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उत्तर प्रदेश सरकार के द्धारा गरीब लड़कियों के विवाह के लिये एक योजना चलाई जा रही है। जिसका नाम UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana है।
योगी सरकार के सत्ता संभालने के पूर्व भी प्रदेश में शादी अनुदान जैसी योजनायें चलाई जाती रही हैं। इस प्रकार की योजनाओं की शुरूआत मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में हुई थी। अब प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी UP Shadi Anudan Yojana और Samuhik Vivah जैसी योजनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं।
सामूहिक विवाह योजना उत्तरप्रदेश को लेकर Latest News आई है। यूपी सरकार ने इस विवाह योजना के खर्च में बढ़ोत्तरी कर दी है। इससे संंबंधित मसौदा भी तैयार कर लिया गया है। पहले सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार प्रति जोड़ा 51 हजार रूपये खर्च करती थी। जिसे बढ़ा कर अब 1 लाख रूपये कर दिया गया है। अब सामूहिक विवाह योजना 2023 के अंतर्गत प्रति जोड़ा 1 लाख रूपये की धनराशि खर्च की जायेगी।
इस साल उत्तर प्रदेश सरकार ने सामूहिक विवाह योजना 2023 के तहत 600 करोड़ रूपये का बजट रिलीज किया है। इसलिये अब आप भी इस योजना के तहत बेटी की शादी के लिये अपना Samuhik Vivah Yojana Form 2023 भर कर जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
Samuhik Vivah Yojana क्या है और इसकी शुरूआत कैसे हुई

असल में उत्तर प्रदेश में वर्षों से Samaj Kalyan और समाजसेवा जैसे कार्यों में रूचि रखने वाले लोगों के द्धारा सामूहिक चंदे के द्धारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम करते आ रहे हैं।
ऐसे कार्यक्रमों में प्रदेश के आम नागरिकों के अलावा राजनेता, सांसद और विधायक भी अपने स्तर पर भागीदारी करते आ रहे हैं।
जब प्रदेश में योगी सरकार ने सत्ता संभाली तो सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में उमड़ने वाली भीड़ को राजनीतिक रूप से फायदे का सौदा माना गया।
इसी बात को मददे नजर रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शासन स्तर पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की घोषणा कर दी। जिसके बाद से सामूहिक विवाह जैसे कार्यक्रमों को अब सरकारी अनुदान मिलने लगा है।
Samuhik Vivah Yojana में पंजीकरण कराने के लिये जरूरी पात्रता
- इस योजना में वही लड़की पंजीकरण करा सकती है, जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हो।
- किसी भी परिवार की केवल 2 लड़कियों को ही सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी करने का मौका मिल सकता है।
- इस योजना में आवेदन करने के लिये लड़की की आयु 18 वर्ष और दूल्हे की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश में आवेदन करने के लिये लड़की के परिवार का गरीबी रेखा से नीचे होना जरूरी है।
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Samuhik Vivah Yojana का लाभ किन किन वर्गों को मिलता है
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कुछ नियम निर्धारित किये गए हैं। इन नियमों के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के 30 प्रतिशत लोगों को लाभ मिलेगा।
इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 35 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के 30 प्रतिशत कोटा निर्धारित है।
अल्पसंख्यक समुदाय जिसमें मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग शामिल हैं, उनको 15 प्रतिशत कोटा दिया गया है।
यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिये आवश्यक दस्तावेज
- आयु की पुष्टि हेतु शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज।
- पते के प्रमाण के लिये आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज।
- अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की लड़कियों को उपजिलाधिकारी के द्धारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जरूरी है।
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ
- कन्या को इस योजना के तहत 70000 रूपये की राशि प्रदान की जाती है।
- यदि किसी विधवा का विवाह इस योजना के तहत हो रहा है, या फिर परित्यक्ता / तलाकशुदा महिला के मामले में उसे 25,000 रूपये की एक मुश्त धनराशि प्रदान की जाती है।
- दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता के आधार पर इस योजना का लाभ दिया जाता है।
- निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री अथवा दिव्यांग अभिभावक की पुत्री को भी उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया जाता है।
- सामूहिक विवाह योजना उत्तरप्रदेश के तहत कन्या को दी जाने वाली अनुदान की राशि सीधे उसके Bank Account में ट्रांसफर की जाती है।
- इस योजना के तहत कन्या अथवा वर पक्ष से पंजीकरण के लिये शुल्क अथवा दान नहीं लिया जाता है।
- कन्या के विवाह के विवाह के लिये कपड़े, चांदी की पायल, 07 बर्तन तथा बिछिया के लिये 20,000 रूपये की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था है।
- विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला को 10000 रूपये की कीमत का सामान ही दिया जाता है।
- सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी करने पर अनावश्यक फिजूलखर्ची रूकती है और पैसे की भारी बचत होती है।
- ऐसे गरीब परिवार जो भव्य शादी आयोजनों पर पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, उनकी पुत्रियों की शादी सरकारी सहायता से धूमधाम से संपन्न हो जाती है।
- विवाह का पूरा आयोजन जिलाधिकारी / नगर पंचायत / नगरपालिका / नगरनिगम की देखरेख में संपन्न होता है। इसलिये गड़बड़ी की आशंका नहीं रहती है।
यूपी सामूहिक विवाह योजना Amount 2023 | सामूहिक विवाह योजना अनुदान राशि 2023
उत्तरप्रदेश राज्य की आदित्यनाथ योगी की 2.0 सरकार ने प्रस्ताव पास करने जा रही है कि अब उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा 51000 हजार की धनराशि बढ़ा कर 70000 रूपये कर दिया गया है।
Samuhik Vivah Yojana Form Kaise Bhare | Samuhik Vivah Registration 2023
इस योजना में आवेदन ऑनलाइन करना संभव नहीं है। सामूहिक विवाह योजना के Registration के लिये आवेदन नगर पंचायत / नगरपालिका / नगरनिगम तथा अन्य सरकारी विभागों के द्धारा मांगे जाते हैं।
इसलिये आपको अपने नजदीकी नगर पंचायत / नगरपालिका / नगरनिगम तथा अन्य सरकारी विभागों में जाकर वहां से Samuhik Vivah Form लाना होगा।
यह फार्म पूरी तरह निशुल्क मिलता है। आपको इस फार्म को सही तरीके से भरना होगा और फिर फोटो भी चिपका कर अन्य जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करके इन्हीं विभागों में जमा करना होगा।
आपके द्धारा आवेदन पत्र संबंधित लिये आवेदन नगर पंचायत / नगरपालिका / नगरनिगम तथा अन्य सरकारी विभागों में जमा करते ही, जांच प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
यदि आपका फार्म सही पाया जाता है। तो आपका विवाह उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत संपन्न हो जाएगा।
तो दोस्तों यह थी हमारी आज की पोस्ट {पंजीकरण} Samuhik Vivah Yojana UP Me Avedan Kaise Kare? यूपी मुख्यमंत्री Samuhik Vivah Yojana Form 2023 से संबंधित कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमसें कमेंट बॉक्स के जरिये पूछ सकते हैं।
Ravi Kumar Bhidarua narholi Saifai Etawah7037813232
लाभार्थियों को समय पर आवेदन कर लाभ उठाना चाहिए।समय पर समाचार प्रकाशित करने के लिए बधाई।