राजस्थान वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना 2023 – Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana में आवेदन कैसे करें

Rajasthan Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana 2023 : राजस्‍थान के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत के द्धारा प्रदेश के बुजुर्ग किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्‍थान लघु व सीमांत वृद्धजन कृषक सम्‍मान पेंशन योजना लागू की गयी है।

इस योजना के तहत राजस्‍थान के ऐसे किसान जो वृद्धावस्‍था के दौर से गुजर रहे हैं, उन्‍हें 12 मासिक किस्‍तों में साल भर पेंशन प्रदान की जाती है। Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana राजस्‍थान को पत्र क्रमांक एफ 9(05)(12-II) सासुपे नियम / स.न्‍या.अ.वि./ 2014-15/14385 जयपुर दिनांक – 23/02/2019 के तहत मोडीफाइड करके पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है।

राजस्‍थान वृद्धजन कृषक पेंशन योजना मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत की प्राथमिकता वाली योजनाओं में से एक है। यही कारण है कि इस योजना को तेज गति से विकसित करके राजस्‍थान में लागू किया गया है। इस योजना के नियमों में भी बड़ा परिवर्तन किया गया है। जो नये नियम लागू किये हैं उन्‍हें लघु व सीमांत वृद्धजन कृषक सम्‍मान पेंशन योजना नियम 2019 के नाम से जाना जाता है।

आज की इस पोस्‍ट में हम आपको Vridhjan Krishak (Kisan) Pension Yojana 2023 | Rajasthan Vridhjan Kisan Pension Yojana | Rajasthan Vridhjan Krishak Samman Pension Scheme | कृषक वृद्धजन पेंशन योजना राजस्‍थान | वृद्धजन कृषक पेंशन योजना राजस्‍थान ऑनलाइन फार्म आवेदन आदि के विषय में विस्‍तार से जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। कृप्‍या पोस्‍ट को अंत तक अवश्‍य पढ़ें।

Rajasthan Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana 2023 क्‍या है

Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana Rajasthan Apply Process
लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्‍मान पेंशन योजना की पूरी जानकारी

Rajasthan Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana : इस योजना को राजस्‍थान में लागू किया गया है। इसके लिये नये नियम व्‍यवस्थित किये गये हैं जो राजस्‍थान लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्‍मान पेंशन योजना 2019 के नाम से जाने जाते हैं। यह नियम 01 मार्च 2029 से पूरी तरह प्रभावी हो चुके हैं।

वृद्धजन किसान पेंशन योजना राजस्‍थान के तहत राज्‍य के बुजुर्ग किसानों को हर महीने पेंशन प्रदान की जाती है। योजना के तहत 75 साल से कम आयु वर्ग के किसानों को 750 रूपये प्रतिमाह तथा 75 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के किसानों को मासिक पेंशन के रूप में प्रतिमाह 1000 रूपये प्रदान किये जाते हैं।

Vridhjan Krishak Samman Pension का लाभ लघु एवं सीमांत वृद्धजन किसानों के द्धारा उठाया जा रहा है। इस योजना के तहत हर साल हजारों की तादात में आवेदन पत्र प्राप्‍त किये जा रहे हैं। जो किसान योजना के लिये पात्र पाये जाते हैं, उन्‍हें किसान पेंशन योजना राजस्‍थान के लाभार्थी के तौर पर लगातार चयनित किया जा रहा है।

Key Factors of Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana

  • योजना का नाम – राजस्‍थान मुख्‍यमंत्री लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्‍मान पेंशन योजना
  • लागू करने वाला राज्‍य – राजस्‍थान
  • किसने लागू की – मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत
  • कब लागू हुई – 1 मार्च 2019 को
  • लाभार्थी वर्ग – प्रदेश वृद्ध किसान
  • आवेदन का तरीका – पूरी तरह ऑनलाइन
  • वर्तमान स्थिति – Active
  • आधिकारिक वेबसाइट – ssp.rajasthan.gov.in

लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्‍मान पेंशन योजना के लिये जरूरी पात्रता

यदि आप इस योजना के तहत पेंशन प्राप्‍त करना चाहते हैं तो इसके लिये आपका राज‍स्‍थान का मूल निवासी होना जरूरी है।

लघु एवं सीमांत वर्ग के परिवारों के 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरूष जो मूल रूप से राजस्‍थान में निवास कर रहे हों उन्‍हें योजना के लिये पात्र माना जाता है।

