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Voluntary Disclosure Scheme for Exotic Live Animals in Hindi – अन्यस्थानिक जीवित पशुओं के लिये स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना में आवेदन कैसे करें

Voluntary Disclosure Scheme for Exotic Live Animals in Hindi : दोस्‍तों, आज हम आपको भारत सरकार की एक बहुत ही महत्‍वपूर्णं योजना के बारे में विस्‍तार से जानकारी देने जा रहे हैं।

इस योजना का नाम Voluntary Disclosure Scheme for Exotic Live Animals (अन्‍यस्‍थानिक जीवित पशुओं के लिये स्‍वैच्छिक प्रकटीकरण योजना) है। यह योजना देश में विदेशी पशुओं के आयात से जुड़ी हुई है।

यदि आपने अपने लिये कोई ऐसा विदेशी पशु अथवा पक्षी को मंगवाया है,  तो आपको इस Voluntary Disclosure Scheme के तहत आवेदन करके इस बात का खुलासा करना होगा कि अमुक पशु या पक्षी आपके पास है।

हाल ही में इस संबंध में उच्‍च न्‍यायालय इलाहाबाद के द्धारा भारत में for Exotic Live Animals के खुलासे को लेकर एक महत्‍वपूर्णं फैसला दिया गया है। यह फैसला PIL Civil No. 12032 / 2020 के द्धारा माननीय उच्‍च न्‍यायालय द्धारा निर्देशित किया गया है।

जिसके बाद देश के सर्वोच्‍च न्‍ययालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुये जीवित विदेशी पशुओं के स्‍वैच्छिक प्रकटीकरण को अनिवार्य कर दिया है। अब देश में प्रत्‍येक व्‍यक्ति अथवा संस्‍थान को विदेशी पशु रखने पर उसका खुलासा Parivesh Portal पर जाकर करना होगा।

Voluntary Disclosure Scheme for Exotic Live Animals क्‍या है?

Exotic Live Species

Voluntary Disclosure Scheme for Exotic Live Animals Kya Hai : देश के केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने संपूर्णं भारत में विदेशी जानवरों के आयात को लेकर एक एडवाइज़री जारी की है।

इस एडवाइज़री के अनुसार देश सभी नागरिकों / संस्‍थानों / कॉरपोरेट घरानों को विदेशी पशुओं के आयात के बाद उनके देश में होने पर इस बात की स्‍वैच्छिक घोषण करनी होगी कि कौन सा विदेशी पशु उनके पास मौजूद है।

माननीय उच्‍च न्‍यायालय इलाहाबाद ने वन्‍य जीवों के माध्‍यम से जैनेटिक रोगों के प्रसार को देखते हुये अपना निर्णंय इस संबंध में जारी किया है। न्‍यायालय का फैसला आ जाने के बाद देश के केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने वन्‍य जीवों के व्‍यापार को विनियमित करने के लिये अपनी एडवाइज़री जारी कर दी है।

इस योजना के तहत लोगों को स्‍वयं आगे बढ़ कर इस बात की घोषणा करनी होगी कि कौन सा अन्‍यस्‍थानिक पशु उनके पास मौजूद है।

Voluntary Disclosure Scheme for Exotic Live Animals का वर्गीकरण

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की Exotic Live Animals के संबंध में नयी एडवाइज़री जारी होने के बाद अन्‍यस्‍थानिक जीवित पशुओं का वर्गीकरण को समझना जरूरी है। इसके बारे में Important जानकारी आपको नीचे दी जा रही है।

1 – स्‍थानिक प्रजातियां (Endemic Species)

हम Endemic Species की श्रेणीं में उन पशुओं को रखते हैं, जो भौगोलिक रूप से एक अलग पर्यावास व क्षेत्र विशेष में निवास करती हैं। मसलन कंगारू आस्‍ट्रेलिया की स्‍थानिक प्रजाति है जो विश्‍व के किसी अन्‍य हिस्‍से में नहीं पायी जाती।

