UP Emandi License Online Application Form 2023 : उत्तरप्रदेश मंडी परिषद ने भारतीय रेल के पैटर्न पर अपनी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिये यूपी में ई-मंडी पोर्टल की स्थापना की गयी है। अब प्रदेश के व्यापारी जो अपना कारोबार यूपी मंडी समिति के जरिये करना चाहते हैं, वह अपना Emandi License Online बनवा सकते हैं।
यूपी के ई-मंडी पोर्टल को मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड ‘दर्पण’ से भी लिंक किया गया है। साथ ही व्यापरियों की सुविधा के लिये सभी मंडी समितियों में डिजिटल व्यापार सुविधा केंद्र भी बनाये गये हैं। इन केंद्रों पर व्यापारी बिना किसी शुल्क के कंप्यूटर तथा इंटरनेट की सुविधा का उपयोग निजी उपयोग के लिये कर सकते हैं।
प्रदेश की मंडियों में नयी व्यवस्था लागू हो जाने के बाद से अब कृषि उत्पादों के फार्म व गेट पास आदि इलेक्ट्रानिक रूप में मान्य किये जायेंगें। चूंकि मंडी की सारी व्यवस्थाओं को ई-मंडी पोर्टल पर जारी कर दिया गया है। इसलिये व्यापारियों के लाइसेंस, प्रपत्र 6, प्रपत्र 9 व गेट पास संबंधी सभी आवेदन ऑनलाइन ही हो रहे हैं।
आज की इस पोस्ट में हम आपको UP Mandi Samiti License Online Application 2023 | Emandi License Kaise Banwaye | मंडी लाइसेंस कैसे बनता है | UP Emandi License Renewal | मंडी लाइसेंस की जानकारी | emandi up gov in | Mandi License Form UP आदि के विषय में जरूरी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। कृप्या दी गयी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
UP Emandi License Kya Hai : यूपी मंडी समिति में व्यापार करने के लिये लाइसेंस की जरूरत होती है। पहले यह लाइसेंस ऑफलाइन मोड में उत्तरप्रदेश मंडी परिषद में ऑफलाइन मोड में आवेदन करने के बाद मिलता था। लेकिन अब यूपी की सरकार ने ऑफलाइन व्यवस्था को खत्म करते ई-पोर्टल के जरिये बनवाना अनिवार्य कर दिया है।
चूंकि अब यूपी में मंडी लाइसेंस ऑनलाइन बनते हैं इसलिये इसे UP Emandi License कहा जाता है। अब प्रदेश का कोई भी व्यापारी जो मंडी समिति के जरिये थोक व्यापार करना चाहता है, वह घर बैठे ही Online आवेदन कर सकता है।
यूपी में ईमंडी लाइसेंस का मुख्य उद्देश्य मंडी में विक्रेता से आढ़त, कर्दा, धर्मादा, मंडी शुल्क, गलत किस्म की तौल व अन्य किसी भी प्रकार की कटौती करना अथवा आरोपित करने को जुर्म माना गया है।
मंडी में व्यापार तथा लेनदेन का उद्देश्य किसानों तथा व्यापारियों के साथ ही उपभोक्ताओं के हित में सुविधाजनक व्यवस्था प्रदान करना है।
प्रदेश की सभी विनियमित मंडियों में उत्पादन की शुद्धता तथा सफाई आदि पर विशेष ध्यान देना है।
प्रदेश के प्रत्येक लाइसेंस धारी को उत्तरप्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 व तदैन बनाई गयी नियमावली के अनुसार व लाइसेंस जारी करने वाली मंडी समिति की उपविधियों का पालन करना अनिवार्य होगा।
ई-मंडी लाइसेंस धारी अधिनियम नियमावली व मंडी समितियों की उपविधियों के उपवचन अथवा उल्लंघन की इजाजत न देना तथा यदि कोई अन्य व्यापारी इस प्रकार का उल्लंघन करता है तो इसकी सूचना देना भी लाइसेंस धारी का दायित्व माना जायेगा।
मंडी समिति लाइसेंस होल्डर अपना कारोबार न्याय संगत व्यवहार तथा उच्च व्यापारिक सिद्धांतों के आधार पर पूरी ईमानदारी तथा ठीक ढंग से करेगा।
प्रत्येक लाइसेंस होल्डर निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के संबंध में सभी जरूरी लेखे जोखे अपने पास रखेगा तथा मंडी परिषद द्धारा जारी विवरणी को समय समय पर जमा भी करेगा।
लाइसेंस धारी व्यापारी सभी सौदों को अपने अभिलेखों में दर्ज करेगा तथा स्टॉफ की उपलब्धता के आधार पर आद्धाविद रखेगा।
प्रत्येक Emandi License धारी अपने लाइसेंस के अंतर्गत किसी कारोबार के सौदों जिसमें कृषि उत्पादन के संग्रह तथा प्रक्रिया के लिये शामिल है। वह लाइसेंस के लिये दिये गये Application Form में भू गृहादि के अलावा जब कभी कोई भू गृहादि में बढ़ोत्तरी करेगा या फिर उसमें परिवर्तन करेगा तो उसे इसकी लिखित सूचना मंडी समिति को देना अनिवार्य होगा।