ऐसे किसान जिन्‍होंने राजस्‍थान वृद्धजन किसान पेंशन योजना के तहत आवेदन किया है, उन्‍हें तभी पात्र माना जायेगा जब राजस्‍व विभाग के तहसीलदार / अतिरिक्‍त तहसीलदार / नायब तहसीदार आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्‍यापित कर देंगे।

ऐसे किसान जो किसान पेंशन योजना राजस्‍थान के तहत पात्रता रखते हैं, लेकिन आवेदक स्‍वयं / पति / पत्‍नी / पुत्र केंद्र सरकार / राज्‍य सरकार / अन्‍य राज्‍य सरकार / राजकीय उपक्रम में सेवारत अथवा केंद्र सरकार / राज्‍य सरकार / अन्‍य राज्‍य सरकार / राजकीय, शासकीय उपक्रम का पेंशनर हो वह इस योजना के लिये पात्र नहीं माना जाता है। अत: ऐसे आवेदक आवेदन न करें।

इसके अतिरिक्‍त ऐसे वृद्ध किसान जो Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana राजस्‍थान के लिये पात्रता रखते हैं किंतु प्रार्थी / आवेदक राजस्‍थान सामाजिक सुरक्षा / वृद्धावस्‍था / विधवा / परित्‍यक्‍ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 व राजस्‍थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्‍यजन पेंशन नियम 2013 के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ प्राप्‍त कर रहे हैं, वह इस योजना के लिये किसी भी सूरत में पात्र नहीं माने जायेंगें।

Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana के लाभ

  • राजस्‍थान के किसान भी अब पेंशन पाने के हकदार बन चुके हैं।
  • ऐसे किसान जिनकी उम्र बढ़ने के कारण कृषि कार्य करने की क्षमता घट गयी है, उन्‍हें सरकार के द्धारा पेंशन लाभ मिलना शुरू हो चुका है।
  • किसान पेंशन से राजस्‍थान के कृषक परिवारों को भी सामाजिक सुरक्षा का अहसास होने लगा है।
  • पेंशन की धनराशि बैंक में सीधे DBT के माध्‍यम से ट्रांसफर की जा रही है, जिससे किसानों को बार बार विभाग के चक्‍कर नहीं लगाने पड़ते हैं।
  • Rajasthan Krishak Samman Pension Yojana में आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, इसलिये आपको विभागों में जाकर आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
  • इस योजना के तहत 75 साल से कम आयु वर्ग के किसानों को 750 रूपये मासिक तथा 75 साल व इससे ऊपर के किसानों को 1000 रूपये मासिक पेंशन दी जा रही है।
  • इस पेंशन योजना के लागू हो जाने के बाद राजस्‍थान के किसानों का आर्थिक स्‍तर पहले से अधिक बेहतर हुआ है।
  • अब राजस्‍थान के वृद्ध किसानों को छोटे मोटे खर्चों के लिये परिवार के अन्‍य सदस्‍यों का मुंह नहीं ताकना पड़ता है।

Vridhjan Kisan Samman Pension Scheme में Online आवेदन कैसे करें

Vridhjan Krishak (Kisan) Samman Pension Yojana Apply Online Kaise Kare : यदि आप राजस्‍थान लघु एवं सीमांत वृद्धजन किसान सम्‍मान पेंशन योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिये आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पोर्टल राजस्‍थान पर जाकर Online आवेदन करना होगा।

  • लघु एवं सीमांत वृद्धजन किसान सम्‍मान पेंशन योजना में आवेदन करने के लिये आप इस लिंक पर क्लिक करें
  • ऊपर दिये गये लिंक पर क्लिक करते ही आप राजस्‍थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पोर्टल के होम पेज पर पहुंच जाते हैं।
  • यहां आपको लॉगिन करने का Option दिखाई पड़ेगा। आपको यहां पर अपनी यूजर आईडी व पासवर्ड डाल कर Login करना है।
  • यदि आपके पास यूजर आईडी व पासवर्ड नहीं है तो आप इस पोर्टल पर खुद को रजिस्‍टर करके अपनी यूजर आईडी व पासवर्ड जैनरेट करें।
  • यदि आपको SSO पोर्टल के जरिये कृषक पेंशन योजना में आवेदन करने में असुविधा हो रही है तो आप नजदीकी ई-मित्र केंद्र या स्‍वंय के ई-मित्र खाते के जरिये अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं।

लघु सीमांत वृद्धजन कृषक पेंशन योजना के लिये जरूरी दस्‍तावेज

  • आवेदक का भूमि धारण प्रमाणपत्र
  • आधार कार्ड
  • जनआधार कार्ड / भामाशाह कार्ड
  • आवेदक का मोबाइल नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासबुक की फोटो कॉपी IFSC कोड सहित
  • पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो

आवेदन के बाद पेंशन आवेदन का सत्‍यापन प्रक्रिया क्‍या होगी?

