भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लिये Ministry of Minority Affairs के द्धारा कई योजनायें चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना का नाम Seekho Aur Kamao Yojana है।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के द्धारा चलाई जा रही इस योजना को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्धारा 2013 में लांच किया गया था। सीखो और कमाओ योजना केंद्र सरकार की Scheme for Skill Development of Minorities का हिस्सा है।
Seekho Aur Kamao Yojana को लांच करके भारत सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे नौजवानों की मदत की है। जो अपनी पढ़ाई विपरीत परिस्थितियों के चलते बीच में ही छोड़ देते हैं।
एक अनुमान के मुताबिक अल्पसख्ंयक समुदाय के 63 प्रतिशत विद्धार्थी कक्षा 10 तक पहुंचते पहुंचते अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसे में देश में Minorities के लिये Skill Development Schemes चलाना बहुत जरूरी है।
Seekho Aur Kamao Yojana का उद्देश्य
Seekho Aur Kamao Yojana को लांच करने का मुख्य उद्देश्य देश के अल्पसंख्यक समुदाय, जिसमें ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, सिक्ख व पारसी आते हैं, उनमें व्याप्त बेरोजगारी को दूर करना है। इस योजना के उद्देश्यों को बिंदुवार नीचे बताया जा रहा है। इन्हें ध्यान से पढ़ें।
1* अल्पसंख्यक समुदाय में मौजूद बेरोजगारी की दर को कम करना Seekho Aur Kamao Yojana का मुख्य उद्देश्य है।
2* अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे लोग जो हाशिये पर रह कर जीवन रह रहे हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना और उनके लिये आजीविका के बेहतर साधन उपलब्ध कराना।
3* Minority के पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देना और उनका विकास करना है। साथ ही अल्पसंख्यकों के पारंपरिक कौशल को बाजार में भागीदार बनाना।
4* अल्पसंख्यक समुदाय के मौजूदा कर्मियों को बेहतर प्लेसमेंट उपलब्ध कराना ताकि अपने काम के एवज में अच्छा पैसा मिल सके।
5* अल्पसंख्यक समुदाय को Seekho Aur Kamao Yojana के माध्यम से इस लायक बनाना, जिससे वह देश और दुनिया के बढ़ते बाजारों का लाभ उठा सकें।
6* अल्पसंख्यक समुदाय का Skill Development करके देश के लिये मजबूत मानव संसाधन तैयार करना है।
Seekho Aur Kamao Yojana Me Awedan Kaise Kare
Seekho Aur Kamao Yojana Me Awedan तभी किया जा सकता है, जब इस योजना के लिये Ministry of Minority Affairs ने देश की स्वयंसेवी संस्थाओं से आवेदन मांगे हों।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय प्रतिवर्ष समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करता है और अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है। जैसे ही अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय अपना विज्ञापन जारी करता है, तब कोई भी NGO Seekho Aur Kamao Yojana Me Awedan में आवेदन कर सकता है।
Ministry of Minority Affairs की Seekho Aur Kamao Yojana Me Awedan Online किया जा सकता है। इसके लिये आपको कई चरणों से गुजरना पड़ता है।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें
Seekho Aur Kamao Portal
यदि आप Seekho Aur Kamao Yojana Me Online Awedan करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सीखो कमाओ Portal पर जाना होगा। यहां पहुंचने के बाद आपको New User Registration की प्रक्रिया पूरी करनी है।
New User Registration पर क्लिक करने के बाद आप Niti Aayog Registration वाले पेज पर पहुंचेंगें। यहां आपको Niti Aayog Unique ID और अपना PAN Number भर कर सबमिट करना है।
यदि आपके पास Niti Aayog Unique ID नहीं है और अपका पैन कार्ड नंबर वैरीफाई नहीं है, तो आपको NGO Darpan Technical Team से संपर्क करना होगा।
जब आप अपनी वैरीफाई Niti Aayog Unique ID और पैन नंबर सबमिट कर देंगें तो तो एक पेज खुल जाएगा। जिसमें आपको अपनी संस्था के कम से कम 3 सदस्यों के पैन कार्ड नंबर वैरीफाई दिखाई देंगें। यदि NGO के 3 सदस्यों के पैनकार्ड नंबर NGO Darpan से प्रमाणित हैं, तो आपको एक OTP जैनरेट करने का मौका मिलेगा।
यहां आप Generate OTP पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगें तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। जिसके बाद आप Seekho Aur Kamao Portal पर Log In करने में सक्षम हो जाएगें।
यहां आप User ID के तौर पर Niti Aayog Unique ID और पासवर्ड से Log In करेंगें जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया होगा। इसके बाद आप कैप्चा भर कर Log In पर क्लिक करेंगें।
आपके द्धारा क्लिक करते ही योजना से संबंधित पेज खुल जाएगा। यहां आपको सारी जानकारी बिल्कुल ठीक ठीक भरनी है।
Seekho Aur Kamao Yojana Ka Online Registration Page Kaise Bhare
