UP Bal Shramik Vidya Yojana क्या है – उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना आवेदन / पात्रता 2023

UP Bal Shramik Vidya Yojana 2023 : उत्‍तर प्रदेश के श्रम विभाग के द्धारा प्रदेश के बाल मजदूरी से जुड़े बच्‍चों के लिये एक बहुत ही शानदार योजना का संचालन किया जा रहा है। जिसका नाम Mukhyamantri Bal Shramik Vidya Yojana है।

इस योजना के तहत प्रदेश के कम उम्र के कामकाजी बच्‍चों को शिक्षा की मुख्‍यधारा में शामिल कराने के लिये उत्‍तरप्रदेश सरकार की अनूठी पहल के रूप में उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना को देखा जा रहा है।

यूपी मुख्‍यमंत्री बाल श्रमिक विद्धा योजना के तहत बाल मजदूरी के काम में लगे हुये कम उम्र के बच्‍चों को बाल श्रम से निकाल कर उन्‍हें शिक्षा के अधिकार के तहत स्‍कूल में भेजा जा रहा है। इसके लिये बच्‍चों को सरकार की ओर से वित्‍तीय सहायता भी उपलब्‍ध कराई जा रही है।

आज की इस पोस्‍ट में हम आपको UP Bal Shramik Vidya Yojana Online Registration | Uttar Pradesh Bal Shramik Vidya Yojana Apply Online | Bal Shramik Vidya Yojana Application Form 2023 | बाल श्रमिक विद्या योजना यूपी फार्म आदि के विषय में विस्‍तार से जानकारी देने जा रहे हैं। कृप्‍या इस पोस्‍ट को अंत तक जरूरी पढ़ें ताकि आपको जरूरी जरूरी व Helpful Information हासिल हो सके।

UP Bal Shramik Vidya Yojana क्‍या है (बाल श्रमिक विद्या योजना यूपी 2023)

यूपी मुख्‍यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना की पूरी जानकारी

UP Bal Shramik Vidya Yojana Kya Hai : उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना मुख्‍य रूप से ऐसे बच्‍चों के लिये लांच की गयी है, जिनका संबंध सीधे तौर पर बाल श्रम (बाल मजदूरी) से है। ऐसे बच्‍चों के परिवार आर्थिक बदहाली के कारण अपने छोटे छोटे नाबालिग बच्‍चों को कल कारखानों, ईंट भटटा, ढाबों, होटलों, चाय की दुकानों आदि पर काम करने के लिये भेज देते हैं।

जहां पर उनसे बाल मजदूरी कराई जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में बाल मजदूरी कराना अपराध की श्रेणीं में आता है। लेकिन इसके बावजूद यूपी समेत देश के सभी राज्‍यों में बाल श्रम की समस्‍या देखने में आती है। इसी बात को मददेनजर रखते हुये यूपी में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरूआत की गयी है। ताकि बाल मजदूरी के दलदल में डूबे बच्‍चों को शिक्षा के उजाले की ओर भेजा जा सके। इसके लिये यूपी सरकार अत्‍यंत गंभीर दिखाई पड़ रही है। यही कारण है कि यूपी विद्या योजना 2023 के तहत लाभार्थी लड़कों को 1000 रूपये महीना तथा लड़की को 1200 रूपये महीने की वित्‍तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

Key Highlights for UP Bal Shramik Vidya Yojana 2023

योजना का नाम – बाल श्रमिक विद्या योजना

राज्‍य – उत्‍तर प्रदेश

किसने लांच की – मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने

कब लागू हुई – 12 जून 2022 से पूरे प्रदेश में लागू

योजना के लाभार्थी – गरीब व अनाथ बच्‍चे जो बाल मजदूरी से जुड़े हैं

आधिकारिक वेबसाइट – http://bsvy.in/

Bal Shramik Vidya Yojana के उद्देश्य

बाल श्रमिक विद्या योजना यूपी का मुख्‍य उद्देश्य बाल मजदूरों को बाल श्रम के दलदल से बाहर निकालना तथा उन्‍हें स्‍कूलों में प्रवेश दिला कर पढ़ा लिखा योग्‍य नागरिक बनाना है। यह योजना श्रमिक बच्‍चों को स्‍कूल वापसी तथा उनकी शिक्षा में निरंतरता तय करने के लिये बच्‍चों तथा उनके अभिभावकों को भी अलग अलग वित्‍तीय सहायता प्रदान करने का काम करती है।