2 – विदेशी प्रजातियां (Exotic Species)

Exotic Species श्रेणीं में हम उन विदेशी पशु अथवा पक्षी को रखते हैं, जो भारत के बाहर अन्‍य देशों में पायी जाती हैं।

3 – आक्रामक प्रजातियां (Invasive Species)

आक्रामक प्रजातियों को विदेशी प्रजातियों का एक उप प्रकार माना जाता है। Invasive Species श्रेणीं में हम उन पशुओं / पक्षियों अथवा पेड़ पौधों को रखते हैं, जो इंसानों के द्धारा जानबूझ कर अथवा दुघर्टनावश Transfer कर दिये जाते हैं।

ऐसे पशु / पक्षी अथवा पेड़ पौधे जो अपनी प्राकृतिक भौगोलिक सीमा के बाहर दिखाई पड़ते हैं, जो मूल रूप से उस देश अथवा स्‍थान पर नहीं पाये जाते हैं। इस प्रकार की Species अन्‍य देशों की मूल प्रजातियों के लिये नुकसान देह होती हैं।

क्‍या भारत में Exotic Live Animals का आयात होता है?

जी हां, हमारे देश में तमाम पक्षियों / सरीसृपों / उभयचरों की विदेशी प्रजातियों का Commercial Use के लिये आयात किया जाता है। देश में नई एडवाइजरी जारी होने से पूर्व तक भारत में इस प्रकार की विदेशी प्रजातियों का आयात Director General of Foreign Trade – DGFT के स्‍तर पर होता था। लेकिन अब इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन लाया गया है।

अन्‍यस्‍थानिक जीवित प्रजातियों के आयात एवं स्‍टॉक की घोषणा के लाभ

  • प्रतिरक्षा – माननीय उच्‍च न्‍यायालय इलाहाबाद के द्धारा PIL Civil no. 12032/2020, में दिनांक 30/07/2020 को निर्देशित एवं माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय द्धारा संपुष्‍ट।
  • संवर्धित पशु चिकित्‍सा परिचर्चा और पशुओं का कल्‍याण
  • पशु – जनित रोगों का नियंत्रण
  • आवेदन और अनुमोदनों की सरल ऑनलाइन प्रक्रिया

Voluntary Disclosure Scheme for Exotic Live Animals में आवेदन कैसे करें? विदेशी जीवित पशुओं के स्‍वैच्छिक प्रकटीकरण योजना में आवेदन कैसे करें

How to Apply for Voluntary Disclosure Scheme for Exotic Live Animals in Hindi : विदेशी जीवित पशुओं के लिये स्‍वैचिछक प्रकटीकरण योजना में Online Apply कैसे करें? आज हम आपको विदेशी पशुपक्षी होने की स्‍वैच्छिक घोषणा करने के लिये जरूरी आवेदन की प्रक्रिया आपसे साझा करने जा रहे हैं।

यदि आप व्‍यक्ति / संस्‍थान अथवा औद्धोगिक घराने के रूप में अपने पास किसी प्रकार का कोई विदेशी पशु / पक्षी / पेड पौधे आदि रखते हैं तो आपको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आधिकारिक वेब पोर्टल ‘परिवेश’ parivesh.nic.in पर जाकर आवेदन करना होगा। जिसकी पूरी प्रक्रिया आपको विस्‍तार से Step by Step बताई जा रही है।

Parivesh Portal
  • Next Page ओपन होने पर आप अपना नाम पता मोबाइल नंबर आदि डाल कर रजिस्‍ट्रेश करें तथा यूजर आईडी व पासवर्ड बनायें।
  • रजिस्‍ट्रेशन सफलता पूर्वक कर लेने के बाद आप पुन: परिवेश पोर्टल के Exotic Live Animals  सेक्‍शन में जाकर Login विकल्‍प पर Click करें।

