Banking Lokpal Complaint Kaise Kare | Bank Ki Complaint Kaha Kare | Bank Lokpal Comlaint | Banking Lokpal in Hindi | Bank Karamchari Ki Shikayat Kaha Kare in 2022 |
भारत एक बहुत बड़ा और विशाल आबादी वाला देश है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूती प्रदान करने का काम सरकारी तथा निजी बैंकों के द्धारा किया जाता है।
भारत में अनेक राष्ट्रीयकृत बैंक तथा निजी बैंक हैं। जिनकी हजारों शाखायें पूरे देश में शहर से लेकर गांवों तक फैली हुई हैं।
इन बैंकों की शाखाओं में हजारों क्या करोड़ों Current Account तथा Saving Account खुले हुये हैं। ऐसे में बैंकों के ऊपर काम का दबाव बहुत अधिक है।
ऐसे में बैंक उपभोक्ताओं को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे समय पर खाते में पैसा Credit न होना। Cheque Book का प्राप्त न होना, ATM से पैसा कट जाना पर, पर रूपये मशीन से न निकलना, डेबिट कार्ड समय पर न बना कर देना।
आदि अनेक समस्यायें हैं। वैसे इस प्रकार की शिकायतों का निवारण बैंक मैनेजर तथा उसके कस्टमर केयर सर्विस को सूचना देने के बाद हो जाता है।
लेकिन कभी कभी बैंक जानबूझ कर लापरवाही करते हैं, तथा ग्राहकों की शिकायतों को अनसुना कर देते हैं। ऐसे जरूरी हो जाता है कि आप Banking Lokpal Complaint दर्ज करायें।
जब आप अपने बैंक अथवा Bank Karamchari Ki Shikayat को Banking Lokpal Complaint प्रोसेस के जरिये दर्ज कराते हैं। तब बैंकों को निश्चित समय के भीतर शिकायत का निवारण करके ग्राहक को संतुष्ट करने के लिये बाध्य होना पड़ता है।
ऐसे में आपके लिये यह जानना बेहद जरूरी है, कि Banking Lokpal Complaint Kaise Kare यह जानने के लिये आपको पूरी पोस्ट ध्यानपूर्वक पढ़नी होगी।
भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकिंग उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण के लिये Banking Lokpal नियुक्त किया है।
जो देश भर से बैंकों के खिलाफ आने वाली शिकायतों की सुनवाई कर, Complaint के निस्तरण के लिये जरूरी आदेश जारी करता है। जिसका पालन करना हर बैंक तथा उसके ग्राहकों के लिये आवश्यक होता है।
अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम बैंक तथा उसके कर्मचारियों की शिकायत Reserve Bank of India में क्यों करें? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आखिर हमें Banking Lokpal Complaint करने की जरूरत क्यों पड़ती है।
भारत का बैंकिंग सेक्टर बहुत विशाल है। देश के बैंकिंग सिस्टम से देश के कई करोड़ नागरिक जुड़े हुए हैं। ऐसे में बैंकों के द्धारा लापरवाही करना, ग्राहकों को अनुचित तरीक से परेशान करना आम बात होती है।
ऐसे में सेवाओं में कमी के चलते होने वाली असुविधा के लिये हर ग्राहक के लिये जरूरी हो जाता है, कि वह बैंक के द्धारा आनाकानी करने पर अपनी शिकायत Banking Lokpal से करे।
भारत में Banking Lokpal Yojana वर्ष 2006 से लागू है। जिसके अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक विनियमित संस्थाओं, वाणिज्यक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक अथवा NBFC यानि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 झक के अधीन रजिस्टर्ड हों।
उनके खिलाफ Banking Lokpal Complaint की जा सकती है। इसके लिये आपको अपने प्रदेश तथा नजदीकी शहर के लोकपाल के पते आदि की जानकारी होना बहुत आवश्यक है।
आप बैंकों तथा उनके कर्मचारियों की शिकायत Online तथा Offline दोनो ही मोड से कर सकते हैं।
बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के तहत आप खंड 8 के अधीन Complaints के निवारण के लिये शिकायत दर्ज करा सकते हैं। (बैंकिंग लोकपाल योजना, खंड 8 के अधीन किस प्रकार की शिकायत की जा सकती हैं, इसके लिये आप RBI की इस योजना से संबंधित दस्तावेज आधिकारिक साइट पर जाकर पढ़ सकते हैं)
इस प्रकार की शिकायतें Online की जा सकती हैं और उन्हें CTS यानि Complaint Tracking System के तहत Track भी किया जा सकता है।
यह योजना वर्ष 2018 में लागू की गयी थी। इस योजना के तहत NBFC के लिये लोकपाल योजना 2018 के खंड 8 के अधीन आने वाले मामलों की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