  • यदि आप वृद्धजन किसान पेंशन योजना में ई-मित्र कियोस्‍क / अटल सेवा केंद्र के जरिये Vridhjan Krishak Samman Pension Application Form सबमिट कर चुके हैं तो आपके आवेदन पत्र की जांच विभिन्‍न स्‍तरों पर शुरू हो चुकी होगी।
  • सबसे पहले आपके भूमि धारण प्रमाण पत्र की जांच की जायेगी। जिसकी जांच जिम्‍मा तहसीलदार / अतिरिक्‍त तहसीलदार / नायब तहसीलदार के पास होता है। यह आपके भूमि धारण प्रमाण पत्र की जांच करते हैं और फिर अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन मोड में लगाकर उसे सत्‍यापित करने की कार्यवाही पूरी करते हैं।
  • आपके आधार कार्ड के आधार पर अपके फिंगरप्रिंट को सत्‍यापित करने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। सत्‍यापन के दौरान आपके मोबाइल एक OTP आता है, जिसे आपको कियोस्‍क को प्रदान करना पड़ता है।
  • जांच प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपका फार्म पेंशन प्रदान करने की संस्‍तुति के साथ अग्रसा‍रित कर दिया जाता है।
  • जब आपका चयन लाभार्थी के रूप में हो जाता है तो आपके द्धारा रजिस्‍टर्ड कराये गये बैंक खाते में प्रत्‍येक माह पेंशन आना शुरू हो जाती है।

लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्‍मान पेंशन योजना किन दशाओं में खत्‍म हो सकती है?

  • वृद्धजन किसान सम्‍मान पेंशन योजना राजस्‍थान के तहत यदि लाभार्थी किसान की मृत्‍यू हो जाती है, तो पेंशन मिलना बंद हो जायेगी।
  • यदि राजस्‍थान का मूल नागरिक किसी अन्‍य प्रदेश में जाकर रहने लगता है तो पेंशन स्‍वत: समाप्‍त हो जायेगी।
  • यदि किसी किसान के पास नियमानुसार जांच के दौरान अधिक भूमि पायी जाती है, तो उसकी पेंशन को तत्‍काल प्रभाव से बंद कर दिया जायेगा।

शारीरिक / मानसिक परिस्थितिवश यदि कोई पेंशनर स्‍वयं पेंशन प्राप्‍त करने में अक्षम है तो इस दशा में क्‍या करना चाहिये

Ekrarnama for Rajasthan Kisan Pension Scheme
वृद्धजन किसान सम्‍मान पेंशन योजना के लिये इकरारनामा का नमूना

यदि कोई पेंशनर शारीरिक / मानसिक परिस्थितिवश स्‍वयं पेंशन प्रप्‍त करने में अक्षम है तो पेंशन का भुगतान उसके संरक्षक को प्रदान किया जायेगा। इस प्रकार के संरक्षक की नियुक्ति व सत्‍यापन जिला कलेक्‍टर के द्धारा किया जायेगा। इस प्रक्रिया को पूर्णं करने के लिये आवेदक के द्धारा एक इकरार नामा लिख कर दिया जायेगा। जो ऊपर दी गयी इमेज के अनुसार होगा।

FAQ – Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana से संबंधित अक्‍सर पूछे जाने वाले प्रश्‍न

क्‍या इस योजना के तहत मनीआर्डर से पेंशन की राशि भेजी जाती है?

जी नहीं, वृद्धजन किसान पेंशन योजना के तहत मनीआर्डर के जरिये पेंशन भेजे जाने का कोई प्रावधान नहीं है। पेंशन केवल बैंक अथवा डाकघर के बचत खाते में ट्रांसफर की जाती है।

Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana Application Form Format क्‍या है?

राजस्‍थान मुख्‍यमंत्री Vridhjan Krishak Samman Pension Scheme के तहत आप एप्‍लीकेशन फार्म डाउनलोड कर सकते हैं। यह फार्म आपके कियोस्‍क में आवेदन के समय बहुत काम आता है।

वृद्धजन किसान सम्‍मान पेंशन योजना फार्म फार्मेट डाउनलोड करने के लिये आप इस लिंक पर क्लिक करें

तो दोस्‍तों यह थी हमारी आज की पोस्‍ट राजस्थान वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना 2023 – Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana