Indira Grah Jyoti Yojana MP | MP Indira Grah Jyoti Yojana | MP Grah Jyoti Yojana | Indira Grah Jyoti Yojana Madhya Pradesh | इंदिरा गृह ज्योति योजना एमपी 2019 | मध्यप्रदेश इंदिरा गृह ज्योति योजना |
मध्यप्रदेश में पिछले दिनों नई कमलनाथ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिये 1 नयी योजना की शुरूआत की है।
जिसका नाम Indira Grah Jyoti Yojana है। इस योजना के लांच होने के बाद मध्यप्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है।
इस योजना को लांच करके मध्यप्रदेश के जन लोकप्रिय मुख्यमंत्री कमलनाथ अपना एक और चुनावी वादा पूरा किया है।
इंदिरा गृह ज्योति योजना मध्यप्रदेश में लागू हो जाने के बाद लोगों के बिजली बिलों में भारी कमी आएगी।
जिस घर में हर महीने 100 युनिट बिजली खर्च होगी उसका बिल महज 100 रूपये ही आएगा। इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी हिस्सों और सभी वर्गों के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा।
मध्यप्रदेश इंदिरा गृह ज्योति योजना का संबंध बिजली के क्षेत्र से है। इस योजना के तहत प्रदेश के लोगों को बेहद सस्ती दर पर बिजली दिये जाने की योजना है।
इस योजना के तहत राज्य सरकार आपको सब्सिडी भी देने जा रही है। यदि आपका मासिक बिल 1500 रूपये आता है, तो इस पर सरकार 472 रूपये की सब्सिडी भी प्रदान करेगी।
साथ ही पूरे राज्य में बिजली की दर प्रति युनिट 1 रूपया निर्धारित कर दी गयी है। इसलिये यदि आपके घर में 100 युनिट मासिक के हिसाब से बिजली की खपत होती है, तो आपका मासिक बिल भी 100 रूपये ही होगा।
इंदिरा गृह ज्योति योजना को पूरे राज्य में विधिवत रूप से लागू कर दिया गया है। यह योजना आगामी मार्च 2019 से पूरी तरह प्रभावी हो जाएगी।
मार्च माह का बिल यदि 1500 रूपये का है, तो आपको बिल 472.93 पैसे घटा कर दिया जाएगा।
यानि कि आपको अपने 1500 रूपये के बिल के एवज में केवल 1028 रूपये ही देने होंगे। इस लिये राज्य की सभी बिजली कंपनियां अपने अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर को नयी योजना के मुताबिक अपडेट कराने में जुट गयी हैं।
(1) एमपी इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ केवल घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को ही दिया जाएगा।
(2) जिन लोगों ने सरल बिजली बिल योजना में आवेदन किया है, उनके आवेदन इस योजना के लिये भी मान्य होंगे।
(3) सरल बिजली बिल योजना में शामिल हो चुके सभी उपभोक्ता नयी Indira Grah Jyoti Yojana में शामिल किये जाएंगें।
(4) इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं के बिजली बिलों की गणना विद्धुत नियामक आयोग मध्यप्रदेश के टैरिफ के अनुसार की जाएगी।
(5) इंदिरा गृह ज्योति योजना 25 फरवरी 2019 अथवा उसके बाद के आगामी बिलिंग चक्र से लागू मानी जाएगी।
(6) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिये 500 वॉट भार वाले अनमीटर्ड श्रेणी में विद्धुत नियामक आयोग के द्धारा निर्धारित एल. व्ही 1.2 की श्रेणी के अनमीटर्ड संयोजन के लिये बिलिंग की जाएगी।
(7) इसके अतिरिक्त शहरी उपभोक्ताओं के लिये बिलिंग मीटर के आधार पर ही की जाएगी।
(8) शहरी तथा ग्रमीण क्षेत्रों के अनमीटर्ड बिजली कनेक्शन वाले हितग्राहियों के सब्सिडी के दावे पर बिजली वितरण कंपनियां 75 युनिट प्रतिमाह की खपत पर प्रस्तुत करेंगीं।
(9) जिन उपभोक्ताओं के घरों में मीटर लगाये जा चुके हैं, यदि मीटर खराब स्थिति में हैं, तो उन्हें इस योजना के तहत बदल दिया जाएगा।
(10) मध्यप्रदेश की सरल बिजली बिल योजना को इंदिरा गृह ज्योति योजना 2019 में पूरी तरह समाहित कर दिया जाएगा। जिसके बाद इस योजना का प्रदेश में अस्तित्व नहीं रहेगा।
