Ambedkar Awas Navinikaran Yojana Form कैसे भरें – आवास नवीनीकरण योजना आवेदन कैसे करें

Dr BR Ambedkar Awas Navinikaran Yojana Online Form : हरियाणा सरकार के द्धारा समाज के गरीब तबकों के लिये Makan Repairing Yojana चलाई जा रही है। जिसकी सहायता से राज्‍य के अनुसूचित जाति / पिछड़ा वर्ग के गरीब लोग अपने पुराने व जर्जर हो चुके मकान की मरम्‍मत करा सकते हैं।

हरियाणा में अनुसूचित जाति, विमुक्‍त जाति एवं टपरीदास जाति के लोगों के लिये डॉ. बीआर अम्‍बेडकर आवास योजना चलाई जाती थी। लेकिन वर्ष 2017 में हरियाण सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुये इस योजना में संशोधन का प्रस्‍ताव पारित किया।

जिसके बाद से हरियाणा में एक नई योजना सामने आई जिसका नाम BR Ambedkar Awas Navinikaran Yojana है। इस योजना के दायरे में हरियाणा के टपरीदास जाति, पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति के लोगों को पुराने मकान की मरम्‍मत कराने के लिये एक बड़ी धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जा रही है।

आज की इस पोस्‍ट में हम आपको अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2023 | Haryana Ambedkar Aawas Navikaran Yojana | BR Ambedkar Housing Navinikaran Scheme | बीआर अम्‍बेडकर मकान मरम्‍मत योजना हरियाणा आदि के विषय में Complete Information देने जा रहे हैं। इसे ध्‍यान से पढ़ें।

Dr BR Ambedkar Awas Navinikaran Yojana क्‍या है

Haryana Ambedkar Awas Navinikaran Yojana
योजना की पूरी जानकारी

डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना हरियाणा में पिछले कई साल से संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के मकानों की मरम्‍मत करने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

इस योजना के दायरे में अनुसूचित जाति, विमुक्‍त जाति, टपरीदास जाति एंव पिछड़ा वर्ग / सामान्‍य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्‍यक्ति आते हैं। Awas Navinikaran Yojana के लाभार्थियों को मकान की रिपे‍यरिंग के लिये 80,000 रूपये की वन टाइम सहायता प्रदान की जाती है।

राज्‍य के ऐसे व्‍यक्ति जिनका मकान पुराना व जर्जर हो चुका है, वह हरियाणा आवास मरम्‍मत योजना फार्म भर कर अधिकतम 80 हजार रूपये तक आर्थिक सहायता के रूप में हासिल कर सकते हैं।

Key Highlights of BR Ambedkar Awas Navinikaran Yojana

  • योजना का नाम – डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना
  • कहां लागू है – हरियाणा में
  • कब लागू हुई – वर्ष 2017 में (इससे पूर्व अंबेडकर आवास योजना संचालित थी)
  • वर्तमान स्‍टेटस – Active in 2023
  • लाभार्थी – समाज के सभी वर्ग (गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले)
  • आवेदन का प्रोसेस – केवल ऑनलाइन
  • आधिकारिक वेबसाइट – http://haryanascbc.gov.in/

Ambedkar Awas Navinikaran Yojana हरियाणा के लिये पात्रता नियम

बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में हरियाणा के मूल निवासी ही पात्र माने जाते हैं।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे समाज के सभी वर्ग इस योजना के लिये पात्र हैं।

अनुसूचित जाति / टपरीदास / विमुक्‍त जाति / पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्‍यक्ति योजना के लिये पात्र हैं।

यदि मकान 10 से अधिक पुराना हो चुका है, तो आप योजना के लिये पात्र माने जायेंगे।

ऐसे व्‍यक्ति जिन्‍होंने राज्‍य अथवा केंद्र सरकार की किसी अन्‍य योजना से मकान मरम्‍मत योजना का लाभ हासिल किया है, उन्‍हें किसी भी सूरत में पात्र नहीं माना जायेगा।

ऐसे आवेदक जिनका नाम गरीबी रेखा की सूची में पहले से दर्ज है, उन्‍हें पात्र माना जायेगा।

यदि आपने मकान मरम्‍मत के लिये Bank Loan लिया है, तो आप इस योजना के लिये पात्र नहीं माने जायेंगे।

अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना हरियाणा के तहत मरम्‍मत के लिये अधिकतम कितनी धनराशि प्राप्‍त हो सकती है

