TOP to Total Scheme in Hindi : हाल ही में देश की केंद्र सरकार ने एक और योजना लांच की है। इस योजना का नाम TOP to Total Scheme है। इस योजना को आत्मनिर्भर भारत के Operation Green के तहत लागू किया गया है।
आपको तो ज्ञात ही होगा कि कोरोना काल के बजट के दौरान केंद्र सरकार ने किसान रेल योजना शुरू की थी। जिसके तहत किसानों की तैयार फसल को पूरे देश में रेलमार्ग के द्धारा पहुंचाया जाना था।
किसान रेल योजना का लाभ बड़े पैमाने पर भारतीय किसानों के द्धारा उठाया गया है। इसी बात को मददेनजर रखते हुये Ministry of Food & Processing के खाद्ध एवं प्रस्संकरण विभाग ने TOP to Total Scheme को लांच किया है।
टॉप टू टोटल योजना के तहत खाद्ध एवं प्रस्संकरण विभाग किसान ट्रेनों के ढुलाई भाड़ा में 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी किसानों को प्रदान कर रहा है।
इसलिये आज हम आपको Top to Total Yojana के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। ताकि जरूरत पड़ने पर आप भी इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकें।
TOP to Total Scheme क्या है? FM Announces Pilot Top to Total Scheme Details in Hindi
What is TOP to Total Scheme : टॉप टू टोटल योजना को किसान रेल के जरिये होने वाली फसलों की ढुलाई में 50% प्रतिशत तक माल भाड़े में सब्सिडी प्रदान करने के लिये लांच की गयी है।
टॉप टू टोटल योजना के लिये केंद्र सरकार ने अपने बजट में 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था की है। जिसके तहत खाद्ध एवं प्रस्संकरण मंत्रालय ने रेलवे को 10 करोड़ रूपये की पहली किस्त भी जारी कर दी है। इसका अर्थ यह है कि अब यह योजना परवान चढ़ने लगी है।
Top to Total Scheme को टमाटर, प्याज, आलू जैसी सब्जियों के लिये शुरू किया गया था। लेकिन अब PM Top to Total Yojana का दायर बढ़ा कर अन्य सब्जियों तथा फलों को भी शामिल किया जा रहा है।
इस योजना में जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियों को सप्लाई लाइन में सुधार के लिये भंडारण व ढुलाई खर्च में सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री टॉप टू टोटल योजना में 2 प्रकार की व्यवस्थायें देखने को मिल रही हैं। पहली व्यवस्था में लघु अवधि के लिये मूल्य स्थिरिकरण उपाय (परिवहन एवं भंडारण) के लिये सीधे तौर पर 50% सब्सिडी का इंतजाम।
तथा दूसरी व्यवस्था लंबी अवधि से संबंधित है। इसमें एकीकृत मूल्य श्रंखला विकास परियोजना के तहत 50% अनुदान एवं FPO’s / SC / ST वर्ग के लिये 70 प्रतिशत। पात्र परियोजना लागत जो अधिकतम 50 करोड़ रूपये के अधीन है।
TOP to Total Scheme के अंतर्गत पात्र संस्थायें कौन कौन सी हैं?
- खाद्ध प्रंस्सकरण विभाग
- एफपीओ / एफपीसी
- कोऑपरेटिव सोसाइटियां
- कोई भी व्यक्तिगत किसान
- किसानों का समूह
- लाइसेंस धारी कमीशन एजेंट
- नियतिक राज्य विपणन
- कोऑपरेटिव फेडरेशन
- फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण एवं विपणन में संलंग्न फुटकर विक्रेता
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Top to Total Scheme के तहत खरीद / परिवहन / भंडारण के लिये फसलों की न्यूनतम मात्रा क्या होगी?
टॉप टू टोटल योजना के तहत प्रति आवेदक (एक अथवा अनेक अधिसूचित फसलें) खरीद / परिवहन / भंडारण के लिये जरूरी न्यूनतम मात्रा इस प्रकार होगी।
- 50 MT – व्यैक्तिक किसानों के लिये
- 100 MT – FPO / FPC / सरकारी / किसान समूहों के लिये
- 500 MT – खाद्ध प्रसंस्करण / नियतिक / लाइसेंस धारी कमीशन एजेंट के लिये
- 1000 MT – खुदरा विक्रेता / राज्य विपणन / सहकारी फेडरेशन हेतु लिमिट
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क्या ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत टॉप टू टोटल योजना में व्यापारी सब्सिडी का दावा करने के लिये पात्र हैं?
