Income Tax Saving Tips in Hindi | How to Save Tax in Hindi 2020 | Income Tax Ki Jankari in Hindi | 9 Saving Tax Option | इनकम टैक्स बचाने के किलर टिप्स |
चालू वित्त वर्ष अब समाप्त होने वाला है। अब 2020-21 वित्त वर्ष अब खत्म होने में 2 सप्ताह से भी कम का समय शेष रह गया है। इसलिये सभी इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार करने में जुटे हुए हैं, कि Income Tax Saving कैसे की जाए?
इसलिये आज हम आपको ऐसे Best Income Tax Saving Tips देने जा रहे हैं, जो आपको अपना इनकम टैक्स बचाने में आपकी सहायता करेंगे।
यदि आप इनकम टैक्स सरकार को देना नहीं चाहते या फिर अपना कुछ टैक्स बचाना चाहते हैं। तो मेरी आप सभी को सलाह है, कि टैक्स बचाने के चक्कर में कोई भी गलत अथवा गैर कानूनी तरीका न अपनाएं।
भारत सरकार तथा आयकर विभाग ने इनकम टैक्स की पूरी प्रक्रिया में कुछ ऐसे उपाय भी कर रखे हैं, जिन्हें अपना कर कोई भी व्यक्ति वैधानिक तरीके से अपना आयकर बचा सकता है।
इनकम टैक्स को नौकरी पेशा तथा कारोबारी दोनों ही तबके के लोग बचा सकते हैं। कानूनी तरीके से आयकर बचाने के लिये सरकार ने लघु बचत योजनाओं, म्यूचुअल फंड तथा बीमा आदि में निवेश करने की छूट दे रखी है।
इसलिये आप इन बचत योजनाओं में निवेश करके अपना इनकम टैक्स आसानी से बचा सकते हैं।
नौकरी पेशा, कारोबारी, व्यापारी यदि वर्ष 2020 में अपना इनकम टैक्स बचाने का प्लान कर रहे हैं, तो National Pension Scheme में Investment करने से अच्छा कोई विकल्प नहीं है।
नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश की शुरूआत 500 रूपये मासिक से की जा सकती है। आयकर कानून की धारा 80 C के तहत 1 लाख 50 हजार रूपये तक का सालाना निवेश करने पर आयकर में छूट प्राप्त होती है।
इसके अलावा इस पेंशन योजना से प्राप्त होने वाला 50 हजार रूपये तक का सालाना ब्याज भी आयकर की धारा 80 CCD के तहत कर मुक्त रहता है।
NPS खाते को 60 वर्ष तक की आयु वाला कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन खोल सकता है।
PPF यानि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश कर के भी आयकर बचाया जा सकता है। यदि आप हाल ही में इनकम टैक्स पेयी बने हैं। तो आपको पीपीएफ खाता जरूर खोलना चाहिए। इस खाते में पैसे जमा करने पर आयकर की धारा 80 C के तहत कर में छूट मिलती है।
इस खाते में आप सालाना 1 लाख 50 हजार रूपये तक जमा करके टैक्स बचा सकते हैं। इस खाते में जमा रकम पर मिलने वाले ब्याज में भी कर छूट का लाभ मिलता है।
Income Tax बचाने का एक और बहुत अच्छा साधन Mutual Fund है। यदि आप Equity Linked Saving Scheme (ELSS) में अपना पैसा लगाते हैं। तो यह आपके लिये बहुत ही फायदे का सौदा हो सकता है।
इस योजना में निवेश करने से आयकर तो बचता ही है। साथ ही शानदार रिटर्न भी हासिल होता है। यदि हम पिछले वर्षों में दिये गये ELSS रिटर्न की जांच पड़ताल करें। तो यह रिटर्न औसतन 15 प्रतिशत की दर से हासिल हो रहा है। पिछले 5 साल की गणना से यह हमें साफ दिखाई पड़ता है।
आप 2020 में एक Health Insurance Policy लेकर भी अपना आयकर बचा सकते हैं। इसके लिये आप टर्म इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं।इसके अलावा यदि आपकी पहले से कोई बीमा पॉलिसी चल रही है, तो आप उसमें भी अतिरिक्त सुविधाओं के लिये एड ऑन ले सकते हैं।
25 हजार रूपये तक के प्रीमियम पर Income Tax की छूट मिलती है। इसके अलावा आपने माता पिता के लिये भी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ले सकते हैं और इस पर भी 25 हजार रूपये तक के प्रीमियम पर आयकर की बचत कर सकते हैं।
यदि इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं, तो घर बनवाने के लिये Home Loan लिया जा सकता है। होम लोन पर EMI के ब्याज पर आयकर की धारा 80 EE के तहत 1 लाख रूपये तक की टैक्स छूट हासिल की जा सकती है।
यदि आप आयकर बचाना चाहते हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस में जाकर NSC और FD में अपना पैसा लगा सकते हैं। इस योजना में आप सालाना 1 लाख 50 हजार रूपये तक का निवेश करके अपना आयकर बचा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त NSC और FD के जरिये जो रकम ब्याज के जरिये हमें प्राप्त होती है, वह भी पूरी तरह कर मुक्त होती है।
सभी नौकरीपेशा तथा कारोबारियों के पास अपना खुद का बचत खाता होता है। जिस पर मिलने वाले ब्याज की रकम को हम अक्सर टैक्स छूट में करना भूल जाते हैं।
जोकि गलत है। यदि आपके पास 1 से ज्यादा बैंक खाते हैं, तो सभी खातों को मिला कर यदि आपको 10 हजार रूपये से कम ब्याज मिलता है।
तो 10 हजार रूपये से कम का ब्याज पर आपको आयकर की धारा 80 TTA के तहत आपको कर में छूट दी जाती है। इसलिये इसका उल्लेख करना न भूलें।
आयकर बचाने के लिये आप अपने बच्चों के लिये Education Loan भी ले सकते हैं। एजूकेशन लोन पर लगने वाले ब्याज पर आयकर की धारा 80 E के तहत दावा करके कर बचाया जा सकता है।
यदि आप देश में गाहे बगाहे आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के समय सरकार और देश की मदत करना चाहते हैं। तो आप मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दे सकते हैं।
आज जो दान राहत कोष में देते हैं, उस पर आपको आयकर में छूट प्राप्त होती है। इसके अलावा बच्चों की टयूशन फीस और गंभीर बीमारियों पर किये गये खर्च पर भी आयकर में छूट प्रदान की जाती है।
तो दोस्तों यह थी, आपके लिये Income Tax Saving Tips, आशा करता हूं कि सभी टिप्स आपको अपना Income Tax Plan करने में आपकी मदत अवश्य करेंगीं।
मेरी यह पोस्ट Income Tax Kaise Bachaye आपको कैसी लगी? यह जरूर बतायें और मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जिसका जवाब आपको दिया जाएगा।
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This post was last modified on March 9, 2020
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