यदि आपका मकान 10 साल से ज्‍यादा पुराना हो गया है और वह जीर्णं शीर्णं दशा में है, तो मरम्‍मत के प्रमाणित इस्‍टीमेट के अनुरूप आपको अधिकतम 80,000 रूपये प्राप्‍त हो सकते हैं।

हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना 2023 के मुख्‍य नियम

  • नयी हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना 2023 के तहत अनुसूचित जाति / विमुक्‍त जाति / टपरीदास के साथ साथ समाज के आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्ग इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
  • मकान मरम्‍मत योजना के तहत मिलने वाली धनराशि का उपयोग मकान की मरम्‍मत में ही करना जरूरी होगा।
  • आवेदक का नाम BPL सूची में दर्ज होना जरूरी है।
  • जिस मकान की Repairing के लिये आवेदन किया जा रहा है, उसकी रजिस्‍ट्री आवेदक के नाम होनी जरूरी है।
  • इस योजना में तभी आवेदन किया जा सकता है, जब आपने पहले कभी मकान मरम्‍मत हेतु अनुदान न लिया हो।
  • Makan Repairing के लिये अनुदान मिल जाने के बाद आपको उपयोग की गयी धनराशि का प्रयोग प्रमाण पत्र जिला कल्‍याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
  • यदि आपने Awas Navinikaran Yojana Haryana के तहत मिलने वाली अनुदान राशि का उपयोग किसी अन्‍य काम में किया तो संबंधित विभाग As Arrear of Land Revenue के रूप में वसूल करेगा।
  • विधवा / बेसहारा / दिव्‍यांग / सीनियर सिटिजन व ऐसे माता पिता जिनके कोई पुत्र नहीं है के‍वल बेटियां हैं, ऐसे आवेदकों के Makan Repairing Application Form को प्राथमिकता के आधार पर स्‍वीकृत किया जायेगा।
  • हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान की मरम्‍मत हो जाने के बाद, अनुसूचित जाति / पिछड़ा वर्ग कल्‍याण विभाग उस मकान की फोटो लेकर अपने रिकार्ड में सुरक्षित रखेगा।
  • ग्रामीण क्षेत्रों के लाल डोरे में आने वाले मकान मालिकों के पास मालिकाना हक का लिखित प्रमाण नहीं होता है, ऐसे में पटवारी द्धारा तस्‍दीक किया हुआ मालिकाना हक प्रमाण पत्र विशेष परिस्थितियों में मान्‍य किया जायेगा।

हरियाणा अंबेडकर मकान मरम्‍मत योजना 2023 के लिये जरूरी दस्‍तावेज

  • आधार कार्ड (अनिवार्य है)
  • BPL राशन कार्ड की फोटो कॉपी
  • बैंक पासबुक की फोटो कॉपी IFSC कोड सहित
  • मकान की रजिस्‍ट्री की फोटो कॉपी
  • सम्‍पत्ति का नवीनतम कलर फोटो
  • मरम्‍मत पर होने वाले अनुमानित खर्च का प्रमाणित दस्‍तावेज
  • ग्राम सचिव द्धारा तस्‍दीक किया गया मालिकाना हक प्रमाण पत्र
  • पटवारी द्धारा तस्‍दीक किया गया मालिकाना हक प्रमाण पत्र (विशेष परिस्थितयों में लागू)

हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

यदि आप BR Ambedkar Awas Navinikaran Yojana के तहत Online Application Form घर बैठे भरना चाहते हैं। तो इसके लिये आपको नीचे दिये गये लिंक पर Click करके Online Form भरना होगा।

ऊपर दिये गये लिंक पर Click करते ही आप अंत्‍योदय सरल पोर्टल के होम पेज पर पहुंच जाते हैं।

Ambedkar awas marammat yojana haryana

यहां आपको सबसे पहले खुद को Register करना होगा। यदि आप पहले से रजिस्‍टर्ड हैं तो आप Sign In करें।

साइन इन करते ही आप User Dashboard पर पहुंच जाते हैं।

यहां आप सबसे पहले Apply for Services पर Click करें।

इसके बाद आपको यहां पर अंत्‍योदय सरल पोर्टल पर हरियाणा की सभी योजनाओं की सूची दिखाई पड़ने लगेगी। आपको यहां पर हरियाणा बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना को Select करना है।

