मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के ग्रामीण अंचलो में निवास करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिये तमाम योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना का नाम Anteysti Sahayta Yojana है।
यह योजना मध्यप्रदेश के ग्रामीण इलाकों में असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के लिये है। यह योजना Mukhyamanti Majdur Suraksha Yojana के अंतर्गत चलाई जा रही है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक की मृत्यु की दशा में तुरंत Anteysti Sahayta प्रदान करना है साथ ही अनुग्रह राशि का भुगतान करना है।
Anteysti Sahayta Yojana क्या है
Mukhyamanti Majdur Suraksha Yojana योजना के अंतर्गत चलाई जाने वाली Anteysti Sahayta Yojana के तहत ग्रामीण इलाके के श्रमिक की मृत्यु की दशा में तुरंत 2000 रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
इस राशि का भुगतान तुरंत कर दिया जाता है, या फिर 1 सप्ताह के भीतर दे दी जाती है। यह राशि श्रमिक के उत्तराधिकारी को प्रदान की जाती है। इस राशि का भुगतान करने के लिये 1 माह से लेकर 6 माह तक समय नियत किया गया है।
Anteysti Sahayta Yojana [Mukhyamanti Majdur Suraksha Yojana] की संपूर्ण सहायता राशि
- Anteysti Sahayta Yojana के अंतर्गत मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि के लिये तुरंत 2000 रूपये दिये जाने का प्रावधान है।
- इसके अलावा किसी श्रमिक की 45 वर्ष से कम की आयु में मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को 20,000 रूपये की सहायता राशि भी दी जाती है।
- यदि किसी श्रमिक की मृत्यु 45 से 60 वर्ष के बीच होती है, तो उसके उत्तराधिकारी को 15,000 रूपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है।
एमपी अन्तेष्टि सहायता योजना की शर्ते
- श्रमिक की मृत्यु जानबूझ कर आत्महत्या के द्धारा नहीं होनी चाहिए।
- मादक द्रव्य अथवा मादक पदार्थों के सेवन से हुई मृत्यु की अवस्था में योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- कानून का उल्लघंन करते हुए मारपीट आदि में हुई मृत्यु की दशा में भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
अन्तेष्टि सहायता योजना के लिये Majdur Panjiyan Kaise Kare
Anteysti Sahayta Yojana का लाभ तभी मिलता है, जब ग्रामीण क्षेत्रों के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजूदर का श्रम विभाग में Panjiyan होता है।
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर का पंजीयन ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर मुख्य कार्य पालन अधिकारी जनपद पंचायत के द्धारा किया जाता है।
मजूदर का पंजीयन शुल्क 10 रूपये देय होता है। इसे ग्राम पंचायत में जमा किया जाता है। शुल्क जमा होने के बाद जमा धनराशि पूरे विवरण के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्धारा आयुक्त सामाजिक न्याय को भेज दी जाती है। जिसके बाद मजदूर का पंजीयन हो जाता है। जो पूरे 5 वर्ष के लिये होता है।
मजदूर रजिस्ट्रेशन के 5 वर्ष पूरे होने के बाद एक बार फिर मजदूर के पंजीयन का नवीनीकरण किया जाता है। यह नवीनीकरण ग्राम पंचायत की संस्तुति पर ही होता है।
लेकिन नवीनीकरण के लिये जरूरी है कि श्रमिक हितग्राही ग्राम में ही रह कर मजदूरी कर रहा हो। साथ ही पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता हो।
अंत्येष्टि सहायता योजना के लिये पात्रता
- योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- जहां से आवेदन किया जा रहा है, उस ग्राम पंचायत में पिछले 5 वर्ष से निवास कर रहा हो।
- मजदूर मजदूरी करने में पूरी तरह सक्षम होना चाहिए।
- आवेदक तथा उसके परिवार के पास कृषि भूमि का स्वामित्व नहीं होना चाहिए।
- आवेदक का मध्यप्रदेश भवन संनिर्मांण कर्मकार मंडल, तुलावटी और हम्माल जैसी अन्य श्रमिक वर्ग की योजनाओं में शामिल नहीं होना चाहिए।
- यह योजना केवल कृषि, वन उपज संग्रह, वन रोपण, मत्स्य आखेट करने वाले श्रमिकों के लिये है।
Anteysti Sahayta Yojana Me Apply Kaise kare
Anteysti Sahayta Yojana के तहत श्रमिकों का पंजीकरण उनके जीवित रहते हुए ही हो जाता है। लेकिन मृत्यु की दशा में उसके उत्तराधिकारी को सरपंच / पंचायत सचिव / राजस्व निरीक्षक अथवा पटवारी आदि को सूचना देनी होती है।
जिसके बाद मृत्यु की पुष्टि होते ही मृतक के परिवार को अंत्येष्टि सहायता योजना की राशि प्रदान कर दी जाती है। इसके अतिरिक्त हितग्राही लाभ को पाने के लिये उत्तराधिकारी को अपने जिले के श्रम कार्यालय में जाना पड़ता है।
Anteysti Sahayta Yojana योजना की राशि पाने के लिये उत्तराधिकारी को जिले के पदस्थ सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / श्रम निरीक्षक आदि से संपर्क करना होगा।
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बहुत महत्वपूर्ण जानकारी.
Ham lone chahiye bakri palan ke liye