प्रत्येक लाइसेंस धारी मंडी समिति को पहले से लिखित सूचना दिये बगैर ऐसे किसी व्यक्ति को रोजगार में नहीं लेगा जिसका नाम उसने लाइसेंस के आवेदन पत्र में शामिल न किया हो।
यदि लाइसेंस धारी से ई मंडी लाइसेंस मांगा जाता है तो उसे अपना लाइसेंस सभापति सचिव अथवा मंडी समिति द्धारा अधिकृत किये गये व्यक्ति के समझ प्रस्तुत करेगा।
लाइसेंस धारियों को ऐसे सभी कामों से बचना होगा जो निर्दिष्ट कृषि उत्पादन विक्रय अथवा क्रय के लिये नुकसानदेह हो।
ई-मण्डी लाइसेंस के लिये जरूरी दस्तावेजों की सूची :
EMandi License Helpline Number (for Sellers) – 1800 – 180 – 4555 तथा 155241 है। आप इस टोलफ्री नंबर पर किसी कार्य दिवस में कॉल करके सहायता पा सकते हैं।
Emandi License UP Kaise Banwaye Full Information : यदि आप उत्तर प्रदेश मंडी परिषद की मंडियों में कारोबार करने के इच्छुक हैं तो इसके लिये आपको यूपी मंडी समिति लाइसेंस ऑनलाइन बनवाना पड़ेगा। जिसका तरीका आपको नीचे विस्तार से बताया जा रहा है।
ऊपर दिये गये Link पर Click करते ही आप http://emandi.up.gov.in/ के पेज पर पहुंच जाते हैं।
यहां आपको ‘नये आवेदन के लिये आवेदन फार्म’ का एक Option दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है।
इस पर क्लिक करते ही आप Next Page पर पहुंच जाते हैं। यहां आपको लाइसेंस संबंधी नियम शर्तों को पढ़ना है और पेज में नीचे दिये गये नियम व शर्तों पर सहमति देते हुये टिक मार्क करना है।
इसके बाद आप पेज संरक्षित करें पर क्लिक करें। इतना करते ही आप ई-मंडी लाइसेंस यूपी के Online Application Form पर पहुंच जाते हैं।
इस भाग में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी है।
यहां आपको अपना नाम, पैनकार्ड नंबर, पिता का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आवेदक का पता, पिनकोड, राज्य आदि विवरण भरने के बाद अपनी व्यवसायिक ईकाई का विवरण भरना है।
जैसे व्यवसायिक ईकाई का नाम, जहां व्यवसायिक ईकाई स्थापित है उसका स्थायी पता, व्यवसायिक ईकाई का पैनकार्ड नंबर, जीएसटी नंबर, प्रोपराइटरशिप है तो नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का आधार नंबर, व्यवसायिक ईकाई जिस मंडी में कारोबार करना चाहती है उसका नाम आदि भरना है। और फिर पेज को सेव करके आगे बढ़ना है।
ई मंडी लाइसेंस फार्म के दूसरे चरण में आपको अपने Documents अपलोड करने हैं। आप सभी दस्तावेज क्रमबद्ध तरीके से अपलोड करें।
मंडी समिति लाइसेंस के तीसरे चरण में आपको SBI Collect पर जाकर निर्धारित Fee भरनी है और फिर उसका विवरण Form में भरना है।
इतना करने के बाद आप अपना मंडी लाइसेंस ऑनलाइन फार्म सबमिट कर दें।
यदि आपका ई-मंडी लाइसेंस पहले से बना हुआ है लेकिन उसकी अवधि Expire हो चुकी है, तो आपको अपने पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा। EMandi License Renewal कराने की प्रक्रिया बहुत आसान है। जिसे आसान शब्दों में नीचे समझाया गया है।
यदि आपको लाइसेंस जारी होने के बावजूद डैशबोर्ड पर प्रपत्र 6 व प्रपत्र 9 के लिंक शो नहीं हो रहे हैं तो आप निम्न तरीका अपनायें।
ओटीपी न आने की स्थिति में आपको मंडी समिति के द्धारा अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कराना होगा।
यदि आपको ई-मंडी लाइसेंस मिल चुका है और आप अपना पुराना स्टॉक ई-मंडी पोर्टल पर दर्ज करना चाहते हैं तो इसके लिये आपको निम्न तरीका अपनाना पड़ेगा।
जी हां, यदि आप मंडी समिति लाइसेंस यूपी की सहायता से अपना पुराना स्टॉक ऑनलाइन दर्ज करा चुके हैं तो आप प्रपत्र 9 तथा गेट पास आवश्यक्तानुसार जारी कर सकते हैं।
यदि आप ई – मंडी पोर्टल पर साइन अप करना चाहते हैं तो इसके लिये आपको GSTN / PAN, लाइसेंस नंबर तथा पासवर्ड डाल कर साइनअप करना होगा।
जी हां, यूपी ई मंडी लाइसेंस नवीनीकरण करते समय व्यापारी ऑनलाइन मोड में अपनी फीस जमा कर सकते हैं।
प्रपत्र 6 को केवल पहली पहुंच की बिक्री के लिये जारी किया जाता है।
प्राथमिक प्रपत्र 9 को केवल विक्रय के पहले सौदे के लिये जारी किया जाता है।
This post was last modified on October 22, 2023
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