मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक लोकप्रिय योजना का नाम Divyang Vivah Protsahan Yojana है। इस योजना को निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का शुभारंभ 12 अगस्त सन 2008 को किया गया था।
यह योजना उत्तर प्रदेश, राजस्थान व आंध्रप्रदेश की Shadi Anudan सरीखी योजनाओं में से एक है। आज देश का हर राज्य अपने यहां ऐसी Vivah Yojnao को लागू कर रहा है और उन्हें बढ़ावा भी दे रहा है।
इन विवाह योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा देश की आधी आबादी यानि महिलाओं तक पहुंच रहा है और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में भी बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है।
Shadi Anudan Yojnao की इस कड़ी में मध्यप्रदेश की Divyang Vivah Protsahan Yojana अपने आप में बहुत खास है। यह योजना विशेष रूप से दिव्यांग / निशक्तजन लड़के लड़कियों के विवाह के प्रोत्साहन हेतू चलाई जा रही है।
Divyang / Nishakt Vivah Protsahan Yojana के तहत MP Government लड़के अथवा लड़की किसी एक के दिव्यांग / निशक्त होने की स्थिति में 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता देती है।
वहीं दूसरी और यदि विवाह करने वाले जोड़े में दोनों ही दिव्यांग / निशक्त हैं तो 1 लाख रूपये अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जाती है।
दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना मध्यप्रदेश में आवेदन करने के लिये विवाह योग्य जोड़े के पास कुछ दस्तावेज होना जरूरी हैं। इन दस्तावेजों के बारे में नीचे बताया जा रहा है। कृप्या ध्यान से पढ़ें।
MP Divyang Vivah Protsahan Yojana में यदि आप अपना या अपने परिवार के किसी व्यक्ति का आवेदन प्रस्तुत करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको इस योजना से संबंधित नियम व शर्तों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नियम व शर्तों को ध्यान से पढ़ें।
Divyang Vivah Protsahan Yojana Madhayapradesh के सामाजिक न्याय विभाग के द्धारा संचालित की जा रही है।
इस योजना में Avedan सामाजिक न्याय विभाग के Sparsh Portal के जरिये आसानी से किया जा सकता है। Sparsh Abhiyan Portel पर इस योजना से संबंधित पूरी जानकारी मौजूद है।
दिव्यांग / निशक्त इस Yojana Me Awedan Online अथवा Offline दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो संबंधित फार्म आपको मध्यप्रदेश के सामाजिक न्याय / निशक्तजन कल्याण विभाग से मिल जाएगा।
जिसे भर कर आप संबंधित दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न करके विभाग के संयुक्त संचालक / उपसंचालक के पास जाकर जमा कर सकते हैं।
लेकिन यदि आप Online Apply करना चाहते हैं, तो आपको अपना आवेदन सबमिट करने का तरीका नीचे बताया जा रहा है।
यदि आप Sparsh Portal पर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आपको समग्र आईडी की आवश्यक्ता होगी। आप पेज पर दिखाई पड़ रहे समग्र आई डी वाले बॉक्स पर 9 अंकों की समग्र आई डी भरें और क्लिक करें पर क्लिक करें।
यदि आपके आपके पास 9 अंकों की समग्र आईडी नहीं है, तो आप रजिस्टर करें पर क्लिक करें और समग्र आईडी जानें वाले बॉक्स पर क्लिक करें।
पोर्टल पर ऑनलाइन एप्लाई करने के लिये जरूरी दस्तावेजों की कॉपी भी अपलोड करनी पड़ती है़। इसलिये ध्यान रखें कि आपके द्धारा अपलोड किये जा रहे सभी दस्तावेज jpg फार्मेट में हों तथा उनका आकार 100 KB से ज्यादा न हो।
आप पोर्टल पर Step by Step नियमों को फॉलो करते हुए अपना आवेदन सफलता पूर्वक सबमिट कर सकते हैं।
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This post was last modified on June 5, 2021
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