Chirali Yojana Rajasthan | Chirali Scheme Rajasthan | Chirali Scheme for Stop Violence Against Women in Rajasthan | What is Chirali Sath Sada Ke Liye Yojana 2020 |
महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा में कमी लाने के उद्देश्य से Chirali Yojana Rajasthan को कुछ साल पहले लांच किया गया था।
तब से लेकर आज तक यह योजना सफलता पूर्वक संचालित की जा रही है। Chirali Yojana Rajasthan 2020 को राजस्थान सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्धारा भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
चिराली योजना के तहत पूरे राजस्थान के ग्रमीण इलाकों में समूहों का गठन किया जाता है, जो Violence Against Women के मामलों को देखते हैं और पीडि़त महिलाओं की उचित प्रकार से सहायता भी करते हैं।
चिराली योजना के तहत समुदाय आधारित समूहों का गठन किया जाता है। जिसका काम राजस्थान की महिलाओं तथा लड़कियों के प्रति होने वाले Violence के खिलाफ Action लेता है।
वैसे तो पूरी दुनिया में महिलायें हिंसा की शिकार होती हैं, लेकिन सभ्य समाज के द्धारा ऐसे प्रयास भी पूरे विश्व में किये जाते रहे हैं, जिनसे महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा में कमी आती है।
इसके अलावा जो महिलायें अथवा लड़कियां हिंसा का शिकार हो जाती हैं, उन्हें Chirali Yojana जैसी योजनाओं के तहत सहायता तथा सुरक्षा भी प्रदान की जाती है।
राजस्थान में चिराली योजना का संचालन राज्य सरकार के द्धारा किया जाता है। लेकिन इस योजना के लिये तकनीकी सहायता संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के द्धारा प्रदान की जाती है।
Chirali Yojana के तहत सामुदायिक कार्यदल का गठन ग्राम तथा ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाता है। इस योजना के तहत मुख्य कार्यदल का गठन ग्राम पंचायत मुख्यालय के रूप में किया जाता है।
जबकि ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम स्तर पर उप समूह गठित किये जाते हैं। जो मुख्य कार्यदल को रिपोर्ट करते हैं।
ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर Chirali Scheme के तहत बनने वाले समूहों का ढांचा इस प्रकार का होता है।
Chirali Scheme Rajasthan के तहत प्रत्येक कार्यदल में सहवृत यानि Co – Opt सदस्य शामिल किये जाते हैं।
सहवृत Co – Opt सदस्यों की संख्या 2 होती है। जिसमें पहला सदस्य समाज सेवा में सक्रिय योग्य एवं प्रभावशाली व्यक्ति होता है। तथा दूसरा सदस्य बीट कांस्टेबल अथवा महिला पुलिस वालेंटियर होता है।
चिराली योजना के तहत गठित होने वाले समूह Stop Violence Against Women in Rajasthan की Policy पर काम करते हैं।
ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर कार्यदल की साथिन समन्वयक के रूप में काम करती है। यही साथिन समूह की बैठक आयोजित करती है।
साथिन के द्धारा ही बैठक में सभी सदस्यों को बुलाया जाता है, तथा महिलाओं तथा बालिकाओं के प्रति होने वाली हिंसा से संबंधित मामलों को बैठक में रखा जाता है।
इस प्रकार की बैठक साथिन के द्धारा साल में 2 बार बुलाई जाती है और संबंधित मामलों में कार्यवाही की संस्तुति प्रदान करती है।
उप समूह स्तर पर महिलाओं तथा लड़कियों के प्रति होने वाली घरेलू तथा लिंग भेद आधारित हिंसा के मामले बैठकों में चिन्हित किये जाते हैं।
इसके अलावा हिंसा दूर करने, पीडि़त महिलाओं को सुरक्षा तथा सहायता प्रदान करने के लिये बैठके आयोजित की जाती हैं और उन बैठकों का ब्यौरा ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर होने वाली बैठकों में रखा जाता है।
ऊपर दिये गये हेल्पलाइन नंबरों पर कोई भी महिला अपनी परेशानी दर्ज करा सकती है और चिराली योजना के तहत सहायता भी पा सकती है।
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This post was last modified on January 1, 2020
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