जी नहीं, ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत चलाई जा रही टॉप टू टोटल योजना के तहत व्यापारियों को सब्सिडी दावा करने के लिये पात्र नहीं माना गया है।
केवल लाइसेंस धारी कमीशन एजेंट, नियतिक एवं फुटकर व्यापारी योजना के तहत सब्सिडी दावा करने के लिये पात्र संस्थायें मानी गयी हैं।
टॉप टू टोटल योजना के तहत उत्पादन से उपभोक्ता केंद्रों तक परिवहन की न्यूनतम दूरी कितनी निर्धारित है?
PM TOP to Total के अंतर्गत देश में अधिसूचित उत्पादन समूहों के बिक्री प्वाइंट, प्रसंस्करण सयंत्र, रिटेल आउटलेट अथवा हवाई अडडों / बंदरगाहों / ICD / CFS (रेल, सड़क, वायु परिवहन) से न्यूनतम दूरी इस प्रकार है –
- 1 – 100 किलोमीटर – खाद्ध प्रसंस्करण, लाइसेंस धारी कमीशन एजेंट, किसानों का समूह, निर्यातक, एफपीओ, एफपीसी, सहकारी, व्यैक्तिक के लिये।
- 2 – 250 किलोमीटर – राज्य विपणन कोऑपरेटिव फेडरेशन के लिये तथा खुदरा विक्रेताओं के लिये।
प्रधानमंत्री टॉप टू टोटल स्कीम के लिये कौन कौन सी फल तथा सब्जियों का चयन किया गया है?
Top to Total Fruits List
- पैशन फ्रूट एवं पीयर
- आंवला एवं सेब
- अखरोट एवं कटहल
- अनार एवं अन्नास
- लेमन एवं लाइम
- किन्नू एवं संतरा
- मौसम्मी एवं पपीता
- लीची एवं कीवी
- अमरूद, आम एवं केला
Top to Total सब्जियों की लिस्ट
- खीरा, मटर एवं लहसुन
- प्याज, आलू एवं टमाटर
- हरी मिर्च, ओकरा एवं खीरा
- मिर्च, गाजर एवं गोभी
- बिटर गार्ड, बैंगन एवं फ्रेंच बीन्स
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Top to Total Scheme के तहत फसलों की खरीद एवं भुगतान
पीएम टॉप टू टोटल स्कीम के तहत अधिसूचित फसलों की खरीद लाइसेंस धारी कमीशन एजेंट, एफपीओ, एफपीसी, सहकारी सोसाइटी अथवा सीधे किसानों से की जानी चाहिये।
फसल खरीद के बाद भुगतान बैंकिंग चैनल क माध्यम से ही किया जायेगा। अन्य किसी भी तरीके से किया गया भुगतान मान्य नहीं होगा।
योजना के तहत खरीद / परिवहन / भंडारण के लिये नकद भुगतान स्वीकार योग्य है?
जी नहीं, योजना के तहत खरीद / परिवहन / भंडारण के लिये नकद भुगतान किसी भी सूरत में स्वीकार योग्य नहीं है। इसलिये नकद भुगतान का प्रयास न करें। बल्कि बैंकिंग चैनल का प्रयोग कर भुगतान करें।
टॉप टू टोटल योजना के तहत फसलों का भंडारण कहां किया जा सकता है?
इस योजना के तहत लाभार्थी किसान अथवा लाभार्थी संस्थायें फसलों का भंडारण लाइसेंस धारी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज एवं अधिसूचित उत्पादन समूहों में स्थित उपभोग केंद्रों / उपभोग केंद्रों के रास्तें में किसी जगह पर किया जा सकता है।
क्या 11 जून 2020 से पूर्व की गयी फसल खरीद पर सब्सिडी दावा किया जा सकता है?
आपकी जानकारी के लिये बता कि टॉप टू टोटल योजना से संबंधित पोर्टल 11 जून 2020 से शुरू किया गया है। इसलिये सब्सिडी का दावा करने के लिये पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसलिये 11 जून 2020 से पूर्व की गयी फसल खरीद पर सब्सिडी का दावा नहीं किया जा सकता है।
योजना के तहत सब्सिडी की अधिकतम राशि क्या है?
इस योजना के तहत सब्सिडी की अधिकतम राशि 1 करोड़ रूपये पूरे 6 माह के दौरान होगी।
क्या Top to Total Scheme के तहत ट्रांसपोर्टर / ट्रक मालिक को आंशिक अदायगी परिवहन प्रभार के रूप में स्वीकार्य है?
