Scraping Suvidha Kendra Registration : देश का सड़क एवं परिवहन मंत्रालय पिछले कुछ समय से देश में नई वाहन नीति लाये जाने की बात कर रहा था। इस बारे में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडगरी ने मीडिया के सामने कई बार इस नीति के बारे में देश के लोगों को बताया है।
अब नई वाहन नीति 2022 में लागू हो चुकी है। जिसकी वजह से 10 साल से अधिक पुराने वाहनों को Scrap (कबाड़) मान कर सड़कों से हटा दिया जायेगा। इस बारे में सरकार का कहना है कि पुराने वाहनों से प्रदूषण फैलता है, जिससे देश का पर्यावरण संतुलन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
यही कारण है कि केंद्र सरकार देश में नई वाहन नीति लेकर आई है, जिसके तहत 10 साल से ज्यादा पुराने वाहनों की जांच की जायेगी। यदि वाहन 3 फिटनेस टेस्ट में खरा नहीं उतरेगा तो वाहन को तुरंत Scraping Suvidha Kendra के हवाले कर दिया जायेगा। जिससे पुराने वाहन को रिसाइकल करके सड़क से हमेशा के लिये हटाया जा सके।
आज की इस पोस्ट में हम आपको Scraping Suvidha Kendra 2023 | स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र यूपी | पुराना वाहन के लिये Scraping Suvidha Kendra | स्क्रेप सुविधा केंद्र उत्तरप्रदेश | पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधा (RVSF) | कबाड़ वाहनों के बेंचने के लिये स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र | scraping facility center up | Parivahan Vibhag Scraping Guidelines in Hindi के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। कृप्या पोस्ट को अंत तक अवश्य पढ़ें।
देश में नयी वाहन नीति लागू होने के बाद देश के सभी राज्यों में तथा सभी जिलों में Scraping Suvidha Kendra खोले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। अब देश की सड़कों पर 10 साल से ज्यादा पुराने वाहन जो फिटनेस टेस्ट पर खरे नहीं उतरते हैं, उन्हें सड़कों पर चलाया जाना संभव नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति इस नीति का उल्लंघन करता है, तो उसके इस कृत्य को दंडनीय अपराध माना जायेगा।
अब सड़कों पर पुराने खटारा वाहन, धुंआ छोड़ने वाले तथा तेज आवाज करने वाले वाहन दौड़ते हुये दिखाई नहीं देंगें, क्योंकि नई वाहन नीति के तहत चेकिंग टीम समय समय पर वाहनों की जांच करेगी। यदि सड़क पर कोई ऐसा वाहन चलता हुआ पाया जाता है, तो जांच दल तुरंत खटारा वाहन को Scraping Suvidha Kendra के हवाले कर दिया जायेगा।
यदि एक बार पुराना व खटारा वाहन स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र के हवाले कर दिया गया तो वाहन मालिक उस वाहन को पुन: हासिल नहीं कर सकता है। ऐसे वाहन को स्क्रेप मान कर तोड़ दिया जायेगा और उसके हिस्सों को रिसाइकल करके धातुओं में तब्दील कर दिया जायेगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने वाले संस्थानों को देश के सभी राज्यों में Scraping Suvidha Kendra केंद्र के नाम से जाना जायेगा।
स्क्रेपिंग सुविधा केंद्रों को सरकार PPP मोड में खोल रही है। इसके लिये कोई भी व्यक्ति कबाड़ वाहनों को खरीदने के लिये पीपीपी मोड में डिपो / Scrap Suvidha Kendra आदि खोल सकता है।
इन केंद्रों पर वाहन मालिक पुराने वाहनों को बेंच सकेंगें तथा खटारा होकर कबाड़ हो रहे वाहनों को बेंचनें से संबंधित जानकारी भी हासिल कर सकेंगें।
वाहन स्क्रेप पॉलिसी 2022 के तहत फिटनेस टेस्ट में खरे न उतरने वाले किसी भी निजी / व्यवसायिक वाहन को तत्काल प्रभाव से चेंकिंग टीम द्धारा जब्त करके स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र के हवाले किया जा सकता है। साथ ही वाहन मालिक अपनी स्वेच्छा से भी पुराने वाहन को स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र में बेंचने के लिये ले जा सकते हैं। स्क्रेप सुविधा केंद्र में पुराना वाहन तभी भेजा जायेगा जब वह फिटनेस टेस्ट में 3 बार फेल हो चुका होगा।
1 – निजी वाहन – ऐसे सभी निजी वाहन जो 20 साल पूरे कर चुके हैं और 3 बार फिटनेस टेस्ट में फेल हो चुके हैं, उन्हें तुरंत कबाड़ मान कर स्क्रपिंग सुविधा केंद्र को सौंप दिया जायेगा।
2 – व्यवसायिक वाहन – ऐसे सभी वाहन व्यवसायिक वाहन के रूप में पंजीकृत हैं व 15 साल की अवधि पूरी कर लेने के बाद 3 बार फिटनेस टेस्ट में फेल हो चुके हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से सड़क से हटा कर रिसाइकल होने के लिये भेज दिया जायेगा।
(1) नई वाहन नीति के तहत देश की सड़कों से पुराने वाहनों को हमेशा के लिये सड़कों से हटा दिया जायेगा।
(2) नई स्क्रेप पॉलिसी के तहत परिवहन विभाग के द्धारा खटारा वाहनों की जांच के लिये चेकिंग टीम जिला स्तर पर गठित की जायेंगीं।
(3) परिवहन विभाग के जांच दल सड़क पर किसी भी वाहन का फिटनेस टेस्ट कर सकेंगें।
(4) 20 साल की अवधि पूरी कर चुके निजी वाहनों को अपना फिटनेस टेस्ट कराना अनिवार्य होगा।
(5) व्यवसायिक वाहनों को 15 साल की अवधि पूरी होने के बाद फिटनेस टेस्ट कराना अनिवार्य होगा।
(6) नई वाहन नीति देश के ऑटो मोबाइल सेक्टर में नई जान फूंक देगी। जिससे इस सेक्टर में नये वाहनों के उत्पादन तथा बिक्री में उछाल देखने को मिलेगा।
