[आवेदन] MP Yuva Swabhiman Yojana 2020 Me Avedan Kaise Kare | युवा स्वाभिमान योजना

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मध्‍यप्रदेश में शिक्षि‍त बेरोजगारों के लिये Mp Yuva Swabhiman Yojana चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्‍य सरकार प्रदेश के बरोजगारों को प्रशिक्षण दिलवा कर रोजगार पाने में उनकी सहायता करती है।

सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्‍यप्रदेश के शहरी इलाकों में कुल जनसंख्‍या करीब 2 करोड़ से अधिक है। इस शहरी क्षेत्र में 21-30 साल आयु वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों की संख्‍या कुल जनसंख्‍या की 17% होती है।

इसलिये सीधे तौर पर मध्‍यप्रदेश के शहरी इलाकों में रोजगार की कतार में खड़े युवाओं की संख्‍या 17% प्रतिशत है। इतनी बड़ी संख्‍या में लोगों को सरकारी नौकरी देना, मध्‍यप्रदेश सरकार के लिये किसी चुनौती से कम नहीं है।

इसलिये सरकार ने मध्‍यप्रदेश युवा स्‍वाभिमान योजना 2020 के तहत बड़े लक्ष्‍य निर्धारित किये हैं। सरकार मंशा है कि Mp Yuva Swabhiman Yojana के तहत प्रदेश के ज्‍यादा से ज्‍यादा युवाओं का पंजीकरण कराया जाये।

साथ ही उन्‍हें विभिन्‍न ट्रेडों में प्रशिक्षण देकर स्‍वरोजगार से भी जोड़ा जाए। ताकि वह प्राइवेट सेक्‍टर में मौजूद नौकरियों अथवा स्‍वरोजगार का लाभ उठा सकें।

Mp Yuva Swabhiman Yojana के तहत बेरोजगारों को यहां अब हर महीने मिलेंगें 5000 रूपये

Pension for Unemployed Madhya Pradesh Unemployed Persons How to Apply for Mp Yuva Swabhiman Yojana in Hindi

मध्‍यप्रदेश मे शहरी बेरोजगारों को बड़ा तोहफा देते हुये कमलनाथ सरकार ने घोषणा की है कि Mp Yuva Swabhiman Yojana के तहत सभी बेरोजगारों को 100 दिन का रोजगार देने के साथ साथ 5000 रूपये हर महीने दिये जाएंगें। आपकी जानकारी के लिये बता दें कि पिछले साल इस योजना के तहत 4000 रूपये दिये जाते थे।

लेकिन अब मध्‍यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने बेरोजगारों बहुत बड़ी राहत देते हुये स्‍टाइपेंड की राशि में 1 हजार रूपये का इजाफा कर दिया है। अब एमपी युवा स्‍वरोजगार योजना के तहत 100 दिन का रोजगार के साथ प्रशिक्षण तथा काम के एवज में कुल 16,500 रूपये का मानदेय दिया जाएगा।

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MP Yuva Swabhiman Yojana 2020 का क्रियान्‍यवन कैसे किया जाता है