बाल श्रमिक विद्या योजना की पात्रता संबंधी श्रेणियां क्‍या हैं

Uttar Pradesh Bal Shramik Vidya Yojana प्रथम श्रेणीं

बाल श्रम से जुड़े ऐसे बच्‍चों को सर्वोच्‍च प्राथमिकता दी जाती है, जिनके माता व पिता दोनों की मृत्‍यू हो चुकी है, तथा ऐसे बच्‍चों की बाल श्रम से होने वाली आय से ही परिवार का खर्च चलता है। ऐसे बच्‍चे का किसी सर्वेक्षण / निरीक्षण के दौरान चिन्‍हींकरण जरूरी होता है।

बाल श्रमिक विद्या योजना की द्धितीय श्रेणीं

जिन बाल मजदूर बच्‍चों के पिता की मृत्‍यू हो चुकी होती है, उन्‍हें द्धितीय प्राथमिकता की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसा बच्‍चा परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाये रखने के लिये बाल श्रम करके पैसा कमा रहा होता है। ऐसे बच्‍चों का सर्वेक्षण / निरीक्षण के दौरान चिन्‍हींकरण आवश्‍यक है।

तीसरी श्रेणी

इस श्रेणीं में उन बच्‍चों को रखा जाता है, जिनके माता पिता दोनों ही दिव्‍यांग हैं और बच्‍चे परिवार के लिये पैसा कमाने हेतु बाल श्रम करके अपना योगदान देते हैं। ऐसा बच्‍चा सर्वेक्षण / निरीक्षण के दौरान चिन्हित किया जाता है।

चौथी श्रेणी

ऐसे लड़के – लड़कियां जिनके माता पिता असाध्‍य रोग से ग्रस्‍त हैं, तथा बच्‍चों को परिवार के लिये पैसा कमाने के लिये बाल श्रम करना पड़ रहा हो। ऐसे बाल श्रमिक भी श्रम विभाग के सर्वेक्षण / नि‍रीक्षण के दौरान चिन्हित किये जाते हैं।

पांचवी श्रेणीं

Bal Shramik Vidya Yojana के तहत पांचवी कैटेगरी में उन बच्‍चों को पात्र माना जाता है, जिनके पिता स्‍थायी रूप से दिव्‍यांग होते हैं। व बच्‍चा परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये बाल श्रमिक के रूप में कहीं कार्य कर रहा हो। ऐसे बच्‍चों का चिन्‍हींकरण सर्वेक्षण / निरीक्षण के दौरान किया जाता है।

छठी श्रेणी

ऐसे बच्‍चे जिनके पिता किसी असाध्‍य रोग से ग्रस्‍त होते हैं, उन्‍हें बाल विद्या योजना की 6th श्रेणीं में रखा जाता है। यह अपने पिता के रोग ग्रस्‍त होने पर बाल श्रम करके घर में पैसा लाने में अपना योगदान देते हैं। इन बच्‍चों का चिन्‍हींकरण भी सर्वेक्षण / निरीक्षण के दौरान किया जाता है।

श्रमिक विद्या योजना उत्‍तर प्रदेश की सातवीं श्रेणीं

सातवीं श्रेणीं में उन बच्‍चों को रखा जाता है। जिनके परिवार की मुखिया महिला अथवा माता मुखिया होती है। ऐसे बच्‍चे अपने परिवार की महिला मुखिया को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के मकसद से चाय के होटलों, चिकन शॉप आदि में बाल मजदूरी करते हैं। ऐसे बच्‍चे भी श्रम विभाग के सर्वेक्षण / निरीक्षण के दौरान चिन्हित किये जाते हैं।

आठवीं श्रेणीं

इस श्रेणी में उन बच्‍चों को प्राथमिकता दी जाती है, जिनकी माता की मृत्‍यू हो चुकी हो, माता स्‍थायी रूप से दिव्‍यांग हो अथवा मां किसी गंभीर असाध्‍य रोग से ग्रस्‍त हो। इस प्रकार के बाल श्रमिकों का चिन्‍हींकरण सर्वेक्षण / निरीक्षण के दौरान किया जाता है।

नवम व अंतिम श्रेणीं

ऐसे बाल श्रमिकों के परिवार जो भूमिहीन हैं तथा उन परिवारों के बच्‍चे आर्थिक सहयोग करने के मकसद से बाल श्रम से जुड़े हुये हैं। इस प्रकार के बाल श्रमिकों को चयन भी सर्वेक्षण / निरीक्षण के समय किया जाता है।