(7) Scrap Suvidha Kendra में वाहन देने पर, वाहन स्वामी को कबाड़ हो चुके वाहन का 6% पैसा नकद दिया जायेगा।
(8) स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र में गाड़ी रिसाइकल कराने पर वाहन स्वामी को एक प्रमाणपत्र दिया जायेगा।
(9) स्क्रेप सुविधा केंद्र यूपी के द्धारा निर्गत प्रमाण पत्र को दिखाने पर नये वाहन की खरीद पर 5% तथा टैक्स में 25% की छूट प्राप्त होगी।
(10) स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र में पुराना वाहन देने के बाद नया वाहन खरीदने पर नये वाहन के पंजीकरण शुल्क में भी छूट प्रदान की जायेगी।
(11) पुराने वाहन नये वाहनों की तुलना में 12 से 15% अधिक प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिये नई स्क्रेप पॉलिसी आने के बाद देश में वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आयेगी।
(12) पुराने वाहनों के जरिये किये जाने वाले अपराधों की संख्या में भी कमी आयेगी।
(13) देश के विभिन्न राज्यों की रोडवेज बसें जो खटारा होने के बाद भी जबरदस्ती चलाई जा रही हैं, नई स्क्रैप पॉलिसी आने के बाद उन्हें भी रिसाइकल कराना होगा। जिससे रोडवेज सेक्टर में नई बसों की संख्या में इजाफा देखने को मिल सकता है।
कोई भी आम नागरिक जो स्क्रैप सुविधा केंद्र चलाने का इच्छुक है।
फर्म
संस्था
ट्रस्ट
आधार कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
स्क्रेप डिपो / स्क्रैप सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिये आवश्यक भूमि संबंधी दस्तावेज
फर्म पंजीकरण प्रमाण पत्र
सोसाइटी रजिस्ट्रार के द्धारा निर्गत प्रमाण पत्र
ट्रस्ट पंजीकण प्रमाणपत्र
100 रूपये के स्टांप पर चरित्र प्रमाण पत्र
नवीनतम फोटो
मोबाइल नंबर
ईमेल एड्रेस आदि
नई वाहन स्क्रैप नीति से संबंधित अधिसूचना भारत सरकार ने जारी कर दी गयी है। यही कारण है कि Scraping Suvidha Kendra UP में स्थापित करने के लिये संभागीय परिवहन कार्यालयों के द्धारा आवेदन पत्र आमंत्रि किये गये हैं।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में स्क्रैप सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिये 18 फरवरी 2022 से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। यदि आप भी अपने जिले अथवा शहर में स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र खोलना चाहते हैं, तो आप भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
पुराने वाहनों को रिसाइकिल करने के लिये Scraping Suvidha Kendra Kaise Khole : देश में नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी 2022 लागू होने के बाद रिसाइकिलिंग सेक्टर में नये रोजगार की संभावना पैदा हुई है। यह रोजगार आप अपने जिले में स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र खोल कर पा सकते हैं। यह पंजीकरण www.ppe.nsws.gov.in/scrappagepolicy पर जाकर Online Application Form भर कर Apply कर सकते हैं।
यदि आप अपने लिये स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो इसके बारे में आपको नीचे Step by Step जानकारी दी जा रही है। कृप्या दिशा निर्देशों को Follow करें।
ऊपर दिये गये Link पर Click करते ही आप उद्धोग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के National Single Window System पोर्टल के Home Page पर पहुंच जाते हैं।
यहां आपको All Schemes के विकल्प में Vehicle Scraping Policy का एक विकल्प दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करें।
इसके बाद आप स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र के लिये ऑनलाइन फार्म भर कर अपना आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं।
जी हां, यदि आपका वाहन 20 साल पुराना हो गया है, तो आपको फिटनेस टेस्ट कराना होगा।
पहला Fitness Test फेल होने के बाद आप अपने वाहन की सर्विस व मरम्मत आदि करा सकते हैं और पुन: दूसरे फिटनेस टेस्ट के लिये परिवहन विभाग में प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आप दूसरा फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं, तो आपका वाहन स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र में जाने से बच जायेगा।
वैसे देखा जाये तो यह पूरे देश के लिये अच्छी नीति है। लेकिन इस स्क्रैप पॉलिसी का सबसे ज्यादा फायदा देश के वाहन निर्माता उद्धोगपतियों को होने वाला है। क्योंकि निचले स्तर पर मौजूद परिवहन अधिकारी अच्छी कंडीशन के वाहनों को भी स्क्रैप घोषित करके स्क्रेप सुविधा केंद्र के हवाले कर सकते हैं।
नई स्क्रैप पॉलिसी – Scraping Suvidha Kendra UP Pdf से संबंधित सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्धारा जारी अधिसूचना / गाइडलाइंस पढ़ने के लिये इस लिंक पर क्लिक करें
तो दोस्तों यह थी हमारी आज की पोस्ट Scraping Suvidha Kendra Registration Kaise Kare यदि आप पुराने वाहनों के लिये स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र कैसे खोलें, से संबंधित कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप हमसें कमेंट बॉक्स के जरिये पूछ सकते हैं।
This post was last modified on June 10, 2023
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