Awas Bandhu OTS Yojana Online Registration in Hindi : उत्तरप्रदेश में आवास बंधु उत्तरप्रदेश की ओर से एक नयी योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। यह योजना प्रदेश के ऐसे सभी Defaulters के हितों की रक्षा करने के मकसद से लांच की जा रही है, जो विकास प्राधिकरणों तथा आवास विकास परिषदों से संबंधित हैं।
Awas Bandhu OTS Yojana के तहत ऐसे डिफाल्टरों को राहत पहुंचाई जाएगी जो विकास प्राधिकरणों तथा Awas Vikas Parishad द्धारा बनाये जा रहे आवासीय घरों को पाने के लिये पूर्व में आवेदन कर चुके हैं, लेकिन किसी कारण वश इन घरों का पैसा समय पर किश्त भर कर चुका नहीं पाये हैं।
आपकी जानकारी के लिये बता दें कि यूपी की बहुत बड़ी आबादी विकास प्राधिकरणों तथा आवास विकास परिषदों के द्धारा बनाये गये सस्ते घरों में रहती है।
इन घरों के आवंटन के लिये समय समय पर प्रदेश के जरूरत नागरिकों से घर लेने के लिये आवेदन मांगे जाते हैं। जिसके बाद पात्र आवेदकों को घरों का आंवटन कर दिया जाता है तथा उस घर को खरीदने वाले व्यक्ति को पैसा चुकाने के लिये किस्तें बांध दी जाती हैं।
लेकिन आवास बंधु, उत्तर प्रदेश तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के द्धारा इतनी सहूलियत प्रदान करने के बाद भी लोग समय पर किस्तें चुका नहीं पाते हैं और उन्हें Defaulter घोषित कर दिया जाता है।
इन्हीं डिफाल्टर्स को राहत पहुंचानें के लिये यूपी सरकार ने अब एकमुश्त समाधान योजना (Awas Bandhu OTS Yojana) लांच की है। इस योजना के तहत अब दिवालिया घोषित हो चुके लोगों को एक बार फिर से बकाया पैसा चुकाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
UP OTS Scheme 2020 in Hindi : दोस्तों, जैसा कि हमनें आपको इस योजना के बारे मे बताया कि यह विकास प्राधिकरणों व Awas Vikas Parishad के बनाये गये आवासीय घरों से संबंधित है।
यदि आपको विकास प्राधिकरणों अथवा आवास विकास परिषदों के द्धारा पैसा समय पर न चुका पाने के कारण दिवालिया घोषित किया जा चुका है। तो आप Awas Bandhu OTS Yojana 2020 के तहत बकाया पैसा चुका सकते हैं तथा आवंटित घर का मालिकाना हक वापस पा सकते हैं।
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यदि आप उत्तरप्रदेश एकमुश्त समाधान योजना OTS Application Form भरने जा रहे हैं, तो आपको 05 सितंबर 2020 तक हर हाल में अपनी बकाया धनराशि चुकानी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो दिवालिया घोषित हो चुके लोगों पर सख्त प्रवर्तन की कार्रवाही की जाएगी।
Defaulters के द्धारा विकास प्राधिकरणों / आवास विकास परिषदों को देय कोई भी धनराशि का भुगतान योजना के Awas Bandhu OTS Yojana के तहत तय की जा चुकी Timeline के भीतर नहीं किया जाता है, तो ऐसे Defaulters का OTS 2020 स्वत: निरस्त हो जाएगा तथा देय धनराशि की वसूली उत्तरप्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 40 / उ.प्र. आवास विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा – 91 के अधीन भू राजस्व के बकाया की तरह की जाएगी।
ध्यान रहे कि आवास बंधु के द्धारा प्रस्तुत की गयी यह योजना दिवालिया घोषित किये जा चुके लोगों को बकाया धनराशि चुकाने का अंतिम अवसर प्रदान करने के मकसद से लाई गयी है। यदि आप इसका लाभ नहीं उठाते हैं तो ऊपर बतायी गयी कार्रवाही को स्वीकार करने के लिये आपको तैयार रहना होगा।
यदि आप यूपी एकमुश्त समाधान योजना OTS 2020 में आवेदन करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपको आवास बंधु उत्तरप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Online Application Form भर कर सबमिट करना होगा।
तो दोस्तों यह थी हमारी आज की पोस्ट Awas Bandhu OTS Yojana Kya Hai यदि आप Awas Bandhu OTS Yojana Me Avedan Kaise Kare, OTS Scheme for Defaulting Home Owners in Uttar Pradesh, OTS 2020 UP Waives Penalty, Allows Property Owners to Pay, One Time Settlement Scheme for Residential and Build up Scheme के बारे में कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप हमसें कमेंट बॉक्स के जरिये पूछ सकते हैं।
This post was last modified on May 8, 2020
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