Makan Repairing Yojana Online Application Form
इस तरह भरें फार्म
  • इतना करते ही आपके सामने Dr BR Ambedkar Awas Navinikaran Yojana Online Form खुल जाता है।
  • आप सबसे पहले अपना परिवार पहचान पत्र सिलेक्‍ट करें और उसका नंबर Enter करें।
  • इसके बाद आप Office का चयन करें जो योजना का संचालन कर रहा है।
  • इसके बाद आप Word Verification करके Next पर Click करें।
  • अब आप फार्म के अगले पेज पर पहुंच जाते हैं।
  • अपना नाम भरें।
  • पिता / पति का नाम भरें।
  • माता का नाम भरें
  • पता लिखें
  • शहर / ग्राम का चुनाव करें।
  • पिनकोड इंटर करें
  • मोबाइल नंबर डालें
  • बैंक खाता संख्‍या लिखें
  • IFSC कोड डालें
  • इसके बाद जरूरी दस्‍तावेज अपलोड करें।
  • अंत में भरे हुये फार्म को चेक करने के बाद Submit बटन पर Click करें।
  • इस प्रकार आपका हरियाणा मकान मरम्‍मत ऑनलाइन फार्म घर बैठे ही सबमिट हो जाता है।

आवास मरम्‍मत योजना हरियाणा में आवेदन करने का दूसरा तरीका क्‍या है

यदि आपको घर बैठे मोबाइल अथवा लैपटॉप के जरिये आवास नवीनीकरण Online Form भरने में दिक्‍कत हो रही है या फिर आपको कंप्‍यूटर आदि चलाना नहीं आता है, तो Don’t Worry हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं, जो बेहद सरल है।

हरियाणा बीआर अंबेडकर आवास नवीकरण योजना फार्म भरने के लिये आप अटल सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन फार्म भरवा सकते हैं।

इसके लिये आपको ऊपर दिये गये सभी दस्‍तावेजों की प्रमा‍णित कॉपी लेकर अटल सेवा केंद्र पर जाना होगा।

आपको केवल अटल सेवा केंद्र पर 10 रूपये का निर्धारित प्रभार चुकाना है। बाकी काम अटल सेवा केंद्र संचालक आपके दस्‍तावेजों के आधार पर करेगा।

वह फार्म ऑनलाइन भर कर आपको पावती दे देगा। जिसे आपको संभाल कर रखना है।

यदि जांच के दौरान आपका फार्म सही पाया जाता है, तो आपको मकान मरम्‍मत के लिये 80,000 रूपये की अनुदान राशि बैंक खाते के जरिये प्राप्‍त हो जायेगी।

FAQ – भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना अक्‍सर पूछे जाने वाले सवाल

क्‍या हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना फार्म भरने के लिये सरकारी फीस अदा करनी पड़ती है?

जी नहीं, आवास नवीनीकरण योजना में आवेदन करने व फार्म भरने के लिये कोई सरकारी फीस नहीं लगती है।

मकान मरम्‍मत ऑनलाइन फार्म भरने पर कठिनाई होने पर सहायता कैसे लें?

यदि आपको मकान मरम्‍मत हरियाणा फार्म भरते समय किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो आप सरल अंत्‍योदय हेल्‍पलाइन नंबर – 0172 – 3968400 पर कॉल करके मदत पा सकते हैं।

Ambedkar Awas Navinikaran Yojana के तहत बिना आधार कार्ड वाले आवेदनों पर अनुदान मिलेगा या नहीं?

जी नहीं, संशोधित नियमावली के तहत Ambedkar Awas Navinikaran Yojana के तहत आधार कार्ड अनिवार्य किया जा चुका है। ऐसे में यदि कोई आवेदन बिना आधार कार्ड के पाया जाता है तो उस व्‍यक्ति के खाते में अनुदान राशि संबंधित विभाग के द्धारा ट्रांसफर नहीं की जायेगी।

अंबेडकर मकान मरम्‍मत योजना 2023 का निष्‍कर्ष :

तो दोस्‍तों यह थी हमारी आज की पोस्‍ट Ambedkar Awas Navinikaran Yojana Form Kaise Bhare यदि आप Haryana Awas Navinikaran Yojana Apply Online के विषय में कोई अन्‍य प्रश्‍न पूछना चाहते हैं तो आप हमसें कमेंट बॉक्‍स के जरिये पूछ सकते हैं।

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