Online Virasat UP | Online Virasat Praman Patra Kaise Banaye | Online Virasat Uttar Pradesh | Virasat Rules in Hindi | How to Submit Online Virasat Form |
उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तरप्रदेश के नागरिकों को Online Virasat Praman Patra बनाने की सुविधा प्रदान कर दी है।
इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राजधानी लखनऊ के खरगापुर सदर तहसील के नवनिर्मित भवन का उदघाटन करने की बाद की।
उन्होंनें कहा कि अब उत्तरप्रदेश में गैर विवादित Online Virasat बनाने की सुविधा राजस्व परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर दिये गये लिंक द्धारा प्रदान की जाएगी।
अब आप घर बैठे ही Online Virasat आसानी से बना सकते हैं। विरासत बनाने की इस सुविधा से आपको अब तहसील के बार बार चक्कर लगाने से छुटकारा मिल जाएगा।
Online Virasat Praman Patra Kya Hea
विरासत को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। इस प्रमाण पत्र को कोई भी व्यक्ति बनवा सकता है।
नई व्यवस्था के तहत अब कोई भी आसानी से जमीन, मकान की विरासत आसानी से दर्ज करा सकता है। यदि आप किसी भूमि के वारिस हैं, तो आप अपनी विरासत ऑनलाइन ही दर्ज करा सकते हैं।
इस काम के लिये अब आपको राजस्व परिषद और लेखपालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेगें। सब कुछ आसानी से हो जाएगा।
Online Virasat Praman Patra बनवाने के लिये कुछ जरूरी नियम
- Online Virasat Praman Patra बनवाने के लिये आपको अपना फार्म 4 भागों में भरना होगा।
- आर सी प्रपत्र 9 (जिसे पहले पक – 11क) के तौर पर जाना जाता था। इसमें आवेदन करने पर ईकाई ग्राम मानी जाएगी।
- मृतक, विवाहित, पुर्नविवाहित खातेदार से संबंधित सम्पत्तियां तथा भूमि एक से अधिक गांवों में हैं, तो इनके संबंध में अलग अलग ग्राम वार आवेदन पत्र भरा जाएगा।
- उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाने के लिये ऑनलाइन फार्म भरा जा सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करने में अक्षम है, तो उसका आवेदन ऑफ लाइन भी स्वीकार किया जाएगा।
- ऑफ लाइन आवेदन को लेखपालों के द्धारा लॉगिन करके भरा जाएगा।
- Online Virasat Praman Patra के लिये आवेदन करने के बाद आपको 30 दिन के भीतर प्रमाण पत्र बना कर सौंप दिया जाएगा।
ऑनलाइन विरासत प्रमाणपत्र (उत्तराधिकार प्रमाण पत्र) उत्तरप्रदेश कैसे बनवायें?
यदि आप ऑनलाइन विरासत प्रमाणपत्र (उत्तराधिकार प्रमाण पत्र) के लिये आवेदन करने जा रहे हैं, तो आप नीचे दी गई पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ लें।
- राजस्व परिषद की वेबसाइट पर सीधे जाने के लिये इस पर क्लिक करें
- विरासत प्रमाण पत्र में आवेदन करने लिये इस लिंक पर क्लिक करें
Online Virasat Praman Patra बनवाने के लिये आपको सबसे पहले उत्तराधिकार / विरासत के लिये आवेदन प्रपत्र 09 पर क्लिक करना होगा।
जिसके बाद आपके सामने एक पेज खुल कर आयेगा। जिसे आप नीचे स्क्रीन शॉट इमेज में देख सकते हैं।
- यहां आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और फिर मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजें पर क्लिक करना है।
- मोबाइल पर OTP आने के बाद आपको पुन: ओटीपी वाले बॉक्स में नंबर भरना है और नीचे दिखाई पड़ रहे कैप्चा को सही सही भर कर लॉगिन करें बॉक्स पर क्लिक करने आगे बढ़ना है।
- जब मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगें तो एक नया पेज खुल जाएगा। जो इस प्रकार है। यह पेज भाग 1 कहलाता है। यहां पर आपको आवेदक का पूरा विवरण भरना है। भाग एक में नाम, पिता / पति का नाम, आधार संख्या आदि भरी जाएगी।
- भाग 2 में आवेदनकर्ता के द्धारा मृतक / विवाहित / पुर्नविवाहित खाते दार जिनकी मृत्यू , विवाह, पुर्नविवाह के कारण Virasat Ka Dava किया जाना है, उनका विवरण भरा जाएगा।
- भाग 3 में आवेदनकर्ता के द्धारा खातेदार की भूमि भूखंडों का उत्तराधिकार प्राप्त करने की लिये विवरण भरेगा।
- यहां पर आवेदक को जनपद, तहसील, परगना, ग्राम का नाम, कुल भूखंडों की संख्या, खतौनी संख्या तथा गाटा नंबर आदि भरा जाएगा।
- भाग 4 में आवेदक के द्धारा मृत, विवाहित, पुर्नविवाहित खातेदार के कानूनी वारिसानों / उत्तराधिकारियों का विवरण भरा जाएगा। वारिसानों की कुल संख्या तथा उनके नाम तथा खातेदार के साथ उनके संबंध की पूरी जानकारी सही सही भरी जाएगी।
- जिसके बाद आप अपना Online Virasat Form को सबमिट कर सकते हैं। फार्म सबमिट करने की जानकारी आपके द्धारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी SMS के जरिये प्राप्त हो जाएगी।
- अब आप सबमिट किये गये Uttaradhikar Praman Patra कॉपी का प्रिंट आउट लेकर संभाल कर रख सकते हैं।
विरासत प्रमाण पत्र बनवाने के अन्य तरीकों पर भी एक नजर डालें
- उत्तराधिकार प्रमाणपत्र बनवाने का दूसरा तरीका यह है, कि आप इसे ऑफलाइन राजस्व विभाग के लेखपाल के द्धारा बनवायें।
- इसके अलावा आप विरासत प्रमाण पत्र उत्तरप्रदेश को जन सुविधा केंद्र यानि Common Service Centre पर जाकर भी बनवा सकते हैं।
- इसके लिये आपको सबसे पहले राजस्व परिषद की वेबसाइट से Virasat Application UP pdf Form को डाउनलोड करना होगा।
- जिसे आप पेन से पूरी तरह साफ साफ और सही जानकारी भर कर जन सुविधा केंद्र में देंगें। जिसके आधार पर Common Service Centre के द्धारा आपका आवेदन पत्र भरा जाएगा।
- जन सुविधा केंद्र में आवेदन पत्र भर कर सबमिट करने के बाद आवेदनकर्ता को प्रिंट आउट निकाल कर दे दिया जाएगा।
- साथ ही एक प्रति आवेदक का अंगूठा निशानी लगवा कर जन सुविधा केंद्र में सुरक्षित रख ली जाएगी।
दोस्तों यह पोस्ट Online Virasat Praman Patra Kaise Banaye आपके लिये कितनी उपयोगी साबित हुई। कमेंट करके जरूर अवगत करायें। आपके बहुमूल्य सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा।
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जब हम आन लाईन विरासत प्रमाण पत्र के लिये प्रपत्र-9तो उसके भाग-2 में गाटा संख्या व खतौनी का option आता है| उसे भरे बगैर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जब कि हमारे बेटे की मृत्यु के बाद कम्पनी से कुछ रकम मिली है, हमें उसे निकालने के लिये विरासत प्रमाण की आवश्यकता है| कृपया मार्ग दर्शन दें