केद्र सरकार की Learn and Earn Scheme के तहत यदि आप अपने NGO Ke Liye Grant पाना चाहते हैं, तो आपको सामने दिखाई दे रहे पेज पर जानकारी भर कर सबमिट करनी होगी।
यह पेज बहुत ही उन्नत है। जब आप यहां अपना डाटा भरना शुरू करेंगें तो पेज Auto filled के तहत आपकी मदत करेगा और बतायेगा कि किस जगह आप डाटा भरना भूल गए हैं।
इस पेज पर आप किसी भी जगह स्पेशल कैरेक्टर लिखने की कोशिश न करें। यहां आप डाटा भरने के साथ ही दस्तावेजों की कॉपी भी अपलोड करेंगें।
पेज भर जाने के बाद आप यहां एक बार फिर OTP जैनरेट करेंगें और पूरा पेज चेक करने के बाद OTP डाल कर Registration पर क्लिक करके अपना आवेदन सबमिट करेंगें।
Seekho Aur Kamao Yojana में आवेदन की जांच
एक बार जब NGO अपना आवेदन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में प्रस्तुत कर देता है। उसके बाद मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर आवेदन की जांच की जाती है। मंत्रालय तकनीकी सहायता एजेंसी के माध्यम से आवेदन पत्र के साथ भेजे गए प्रमाणपत्रों की जांच करता है।
जब मंजूरी दाता समिति NGO को Grant देने की सिफारिश कर देती है, तो Ministry of Minority Affairs के सचिव अल्पसंख्यक कार्य के द्धारा अनुमोदन मिल जाता है और NGO Funds हासिल करने के योग्य हो जाता है।
Seekho Aur Kamao Yojana से संबंधित पात्रता एवं शर्तें
Seekho Aur Kamao Yojana में आवेदन करने से पूर्व केंद्रीय सरकार की इस योजना से संबंधित कुछ शर्तों का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। जोकि इस प्रकार हैं।
1* Seekho Aur Kamao Yojana योजना के तहत Sarkari Anudan उन्हीं NGOS को प्राप्त हो सकता है, जो कि वैधानिक संगठन/संस्थाएं हैं और सभी पात्रता मानदंड पूरी करते हैं।
2* योजना में आवेदन करते समय NGOS को लिखित रूप से इस बात की पुष्टि करनी होगी कि वह अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की सभी शर्तें पूरी करेगा।
3* Ministry of Minority Affairs अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था के कर्मचारियों को किसी भी किस्म के भुगतान के लिये जिम्मेदार नहीं होगा।
4* Seekho Aur Kamao Yojana की PIA एजेंसी बनने के लिये किसी भी संस्था को 20 रूपये के गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में एक बांड जारी करना होगा।
जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि यदि अनुदान पाने वाली संस्था संबंधित कार्य को सही ढंग से कर पाने में असफल होती है या फिर किसी प्रकार की अनियमितता करती है, तो संस्था परियोजना के तहत स्वीकृत NGO Grant की कुल राशि को तय ब्याज के साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को लौटा देगी।
5* जो संस्था Learn and Earn Scheme के तहत Grant प्राप्त कर रही है, उसे इस योजना से संबंधित एक अलग बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक / अनुसूचित बैंक में रखना होगा। इस खाते के द्धारा सिर्फ Learn and Earn Scheme के द्धारा प्राप्त Grant का ही लेन देन किया जाएगा।
6* Learn and Earn Scheme के तहत खुले बैंक खाते का अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, भारत सरकार राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के समक्ष बैंक स्टेटमेंट मांगें जाने पर प्रस्तुत कराने होंगें।
7* NGO Grant पाने वाली संस्था को चार्टड एकाउंटेंट से ऑडिट कराना होगा और प्रतिवर्ष जून माह में Ministry of Minority Affairs को चार्टड एकाउंटेंट की ऑडिट रिपोर्ट Grant Fund के उपयोग प्रमाण पत्र के साथ भेजनी होगी।
8* Seekho Kamau PIA को इस बात का भरोसा मंत्रालय को दिलाना होगा कि उसे जो Grant प्राप्त हुई है, वह उसने बिना किसी भेदभाव जैसे पंथ, धर्म तथा रंगभेद के सभी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों पर खर्च की है।
9* इस योजना के तहत सोसाइटी को जो भी ग्रांट हासिल होगी, वह उसे स्वयं ही कार्य करने के साथ साथ खर्च करनी होगी। सोसाइटी इस ग्रांट को किसी दूसरी संस्था को नहीं सौंप सकती है और न ही संबंधित कार्य करने के लिये किसी दूसरी संस्था से कार्य करा सकती है।
10* यदि Ministry of Minority Affairs को यह लगता है कि आपकी सोसाइटी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है और अनियमितताएं बरत रही है, तो वह NGO Grant को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर सकता है और संस्था के ऊपर कार्रवाही भी कर सकता है।
11* साथ ही स्वयंसेवी संगठन को यह विश्वास दिलाना होगा कि इस योजना के तहत जिन लाभार्थियों नें प्रशिक्षण हासिल किया है, उनसे संस्था ने किसी प्रकार का कोई शुल्क वसूल नहीं किया है।
12* किसी संस्था को Grant जारी किये जाने के संबंध में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सभी मामलों में विवाद के निपटान का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय माना जाएगा।
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Image Courtesy : साभार : हिंदुस्तान, सीखो कमाओ पोर्टल व Pexels Free Images