Teelu Rauteli Pension Yojana UK | Teelu Rauteli Vishesh Pension Yojana | Teelu Rauteli Special Pension Scheme UK | तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना उत्तराखंड |
उत्तराखंड में महिला सशक्तीकरण के लिये बहुत सही योजनायें संचालित की जा रही हैं। इन्हीं में से एक योजना का नाम Teelu Rauteli Pension Yojana है।
यह एक Special Pension Scheme है। जिसके तहत यदि उत्तराखंड राज्य की कोई महिला कृषि कार्य करते हुए दिव्यांग हो जाती है, तो उसे Teelu Rauteli Pension Yojana प्रदान की जाती है।
इस योजना के तहत दिव्यांग महिला को हर माह जीवन यापन करने के लिये 800 रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है।
दिव्यांग महिलाओं को प्रतिमाह Teelu Rauteli Pension Yojana से इतनी रकम मिल जाती है, जिससे वह अपना जीवन सही ढंग से बिता सकें।
Teelu Rauteli Pension Yojana किसके नाम पर शुरू की गई है, विस्तार से जानें
तीलू रौतेली उत्तराखंड की वीरांगना महिला के तौर पर जाना जाता है। इनका पूरा नाम तिलोत्तमा देवी था। इनका संबंध राज्य के गढ़वाल इलाके से है।
इन्होंनें युद्ध भूमि में अपने प्राण न्यौछावर कर दिये थे। यही कारण है कि तीलू रौतेली को सम्मान देते हुए उत्तराखंड सरकार ने इनके नाम से दिव्यांग महिलाओं के लिये पेंशन योजना शुरू की है।
Teelu Rauteli Pension Yojana की शुरूआत कब हुई थी
तीलू रौतेली पेंशन योजना उत्तराखंड की शुरूआत सन 1 अप्रैल 2014 को हुई थी। तब आज तक यह योजना अनवरत लागू है।
उत्तराखंड की इस योजना का लाभ अब तक बहुत सी महिलाओं ने उठाया है। इस पेंशन योजना के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन की राशि से उन्हें अपना जीवन सही ढंग से जीने में बहुत मदत मिलती है।
Teelu Rauteli Pension Yojana के नियम एवं शर्तें
- इस पेंशन योजना का लाभ विशेष यानि दिव्यांग महिलाओं को ही दिया जाता है।
- ऐसी महिलायें जो कृषि कार्य करते हुए दिव्यांग हो चुकी हैं और उनकी आयु 18 -60 वर्ष है, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाता है।
- इस योजना के तहत केवल उन्हीं महिलाओं को पेंशन का लाभ मिलता है। जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 20% से लेकर 40% तक है।
- यदि कोई महिला तीलू रौतेली पेंशन योजना के तहत पेंशन पा रही है, तो 60 वर्ष की उम्र पार करते ही उसे यह पेंशन मिलना बंद कर दी जाएगी।
- 60 वर्ष की उम्र की दिव्यांग महिला जो तीलू रौतेली पेंशन पा रही है, उसे 60 वर्ष की उम्र के बाद वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी।
- लेकिन उसे वृद्धावस्था पेंशन तब तक नहीं मिलेगी जब तक उसकी तीलू रौतेली पेंशन मिलना बंद नहीं हो जाएगी।
Teelu Rauteli Pension Yojana के लिये पात्रता
- महिला का कृषि कार्य करते हुए दिव्यांग होना जरूरी है।
- महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- महिला का उत्तराखंड का मूल निवासी होना आवश्यक है।
Teelu Rauteli Pension Yojana के लिये जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की कॉपी
- सक्षम चिकित्सा अधिकारी के द्धारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र
- परिवार रजिस्टर की नकल अथवा किसी शैक्षिक प्रमाण पत्र की छाया प्रति
- मतदाता पहचान पत्र
- स्वयं का अथवा निकट संबंधी का मोबाइल नंबर
Teelu Rauteli Pension Yojana UK Me Avedan Kaise Kare | तीलू रौतेली पेंशन उत्तराखंड
तीलू रौतेली पेंशन योजना उत्तराखंड में आवेदन करना बेहद आसान है। इस योजना में पूरी तरह ऑफलाइन ही आवेदन किया जा सकता है।
इसलिये आपको अपने जिले के नजदीकी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से रीतू रौतेली पेंशन योजना का फार्म हासिल करना और फिर उसे भर कर जमा करना होगा।
तीलू रौतेली पेंशन योजना का फार्म Online भी उपलब्ध है। यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करके भी हासिल कर सकते हैं।
फार्म डाउनलोड कर लेने के बाद आप इस फार्म को सही सही भरें और सभी जरूरी दस्तावेजों को संलग्न कर देने के बाद समाज कल्याण विभाग में जमा कर दें।
फार्म जमा करते ही आपके आवेदन पत्र और संलग्न दस्तावेजों की जांच शुरू हो जाती है। यदि आवेदन पत्र जांच में सही पाया जाता है, तो आवेदन करने वाली महिला को पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है।
तीलू रौतेली पेंशन योजना पूरी तरह DBT प्रणाली पर काम करती है। यानि पेंशन सीधे दिव्यांग महिला के बैंक खाते मे ही ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी।
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