Taxpayer Death Hone Par Income Tax Return Kaun Jama Karta Hai : भारत में करदाता की मृत्यु होने पर उसका इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR ) जमा करने की पंरपरा नहीं है। जोकि सरासर गलत है और कानून की दृष्टि में एक बड़ा अपराध भी है।
Kardata Ki Mrityu ( Taxpayer Death ) होने के बाद के बाद भी Income Tax Return File करना अनिवार्य होता है। इसलिये भारतीय आयकर विभाग की गाइडलाइंस तथा नियमों के अनुसार Taxpayer Ki Death होने पर वारिस को आयकर रिटर्न भरना जरूरी है।
भारतीय आयकर कानून के अनुसार यदि किसी वित्त वर्ष में किसी की Taxpayer Death हो जाती है, तो भी उसकी कमाई आयकर के दायरे में आती है। इसलिये इनकम मृत करदाता का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाना चाहिये।
चूंकि Income Tax एक जटिल प्रक्रिया है। इसलिये आज हम आपको How to File Income Tax Return of Deceased Person in India के बारे में Hindi में विस्तार से Important Information देने जा रहे हैं। इसलिये इस पोस्ट को अंत तक अवश्य पढ़ें ताकि करदाता की मृत्यु से संबंधित टैक्स समाधान की प्रक्रिया को आसानी से समझा जा सके।
Who is Responsible to File and Pay Income Tax after Taxpayer Death : भारतीय आयकर कानून 1961 की धारा 159 के अनुसार यदि ऐसे व्यक्ति की मौत हो जाती है जो आयकर दाता है।
ऐसे में उसके कानूनी वारिस को टैक्स जमा करना अनिवार्य होता है। इसलिये यदि आप यदि करदाता की मृत्यु के बाद वारिस की श्रेणीं में आ चुके हैं तो आपको सबसे पहले खुद को Income Tax Department of India के सामने उसका उत्तराधिकारी साबित करना होगा।
What if Taxpayer Dies : करदाता न रहे तो क्या करें? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपको वह सब कुछ बताने वाले हैं जो Taxpayer Death के बाद किया जाना चाहिये।
जब करदता (पिता) की मृत्यु हो जाती है, तब सबसे पहले उसके पुत्र / पुत्री जोकि उसका वारिस होता है। को आयकर विभाग के समक्ष खुद को मृतक का कानूनी प्रितिनिधि साबित करना होता है।
इसके लिये जरूरी है कि आप अपने आप को मृतक के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में आयकर विभाग में पंजीकृत करायें। पंजीकरण हो जाने के बाद आप मृतक करदाता का टैक्स उसकी ओर से दाखिल कर सकते हैं।
जब Taxpayer Death के बाद उसका कानूनी वारिस आयकर विभाग को मिल जाता है, तब आयकर विभाग उसे मृतक की ओर से ITR File करने की इजाजत दे देता है।
इसके बाद जब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हो जाता है, तब आयकर विभाग मृतक का खाता हमेशा के लिये बंद कर देता है, तथा उसका पैन नंबर भी रदद कर देता है।
यदि मृतक करदाता ने अपनी मृत्यु से पहले वसियत बना रखी है। तो ITR फाइल करना बेहद आसान हो जाता है। लेनि वसीयत न होने पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार परिवार के जिस किसी व्यक्ति का मृतक की संपत्ति पर अधिकार होगा, After Taxpayer Death इनकम टैक्स रिटर्न भी उसे ही भरना पड़ेगा।
किसी परिवार में मृतक का कानूनी वारिस आमतौर पर मृत करदाता के सबसे निकट संबंधी जैसे पति / पत्नी अथवा पुत्र / पुत्री होते हैं।
भारतीय आयकर कानून के अनुसार वित्त वर्ष की शुरूआत होने से लेकर मृत्यु तक की आय को मृतक करदाता की आय माना जाता है। इसी के आधार पर आय की गणना की जाती है।
Taxpayer की Death होने से पहले यदि Income Tax Department कोई नोटिस जारी करता है, तो उसके निराकरण की जिम्मेदारी किसे वहन करनी पड़ती है?
यदि आयकर विभाग के द्धारा Taxpayer Death के पहले कोई नोटिस जारी करता है, लेकिन नोटिस जारी होने के बाद करदाता व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में उस नोटिस के निराकरण अथवा नोटिस का जवाब दाखिल करने की जिम्मेदारी मृतक के कानूनी वारिस की होती है।
जब Mritak Kardata का वारिस आईटीआर दाखिल कर देता है, तो आयकर विभाग के द्धारा भेजा जाने वाला रिफंड मृत Taxpayer के खाते में आता है।
ITR Refund आ जाने के बाद कानूनी वारिस बैंकिंग प्रक्रिया के आधार पर उसे प्राप्त कर उस रकम का उपयोग भी कर सकता है।
बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, कि पिता तो अब रहे नहीं, क्यों न उनकी आय को अपनी आय में जोड़ कर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें।
दोस्तों, ऐसा करना पूरी तरह गलत है। रिटर्न भरते समय बेटा अपने मृत करदाता (पिता) की आय को अपनी आय में शामिल नहीं कर सकता है। क्योंकि कानूनी रूप से यह एक गलत प्रक्रिया है। ऐसा करने पर आप दंड के भागी भी हो सकते हैं।
बेहतर यही है कि आप खुद को मृतक का कानूनी वारिस के रूप में पंजीकृत करायें और फिर निर्धारित प्रक्रिया के बाद ही ITR फाइल करें।
Taxpayer Death के बाद प्रत्येक कानूनी वारिस को आयकर विभाग की आधिकारिव वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर नया पंजीकरण कराना होगा।
तो दोस्तों यह थी हमारी आज की पोस्ट Taxpayer Death होने पर इनकम टैक्स रिटर्न कौन जमा करता है? करदाता की मृत्यु होने पर टैक्स समाधान कैसे करें यदि आप After Death Income Tax Process in Hindi, How do I File a Tax Return for a Deceased Person से संबंधित कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप हमसें कमेंट बॉक्स के जरिये पूछ सकते हैं।
This post was last modified on April 29, 2022
List of Halal Mutual Funds in India: आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्णं Topic पर बात करने वाले हैं। इसमें…
Hamar Lab Yojana in Chhattisgarh Govt Hospitals: छत्तीसगढ़ राज्य में नागरिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिये एक बहुत ही शानदार…
Nari Samman Yojana Online Form 2023 : मध्यप्रदेश में आजकल एक ऐसी योजना की चर्चा जोरों पर है, जो अभी…
Solar Rooftop Yojana in Hindi : दोस्तों, भारत सरकार के द्धारा देश भर के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में…
MP Gramin Kamgar Setu Loan Yojana Registration 2023 : एमपी में ग्रामीण कामगार सेतु योजना की शुरूआत वर्ष 2020 में…
Rajasthan Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana 2023 : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्धारा प्रदेश के बुजुर्ग किसानों को…