Uttar Pradesh Bal Shramik Vidya Yojana का लाभ कब मिलता है

यदि बाल श्रमिक की आयु 08 से 18 वर्ष के बीच है और वह संगठित अथवा असंगठित किसी भी क्षेत्र में बाल मजदूरी करके अपनी सेवायें दे रहे हैं। तो वह Bal Shramik Vidya Yojana के लिये Eligible हो जाते हैं।

जो बच्‍चे चिकन शॉप / चाय के होटलों / चाय के ठेलों / ढाबों / कल कारखानों / ईंट भटटा / कृषि / गैर कृषि / स्‍वरोजगार अथवा गृह आधारित प्रतिष्‍ठानों में बाल मजदूरी कर रहे हैं। इस प्रकार के सभी श्रम को 08 से 18 वर्ष के बीच की आयु में करने पर बाल श्रम की श्रेणीं में रखा जाता है।

क्‍या बाल श्रम अपराध है

जी हां, बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2016 के अनुसार 14 साल तक के बच्‍चों से किसी भी प्रकार का कार्य करवाना प्रतिबंधित है। साथ ही 14-18 साल तक के बच्‍चों से खतरनाक व्‍यवसायों एवं प्रक्रियाओं में काम करवाना भी प्रतिबंधित है। इसलिये आप यह अच्‍छी तरह समझ लें कि बाल श्रम अपराध है आपको इससे बचना चाहिये।

बाल श्रम करवाने पर सजा व जुर्माने का क्‍या प्रावधान है?

यदि कोई व्‍यक्ति / नियोजक / दुकानदार कम उम्र के बच्‍चों से काम करवाता है तो उसे न्‍यनतम 6 माह की सजा एवं अधिकतम 2 साल के कारावास की सजा तथा न्‍यूनतम 20,000 रूपये  एवं अधिकतम 50,000 रूपये का जुर्माना अथवा दोनों सजा दी जा सकती है।

साथ ही अपराध को पुन: दोहराने पर न्‍यूनतम 1 साल जेल की सजा तथा अधिकतम 3 साल की जेल जुर्मानें के साथ दी जा सकती है।

यदि माता पिता भी जान बूझकर परिवार की आय में बढ़ोत्‍तरी के मकसद से बच्‍चों से काम करवाते हैं तो उन पर भी 10,000 रूपये का जुर्माना लगेगा।

यूपी बाल श्रमिक विद्या योजना हेल्‍पलाइन नंबर क्‍या है

Uttar Pradesh Bal Shramik Vidya Yojana Helpline Number1800 180 5160 है। इस पर आप योजना संबंधी सहायता मांग सकते हैं तथा यदि आपके आस पास कोई बाल श्रमिक है तो उसकी सूचना श्रम विभाग को कॉल करके दे सकते हैं।

बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत‍ कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है

  • श्रमिक बालकों के लिये – 1000 रूपये प्रतिमाह
  • श्रमिक बालिकाओं के लिये – 1200 रूपये प्रतिमाह
  • यदि बाल श्रमिक स्‍कूल में प्रवेश लेकर कक्षा 8, 9 व 10 उत्‍तीर्णं करते हैं तो उन्‍हें प्रत्‍येक कक्षा उत्‍तीर्णं करने पर 6000 रूपये की अतिरिक्‍त प्रोत्‍साहन धनराशि प्रदान की जाती है।

योजना के लाभार्थी बच्‍चों व स्‍कूल के लिये मुख्‍य नियम क्‍या हैं

  • बाल श्रमिक विद्धा योजना यूपी के लाभार्थी बच्‍चों का विवरण ऑनलाइन ई- ट्रेकिंग सिस्‍टम पर अपलोड करना आवश्‍यक होगा। इस प्रकार का ई – ट्रेकिंग सिस्‍टम यूनिसेफ के द्धारा श्रम विभाग के सहयोग से तैयार किया जायेगा।
  • बाल श्रमिक बच्‍चों को योजना का लाभ हासिल करने के लिये विद्यालय में न्‍यूनतम 70% उपस्थिति जरूर दर्ज करानी होगी। जिसे ई ट्रेकिंग सिस्‍टम के तहत विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रमाणित करना होगा।
  • 70 प्रतिशत उपस्थिति कायम रखने वाले बच्‍चों व उनके परिवारों को इस योजना से सभी हासिल हो सकेंगें।