  • आप जैसे ही Login करते ही वैसे ही एक नया पेज खुलता है। यहां आपको ऊपर दिखाई पड़ रहे “Approvals Icon” पर क्लिक करना है।
  • अगले पेज पर आपको Whether Applying for New Proposal तथा Updates / Modify Details of Existing Proposal or NPV Payment का विकल्‍प नजर आता है।

  • आप यहां Whether Applying for New Proposal पर Click करें।
  • अब Voluntary Disclosure Scheme के तहत दिखाई पड़ रहे 5 Option में से Exotic Live Species को OK करना है।

  • Next Page पर आपको Whether the Application is under Advisory for Exotic Live Species पर Click करना है।

  • अगले पेज पर आपको Declaration of Stock of Exotic Live Species के आगे दिखाई पड़ रहे YES बटन को Blue करना है।
  • अब यहां Application to CWLW for an NOC for Import Exotic Live Species को YES करना है तथा कुछ अन्‍य जरूरी जानकारी Fill करनी होगी।

  • इसके बाद आप Application of Registration of Progeny of Previously held Exotic Live Species Stock को YES करना है।
  • इस प्रकार अब आपका Voluntary Disclosure Scheme for Exotic Live Animals में Online आवेदन का Process अब पूरा हो चुका है।

विदेशी जानवरों के आयात तथा प्रकटीकरण के लिये नवीन एडवाईजरी के प्रमुख प्रावधान

  • माननीय उच्‍च न्‍यायालय के फैसले का पालन करने के लिये विदेशी जानवरों का स्‍वैच्छिक प्रकटीकरण करना आवश्‍यक हो गया है।
  • नयी एडवाइज़री के प्रावधान उन जानवरों पर भी लागू होंगें, जिनकी प्रजातियां भारत में पहले से ही निवास करती हैं।
  • विदेशी जानवरों के आयात के लिये संबंधित एजेंसी के पास लाइसेंस लेने के लिये आवेदन करना जरूरी होगा।
  • विदेशी पशुओं (Exotic Live Species) के आयात के लिये लाइसेंस के आवेदन के साथ संबंधित राज्‍य के मुख्‍य वन्‍य जीव वार्डन के समक्ष अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्‍तुत करना होगा।
  • जो लोग पहले ही अन्‍यस्‍थानिक पशुओं को विदेशों से मंगा चुके हैं, उन्‍हें 6 माह के भीतर इस बात की सूचना परिवेश पोर्टल पर जाकर देनी होगी।
  • नई एडवाइज़री देश में विेदेशी पशुओं की संख्‍या ज्ञात करने में सहायता करेगी।
  • एडवाइज़री आने के बाद देश में आक्रामक विदेशी जानवरों की प्रजातियों के जैनेटिक बीमारियों व पर्यावरण, परिस्थिकी संतुलन के संबंध में सही निर्णंय लिये जा सकेंगें।
  • आने वाले समय में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्धारा Captive Breeding करने वाले आयातकों के लिये नये नियम बनाये जा सकेंगें।

स्‍वैच्छिक प्रकटीकरण योजना (विदेशी पशुओं के लिये) में आवेदन की अंतिम तिथि क्‍या है?

Swechhik prakatikaran Yojana for Exotic Live Species में Online आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2021 है। कृप्‍या इस योजना का लाभ उठायें और परेशानियों से बचें।

तो दोस्‍तों यह थी हमारी आज की पोस्‍ट Voluntary Disclosure Scheme for Exotic Live Animals in Hindi – अन्‍यस्‍थानिक जीवित पशुओं के लिये स्‍वैच्छिक प्रकटीकरण योजना में आवेदन कैसे करें यदि आप Videshi Janwaro Ke Liye Voluntary Disclosure Yojana Kya Hai, VDS for Exotic Live Animals के बारे में कोई अन्‍य प्रश्‍न पूछना चाहते हैं तो आप हमसें कमेंट बॉक्‍स के जरिये पूछ सकते हैं।

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This post was last modified on October 26, 2021

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