  • (1) एमपी युवा स्‍वाभिमान योजना के तहत चयनित पात्र युवाओं को 1 साल में 100 दिनों के लिये रोजगार उपलब्‍ध कराया जाता है। 100 दिनों का यह रोजगार 5000 रूपये प्रतिमाह के Stipend के अधार पर दिया जाता है।
  • (2) मध्‍यप्रदेश युवा स्‍वाभिमान योजना के तहत 100 दिनों का यह रोजगार नगरीय निकायों के द्धारा प्रदान किया जाता है।
  • (3) इस योजना के लिये नोडल एजेंसी नगर निगम, नगर पालिकायें तथा नगर परिषद हैं।
  • (4) नगरीय निकायों में पंजीकरण के बाद प्रत्‍येक युवा से 3 विकल्‍प लिये जाते हैं। जिनमें रोजगार हासिल करने तथा प्रशिक्षण लेने के लिये नगरीय निकाय का विकल्‍प शामिल है।
  • (5) इसके अलावा नगरीय निकायों के द्धारा 3 प्रमुख कार्य संपत्ति कर की वसूली, स्‍वच्‍छता सर्वे, जल कर की वसूली तथा अस्‍वच्‍छ क्षेत्रों का चिन्‍हीकरण के कामों के विकल्‍प भी दिये जाते हैं।
  • (6) एमपी युवा स्‍वाभिमान योजना के तहत पंजीकृत युवा को कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र के द्धारा प्रशिक्षण 3 से कम ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो वहां उपलब्‍ध प्रशिक्षणों में से प्राथमिकता के आधार पर ट्रेड का चयन युवाओं के द्धारा करना होगा।
  • (7) जो भी पात्र युवा मध्‍यप्रदेश युवा स्‍वाभिमान योजना 2020 के तहत प्रशिक्षण के लिये चुने जाएंगें। उन्‍हें नगरीय निकाय के द्धारा 10 दिनों का प्राथमिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • (8) ताकि युवा अपना काम अच्‍छे ढंग से कर सकें। इसके बाद अगले 90 दिनों में पंजीकृत युवा अपना कार्य पूरा करेंगें।
  • (9) इस योजना के तहत प्रत्‍येक पंजीकृत युवा कौशल विकास प्रशिक्षण तथा रोजगार साथ साथ करेंगें। जिसकी वजह से उन्‍हें प्रतिमाह 5000 रूपये का Stipend भी हासिल होगा।
  • (10) प्रत्‍येक नगरीय निकाय में Working Time के अलावा सुबह अथवा शाम को युवा द्धारा चयनित विकल्‍पों में से कौशल विकास ट्रेड में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जिसके लिये नोडल विभाग ही कौशल विकास विभाग होगा।
  • (11) युवा स्‍वाभिमान योजना एमपी 2020 के तहत इस प्रशिक्षण अवधि के दौरान किये गये कार्य का Stipend उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
  • (12) लेकिन यदि कार्य की अवधि 1 माह से कम होगी तो भुगतान समानुपातिक दर से भुगतान किया जाएगा।
  • (13) इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पंजीकृत युवा की उपस्थिति कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में 70% तथा नगरीय निकाय में उपस्थिति 33% होना अनिवार्य है।

मध्‍यप्रदेश युवा स्‍वाभिमान योजना 2020 के लिये जरूरी पात्रता

  • (1) इस योजना में वही युवा भाग ले सकते हैं, जो मूल रूप से मध्‍यप्रदेश राज्‍य के मूल निवासी हों।
  • (2) इस योजना में आवेदन करने के लिये युवाओं की आयु 21-30 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 01 जनवरी 2019 को 21-30 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • (3) जिन युवाओं के परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2 लाख रूपये से कम है, वह सीधे तौर पर इस योजना के लिये पात्र माने जाएंगे।
  • (4) महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के जॉब कार्ड धारी युवा इस योजना के लिये किसी भी दशा में पात्र नहीं मानें जाएंगें।

मध्‍यप्रदेश युवा स्‍वाभिमान योजना 2020 के लिये आवश्‍यक नियम

  • (1) सभी नगरीय निकायों के नोडल अधिकारी आधार आधारित ऑनबोर्डिंग करायेंगें।
  • (2) ऑनबोर्डिंग की यह प्रकिया eKYC तथा बायोमेट्रिक प्रणाली के आधार पर की जाएगी।
  • (3) प्रत्‍येक पंजीकृत युवा को 10 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद 90 दिन में अपना कार्य हर हाल में संपादित करना होगा।
  • (4) जिसके लिये 4 घंटे विहित कार्य तथा 4 घंटें कौशल विकास प्रशिक्षण के लिये निर्धारित किये गये हैं।
  • (5) प्रत्‍येक पंजीकृत युवा की उपस्थिति दर्ज करने का काम नगरीय निकायों के सुपरवाइजर तथा कौशल विकास ट्रेनिंग सेंटर पर ट्र‍ेनिंग सर्विस प्रोवाइडर का होगा।
  • (6) Digital India Programme के तहत ऑनबोर्डिंग के लिये इलैक्ट्रिानिक मशीन क्रय किया जाना अनिवार्य है।

MP Yuva Swabhiman Yojana 2020 की चयन प्रक्रिया

मध्‍यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के द्धारा Mp Yuva Swabhiman Yojana 2019 से संबंधित एक शासनादेश 11 फरवरी 2019 को जारी किया गया है।

जिसमें कहा गया गया है कि 09 फरवरी 2019 से मध्‍यप्रदेश युवा स्‍वाभिमान योजना शुरू की जा रही है। इसलिये इस योजना के तहत युवाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएं। इस योजना के तहत पंजीकरण करने वाले युवाओं का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।

मध्‍यप्रदेश के सभी पात्र युवा इस योजना में 12 फरवरी 2019 से अपना पंजीकरण ऑनलाइन प्रारंभ कर सकेंगें। चूंकि इस योजना के लिये सीटे पूर्व निर्धारित हैं। इसलिये चयन ‘First Come’ के आधार पर होगा।

पंजीकरण करने वाले सभी युवा पंजीकण का अभिस्‍वीकृति पत्र का प्रिंट आउट ले पाएंगें।

जिसके बाद प्रत्‍यक्ष रूप से चयनित आवेदक की ऑनबोर्डिंग कराई जाएगी। इसकी सूचना पंजीकृत तथा चयनित युवा के मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेज कर दी जाएगी।

MP Yuva Swabhiman Yojana 2020 Me Avedan Kaise Kare | एमपी युवा स्‍वाभिमान योजना में आवेदन कैसे करें

यदि आप शिक्षित बेरोजगार हैं और मध्‍यप्रदेश युवा स्‍वाभिमान योजना में पंजीकरण करके लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट yuvaswabhimaan.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।

Start Your Yuva Swabhiman Yojana Apply Process
आवेदन करें पर क्लिक करें
  • आप जैसे ही ऊपर दिये गये लिंक पर क्लिक करके युवा Yuva Swabhiman Yojana पोर्टल पर पहुंचेगे। तो आपको सबसे ऊपर दायीं ओर “आवेदन करें” का एक विकल्‍प दिखाई देगा।
  • आपको इस पर क्लिक करना है, इतना करते ही आप एक नये पेज पर पहुंच जाएंगें। इस पेज आपको 2 विकल्‍प दिखाई देंगे।
Click on New Registration for Yuva Swabhiman Yojana
अब नया पंजीकरण पर क्लिक करें
  • पहला विकल्‍प ‘नवीन पंजीकरण’ तथा दूसरा विकल्‍प ‘आवेदन की स्थिति’ से संबंधित है। यदि आप पहली बार इस योजना में आवेदन कर रहे हैं, तो आप नवीन पंजीकरण के ठीक नीचे पंजीकरण करें पर क्लिक करें।
  • पंजीकरण करें पर क्लिक करने के बाद आप सीधे मध्‍यप्रदेश युवा स्‍वाभिमान योजना 2020 के फार्म पर पहुंच जाते हैं।
Fill Your Form Carefully
अब अपना फार्म भरें
  • यहां आपको सबसे पहले व्‍यक्तिगत जानकारी भरनी है और फिर आगे बढ़ें पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको पंजीकरण का विवरण भरना है और फिर Next Page पर जाना है।
  • अगले पेज पर स्‍वघोषणा करनी है और फिर आगे बढ़ कर ओटीपी प्राप्‍त कर उसका नंबर भरकर अपना फार्म सबमिट कर देना है।
  • इस तरह आपका फार्म सबमिट हो जाएगा और आप पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयनित हो जाएंगें।

तो दोस्‍तों यह थी हमारी आज की पोस्‍ट MP Yuva Swabhiman Yojana 2020 Me Avedan Kaise Kare यदि आप Madhyapradesh Yuva Swabhiman Yojana Online Form से संबंधित कोई अन्‍य प्रश्‍न पूछना चाहते हैं। तो आप हमसे कमेंट बॉक्‍स के जरिये पूछ सकते हैं।

 

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