(अधिक जानकारी के लिये रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक पढ़ें)
इस प्रकार की शिकायतें पात्र पंजीकृत NBFC के खिलाफ दर्ज कराई जा सकती हैं। यह शिकायतें संपूर्णं तथ्यों और वैध दस्तावेजों सहित डाक द्धारा, दस्ती सुपुर्दगी अथवा ईमेल के जरिये भी की जा सकती हैं।
यदि आपको डिजीटल भुगतान, डिजीटल लेनदेन के समय सेवाओं में कमी का अहसास होता है, तो आप संबंधित बैंक की शिकायत कर सकते हैं। इस प्रकार की शिकायतें भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अंतर्गत परिभाषित हैं।
डिजीटल लेनदेन से संबंधित शिकायतों को भी संपूर्णं तथ्यों और वैध दस्तावेजों सहित डाक द्धारा, दस्ती सुपुर्दगी अथवा ईमेल के जरिये दर्ज कराया जा सकता है।
Banking Lokpal Complaint के तहत ऐसी शिकायतों को भी स्वीकार किया जाता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्धारा विनियमित तथा Banking Lokpal Yojana के अधीन नहीं आती हैं।
इस प्रकार की शिकायतों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके लिये आप भारतीय रिजर्व बैंक के विरूद्ध शिकायतें संबंधी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें।
आप बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
इस प्रकार की शिकायतें आप नीचे दिये गये पते पर अथवा ईमेल के द्धारा भी दर्ज करा सकते हैं।
निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम (DICGC)
महाप्रबंधक, DICGC शिकायत निवारण कक्ष
भारतीय रिजर्व बैंक भवन, दूसरी मंजिल,
मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने
मुंबई – 400008
ईमेल – dicgc[एट]rbi.org.in
आपको Banking Lokpal Complaint दर्ज कराने का सही तरीका और सही समय के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए।
आप सीधे अपनी शिकायत Banking Lokpal से नहीं कर सकते हैं। इस शिकायत को दर्ज को दर्ज कराने का एक विशेष तरीका होता है।
आप सबसे पहले अपने Bank तथा Bank Karmachari ki Shikayat लिखित रूप से अपने बैंक मैनेजर अथवा बैंक के कस्टमर केयर मेल सर्विस के जरिये लिखित रूप से करें।
ध्यान रहे आप जो शिकायत कर रहे हैं, उसकी पावती बैंक के द्धारा नियुक्त सक्षम अधिकारी के द्धारा हस्ताक्षर करके लौटाई जायी।
(पावती के लिये आप अपनी शिकायत कार्बन पेपर लगा कर लिखें, जिससे आपके पास 2 प्रतियां होंगी। एक प्रति बैंक रख लेगा और कार्बन प्रतिलिपि आपको हस्ताक्षर करके लौटा दी जाएगी)
आप फोटोस्टेट कॉपी भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि बैंक आपके द्धारा दी गयी शिकायत पर पावती पर हस्ताक्षर करके लौटाने अथवा देने से मना करे।
तो आप अपनी शिकायत बैंक को न सौंपें। अब आपके पास ईमेल के जरिये कस्टमर केयर को शिकयत दर्ज कराने का मौका होगा।
ईमेल के जरिये दर्ज कराई गयी शिकायत का आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जो आपके लिये एक अच्छा प्रूफ साबित होगा।
इसके अलावा आप अपनी शिकायत को डाक द्धारा स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्ट्री करके भी बैंक को भेज सकते हैं, और पोस्ट ऑफिस से मिलने वाली रसीद को शिकायत की दूसरी प्रति पर पिन लगा कर अटैच करके रख सकते हैं। यह भी एक वैधानिक प्रूफ होता है, शिकायत दर्ज कराने का।
जब बैंक आपके द्धारा की गयी लिखित शिकायत पर 30 दिन में कोई कार्रवाही न करे और न ही जवाब दे, तो आप बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत अपनी शिकायत बैंक लोकपाल के पास दर्ज करा सकते हैं।
यदि आप अपने बैंक से परेशान हैं, तो आप बैंकिंग लोकपाल योजना 2006, 2018, 2019 के खंड 8 के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
यह शिकायत Online तरीके से भी दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिये आपको सबसे पहले Reserve Bank of India की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करने के लिये आप इस Helpline Number पर मिस कॉल कर सकते हैं – 14440
या फिर सीधे bankingombudsman.rbi.org.in पर संपर्क करें।
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This post was last modified on October 20, 2022
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