बिहार के सभी जिलो में Murgi Farm Loan Yojana चलाई जा रही है। इस योजना का नाम Smekit Murgi Vikas Yojana है। यह योजना के तहत बिहार सरकार पूरे प्रदेश में अंडा उत्पादन को बढ़ाना चाहती है।
बिहार में लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने वाली इस अनुदान योजना से बहुत से लोग लाभान्वित हुए हैं। इस योजना के तहत 5000 लेयर व 10000 लेयर वाले Murgi Farm स्थापित किये जाते हैं।
Murgi Farm Loan Yojana के तहत मुर्गी फार्म खोलने के लिये सामान्य वर्ग के लोगों को 30 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों को लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत 5000 लेयर की क्षमता वाले एक मुर्गी फार्म को स्थापित करने में कुल 48 लाख रूपये की लागत आती है।
साथ ही यदि 10000 लेयर की क्षमता वाला मुर्गी फार्म बनाना है, तो कुल अनुमानित लागत 85 लाख रूपये है।
मुर्गी फार्म खोलने के इच्छुक आवेदकों को 30 प्रतिशत (सामान्य वर्ग) तथा 40 प्रतिशत (अनुसूचित जाति, जनजाति) के लोगों को अनुदान दिया जाता है।
इसके अलावा Murgi Farm खोलने के लिये मिलने वाले Bank Loan पर Interest Component के रूप में 4 सालों तक 50 प्रतिशत Anudan राशि प्रदान की जाएगी।
यदि आप बिहार में Smekit Murgi Vikas Yojana में Apply करने पर विचार कर रहे हैं, तो आपको इस योजना से संबंधित नियमों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, जो इस प्रकार है।
Murgi Farm Loan Yojana Bihar में आवेदन Online किया जाता है। लेकिन Smekit Murgi Vikas Yojana योजना में Online Avedan तभी किया जा सकता है, जब पशुपालन विभाग के द्धारा मुर्गी फार्म स्थापित करने के लिये आवेदन आमंत्रित किये गए हों।
इस योजना के तहत बिहार के पशुपालन निदेशालय के द्धारा प्रदेश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराये जाते हैं।
जो लोग Murgi Farm Ki Jankari रखते हैं। या फिर जिन्होंनें मुर्गी पालन करने का प्रशिक्षण हासिल किया हुआ है। वह विज्ञापन प्रकाशित होने के 30 दिनों के अंदर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मौजूद लिंक पर क्लिक करके अपना आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं।
इस विज्ञापन को सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना के द्धारा प्रकाशित कराया जाता है।
इस योजना के तहत किसान / मुर्गी पालक तथा बेरोजगार युवक अपना आवेदन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। विभाग की Official Website पर योजना से सबंधित विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद Online Apply का विकल्प नजर आने लगता है।
इस वेबसाइट का लिंक ऊपर दिया गया है। आप उस पर क्लिक करके सीधे विभाग की वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं और अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं।
जब आप विभाग की वेबसाइट पर पहुंचते हैं तो आपको अपनी आधार संख्या अथवा अपने मोबाइल नंबर के जरिये पंजीकरण कराना होता है।
साथ ही जब आप Murgi Farm Yojana Form 2018 Online भरेंगें तो संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगें।
आवेदन सबमिट हो जाने के बाद आपको एक रसीद प्राप्त होगी। इस रसीद का आप प्रिंट आउट ले कर रखें। इस रसीद में आपके द्धारा ऑनलाइन अपलोड किये गए दस्तावेजों का ब्यौरा होगा।
साथ ही आवेदन आईडी भी अंकित होगी। इस आवेदन आईडी / आधार संख्या / मोबाइल नंबर के जरिये आप पुन: लॉग इन कर सकते हैं।
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This post was last modified on October 27, 2018
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