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उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के द्धारा किसानों के लिये एक बहुत ही अच्छी योजना का संचालन किया जा रहा है। जिसका नाम Solar Pump Yojana Uttar Pradesh है।
उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हमेशा बिजली संकट बना रहता है, वहां किसानों को इस योजना का लाभ जरूर उठाना चाहिए। इस योजना की शुरूआत 2013-14 में हुई थी।
कृषि के लिये सबसे जरूरी होता है कि किसानों को उनके खेतों मे बोई गयी फसल को पर्याप्त और समय पर पानी मिल सके। लेकिन बिजली संकट के चलते किसानों को खेतों में पानी लगाने के लिये पानी नहीं मिल पाता है।
इसी बात को मददेनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्धारा Solar Pump Yojana चलाई जा रही है। यह पंप पूरी तरह सौर ऊर्जा के द्धारा संचालित होते हैं।
इसलिये बिजली होने व न होने से किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसान जब चाहें तब अपने खेतों में जरूरत पड़ने पर पानी लगा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने 2016 में हुई कैबिनेट की बैठक में सोलर पंप योजना को मंजूरी दी थी। सरकार की मंशा है कि प्रदेश के 10 हजार गांवों को सोलर पंप योजना के तहत लाया जाये।
सब से पहले सरकार 10 हजार गांवों में किसानों को सोलर पंप लगाने के लिये सब्सिडी प्रदान करेगी। एक सरकारी घोषणा के मुताबिक 2 से 3 हार्स पावर के सोलर पंपों पर 70 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है।
तथा 5 हार्स पावर के Solar Pump पर सब्सिडी 40 प्रतिशत दी जा रही है। किसानों को सोलर पंप योजना बहुत पसंद आ रही है और वह लगातार इस योजना में आवेदन कर रहे हैं।
इन पंपों को 10 मीटर से 70 मीटर की गहराई पर मौजूद जलस्तर वाली भूमि पर लगाया जाता है। जहां यह सफलता पूर्वक काम करते हैं।
DC सोलर पंप जिनकी क्षमता 2 हार्स पावर तक है, उन पर किसानों को 43200 रूपये की सब्सिडी मिलती है।
DC सोलर पंप जिनकी क्षमता 2 हार्स पावर से ज्यादा है। उन पर किसानों को 40500 रूपये की सब्सिडी मिलती है।
AC सोलर पंप जिनकी क्षमता 2 हार्स पावर तक है, उन पर सब्सिडी 37800 रूपये दी जाती है।
AC सोलर पर जिनकी क्षमता 2 हार्स पावर से अधिक है, उन किसानों को 32400 रूपये की सब्सिडी दी जाती है।
सोलर पंप योजना उत्तर प्रदेश में आवेदन करने का सही तरीका क्या है? आइये विस्तार से जानते हैं।
सोलर पंप योजना में आवेदन Offline Mode में ही किया जा सकता है। इस योजना के लिये अभी तक Online आवेदन करने की सुविधा कहीं भी मौजूद नहीं है। इसलिये आप ऑनलाइन आवेदन करने के चक्कर में न पड़ें।
यह योजना उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग व नेडा द्धारा संचालित है। इसलिये आप सब से पहले नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में जाएं और इस योजना के बाबत पूछताछ करें।
इस योजना का संचालन पहले से चयनित जिलों में हो रहा है। इसलिये यदि आपका जिला इस योजना के लिये चयनित है, तो आप कृषि विभाग के कार्यालय से Solar Pump Yojana Form लें और फिर उसे भर कर सभी जरूरी दस्तावेजों को संलंग्न कर के विभाग में जमा कर दें।
जिसके बाद आपके द्धारा जमा किये गये फार्म की जांच की जाएगी और यदि आपका आवेदन जांच में सही पाया जाता है, तो आपको सोलर पंप दे दिया जाएगा।
सोलर पंप योजना उत्तरप्रदेश में आवेदन करने की तिथि 31 अक्तूबर 2018 तक थी। जिसे किसानों की मांग के आधार पर बढ़ा कर 10 दिसंबर 2018 कर दिया है।
इसलिये जो लोग इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह 10 दिसंबर तक अपने आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। इस बात की जानकारी जिला कृषि अधिकारी जनपद जालौन, आर के तिवारी ने पत्रकारों से बात करते हुए दी।
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This post was last modified on April 13, 2021
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