते हुए आगे बढ़ना है।
  • जिसके बाद आप एक नये पेज पर पहुंच जाएंगें। यहां आपको एक फार्म नजर आएगा। जिसमें आपको काफी सारी डीटेल भरनी है।
  • इस पेज पर आप अपनी शिकायत तथा बैंक खाते संबंधी जानकारी ठीक ढंग से Fill करें और प्रमाण स्‍वरूप जरूरी दस्‍तावेज संलग्‍न करें।
  • इसके बाद अपलोड करते हुए आगे बढ़ें और फिर कुछ और जानकारी भर कर अपना Banking Ombudsman Complaint Form सबमिट कर दें।
  • इस प्रकार आपकी Banking Lokpal Complaint दर्ज हो जाएगी और आप समय समय पर Banking Ombudsman Complaint Status चेक कर सकते हैं।

बैंकिंग लोकपाल Helpline Number

बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करने के लिये आप इस Helpline Number पर मिस कॉल कर सकते हैं – 14440

या फिर सीधे bankingombudsman.rbi.org.in पर संपर्क करें।

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This post was last modified on October 20, 2022

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