जी हां दोस्तों, यदि परिवहन बीजक ट्रांसपोर्टर तथा ट्रांसपोर्ट मालिक के बीच संबंध स्थापित करता है, तथा दोनों भुगतान Banking चैनल के माध्यम से हुये हैं, तो यह आंशिक अदायगी स्वीकार्य होगी।
क्या टॉप टू टोटल योजना के तहत Fast Tag खाता विवरण को टोल टैक्स रसीदों की जगह प्रयोग किया जा सकता है?
जी हां, अब चूंकि सभी टोल प्लाजा पर फास्टेग अनिवार्य रूप से लागू हो चुका है। इसलिये Fast Tag खाता विवरण को टोल टैक्स रसीदों के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
TOP to Total Scheme में आवेदन कैसे करें? टॉप टू टोटल योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
How to Apply for TOP to Total Scheme : यदि आप टॉप टू टोटल योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिये आपको Ministry of Food Processing Industries की आधिकारिक वेबसाइट mofpi.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
ऊपर दिये गये लिंक पर क्लिक करते ही आप Ministry of Food Processing Industries की आधिकारिक वेबसाइट के Home Page पर पहुंच जाते हैं।
- यहां आपको आत्मनिर्भर भारत का एक विकल्प मेनू बार में दिखाई पड़ेगा।
- जिसमें आपको ऑपरेशन ग्रीन के तहत चलाई जा रही TOP to Total Scheme से संबंधित नियमावली pdf फाइल्स के रूप में प्राप्त हो जायेगी।
- आपको इस योजना के तहत Subsidy Registration Page पर जाकर Subsidy Registration Details को दिखाई पड़ रहे Top to Total Subsidy Registration Form में भरनी है।
- आप यहां सबसे पहले अपना नाम भरें।
- अपना पता भरें।
- राज्य का चुनाव करें।
- जिला चुनें
- शहर का चयन करें
- पिनकोड डालें
- फर्स्ट तथा सेंकेडरी पर्सन डीटेल्स Fill करें।
- यहां अपना नाम ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर आदि डालें।
- एप्लीकेंट कैटेगरी का चुनाव करें
- सब कैटेगरी का चयन करें
- पात्र फसल का चयन करें।
- प्रोडक्शन क्लस्टर का चयन करें।
- Crop Add करें
- अंत में Register बटन पर क्लिक करें।
- आपके द्धारा इतना करते ही Top to Total Scheme Online Registration की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के लिये हेल्पलाइन नंबर
Top to Total Scheme Helpline Number – 1800 111 175
ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना Latest News & Information 12/11/2020
देश की केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुये आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत चलाई जा रही ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत पूर्वोत्तर भारत तथा हिमालयी राज्यों के किसानों को सब्सिडी का बड़ा लाभ देने का निर्णंय लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अब भारत सरकार इस योजना के तहत पूर्वोत्तर भारत तथा हिमालयी राज्यों से फलों तथा सब्जियों के हवाई परिवहन (Air Transport) के लिये 50% Subsidy प्रदान की जाएगी।
यानि पूर्वोत्तर भारत तथा हिमालयी राज्यों के किसानों / व्यापारियों / मंडी संगठनों / आढतियों आदि को सब्जियां तथा फलों को हवाई मार्ग से देश के अन्य हिस्सों में पहुंचाने के एवज में उन्हें अब आधा भुगतान ही करना पड़ेगा।
अब Operation Green Top to Total योजना के तहत पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, अरूणांचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा आदि के साथ साथ हिमालयी राज्य उत्तराखंड, हिमांचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर तथा लददाख से फलों तथा सब्जियों को हवाई मार्ग से भेजने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है।
Top to Total Yojana के लिये कौन कौन से हवाई अडडों का चयन किया गया है?
- अरूणांचल प्रदेश – असम
- मणिपुर – मेघालय
- नगालैंड – मिजोरम
- सिक्किम – त्रिपुरा
- हिमांचल प्रदेश – उत्तराखंड
- जम्मू कश्मीर – लददाख
इन राज्यों के एयरपोर्ट से किसान फलों तथा सब्जियों को देश के अन्य राज्यों तक पहुंचायेंगें।
तो दोस्तों यह थी हमारी आज की पोस्ट TOP to Total Scheme Kya Hai? टॉप टू टोटल योजना में आवेदन कैसे करें यदि आप TOP to Total Scheme Online Registration Form से संबंधित कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप हमसें कमेंट बॉक्स के जरिये पूछ सकते हैं।