(11) मध्यप्रदेश इंदिरा गृह ज्योति योजना में केवल 1000 वॉट भार वाले बिजली उपभोक्ताओं को ही जोड़ा जाएगा।
(12) एयरकंडीशनर तथा हीटर आदि का उपयोग करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को इस योजना का बिल्कुल लाभ नहीं मिलेगा।
(13) राज्य के अनुसूचित जाति तथा जन जाति वर्ग के लोगों को तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे लोगों को इस योजना का पूरा लाभ प्रदान किया जाएगा।
(14) इंदिरा गृह ज्योति योजना में शामिल होने जा रहे अनुसूचित जाति, जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को ऊर्जा प्रभार तथा ईंधन प्रभार वाली छूट भी पहले की तरह मिलती रहेगी।
(15) 100 युनिट से अधिक की बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को प्रचलित टैरिफ के अनुसार 100 यूनिट से अधिक की खपत वाले ऊर्जा प्रभार, मीटर प्रभार, विद्धुत शुल्क तथा एफसीए आदि का भुगतान उपभोक्ता द्धारा किया जाएगा।
(16) 100 युनिट से अधिक खपत होने पर बिजली के नियत प्रभार में जो भी अंतर आएगा, वह उपभोक्ता को हर हाल में चुकाना पड़ेगा।
(17) एमपी इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत जारी सभी बिलों में दी जाने वाली सब्सिडी का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।
(18) वितरण कंपनियों के द्धारा मध्यप्रदेश विद्धुत नियामक आयोग के द्धारा निर्धारित मानदंडों के अतिरिक्त कोई भी बात बिल में नहीं जोड़ी जा सकेगी।
(19) इस योजना की अन्य सभी शर्तें ऊर्जा विभाग के द्धारा जारी आदेश परिपत्र क्रमांक 4985-4986/2018 तेरह दिनांक 15-06-2018 के अनुसार होंगी।
(20) अभी जो घरेलू विद्धुत उपभोक्ता जो अन्य सब्सिडी पा रहे हैं, वह यथावत रहेगी। लेकिन इस बारे में वित्तीय वर्ष 2019-20 का नया टैरिफ आने के बाद उचित निर्णय इस विषय पर लिया जा सकता है।
(1) आधार कार्ड
(2) मतदाता पहचान पत्र
(3) बिजली बिल की फोटो कॉपी
(4) निवास प्रमाणपत्र आदि
इंदिरा गृह ज्योति योजना 25 फरवरी 2019 से लागू हो चुकी है। इसी के साथ मध्यप्रदेश में चल रही संबल योजना को अपरिहार्य कारणों से बंद कर दिया गया है।
संबल योजना की जांच में कमलनाथ सरकार ने पाया कि इस योजना में जम कर फर्जीबाड़ा किया गया है। संबल योजना का लाभ बड़ी संख्या में अपात्र लोगों को मिल रहा था।
राज्य के अपात्र व्यक्ति नगर निगम, नगरपालिकाओं से फर्जी मजदूरी कार्ड बनवा कर इस योजना का लाभ बड़े पैमाने पर उठा रहे थे। इसलिये नयी सरकार ने Sambal Yojana को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला कर लिया है।
अब इस योजना के स्थान पर इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरूआत की गयी है।
यदि आप मध्यप्रदेश में इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिये आपको मध्यप्रदेश के ऊर्जा विभाग की वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी।
आप जैसे ही ऊपर दिये गये लिंक पर क्लिक करेंगें, तो आप ऊर्जा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे।
यहां आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अथवा पंजीकरण से संबंधित जानकारी पा सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत अपने क्षेत्र के विद्धुत केंद्रों से इस योजना का फार्म लिया जा सकता है। जिसे भर कर जमा कर देने के बाद आपको Indira Grah Jyoti Yojana का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
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This post was last modified on May 11, 2019
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