यूपी मुख्‍यमंत्री श्रमिक विद्या योजना के लिये जरूरी दस्‍तावेज

  • बच्‍चों की नवीनतम कलर फोटो
  • बच्‍चे का आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक की फोटो कॉपी (IFSC Code सहित)
  • आवेदक का मोबाइल नंबर

UP Bal Shramik Vidya Yojana Me Avedan कैसे करें

Bal Shramik Vidya Yojana Apply Online : यदि आप किसी बाल श्रम से जुड़े बच्‍चे को इस योजना का लाभ दिलाना चाहते हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्‍यक्ति पात्र कामकाजी बच्‍चे को Online Bal Shramik Vidya Yojana Portal पर संदर्भित कर सकता है।

ऊपर दिये गये लिंक पर क्लिक करते ही आप यूपी बाल श्रमिक विद्या योजना पोर्टल के Online Registration Page पर पहुंच जाते हैं।

यहां आवेदन करें पर क्लिक करने के बाद रजिस्‍ट्रेशन फार्म खुल जाता है।

बाल श्रमिक विद्या योजना ऑनलाइन फार्म भरने की प्रक्रिया
  • अब आपको यहां सबसे पहले आपको यह बताना है कि आवेदन करने वाला बच्‍चे का अभिभावक है अथवा संदर्भित व्‍यक्ति।
  • यदि आप अभि‍भावक हैं तो अभिभावक विकल्‍प पर टिक करें।
  • इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालें।
  • पासवर्ड बनायें
  • इसके बाद पुन: पासवर्ड Re Enter करें।
  • इस बॉक्‍स के सभी कॉलम भर लेने के बाद आपको ‘यूजर बनायें’ पर Click करना है। इतना करते ही आप इस पोर्टल पर अपना रजिस्‍ट्रेशन कर लेते हैं।
  • अब आपके सामने योजना से संबंधित एक फार्म आता है। आपको यह फार्म सही सही भरना है तथा फोटो व अन्‍य दस्‍तावेज संलंग्‍न करने हैं।
  • अंत में आपको Bal Shramik Vidya Yojana Form सबमिट कर देना है।
  • इस प्रकार आप इस योजना में सफलतापूर्वक अपना आवेदन पत्र सबमिट कर लेते हैं। फार्म जमा होते ही आवेदन पत्र की जांच शुरू होती है तथा पात्र पाये जाने पर आवेदक को लाभार्थी घोषित करके लाभार्थी के बैंक खाते में वित्‍तीय सहायता राशि ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती है।

Bal Shramik Vidya Yojana से संबंधित अक्‍सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

गांव में बाल श्रमिक होने की दशा में मैं अधिकारियों की कैसे मदत करूं कि वह उन बच्‍चों तक BSVY का लाभ पहुंचा सकें?

आप बाल श्रमिकों से संबंधित सूचना श्रम विभाग के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं। इस टोल फ्री नंबर का उल्‍लेख हमने पोस्‍ट के ऊपरी हिस्‍से में किया है।

गांव में सरकारी स्‍कूल न होने पर योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

यदि गांव के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी सरकारी स्‍कूल नहीं है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन पर आप किसी मान्‍यता प्राप्‍त निजी स्‍कूल में बच्‍चे का प्रवेश करा सकते हैं।

यदि मुख्‍यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना का लाभार्थी होने पर भी योजना के तहत वित्‍तीय सहायता बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं हो रही है तो क्‍या करना चाहिये?

मुख्‍यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना का लाभार्थी होने के बावजूद यदि वित्‍तीय सहायता प्राप्‍त नहीं हो रही है तो आपको योजना के वेब पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करानी होगी। जिसके बाद शिकायत पर कार्रवाही होगी और खाते में पैसा आना शुरू हो जायेगा।

तो दोस्‍तों यह थी हमारी आज की पोस्‍ट UP Bal Shramik Vidya Yojana Kya Hai यदि आप UP Bal Shramik Vidya Yojana 2023 से संबंधित कोई अन्‍य प्रश्‍न पूछना चाहते हैं तो आप हमसें कमेंट बॉक्‍स के जरिये पूछ सकते हैं। आपकी जिज्ञासाओं का उचित निराकरण किया जायेगा।

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This post was last modified on December 31, 2022

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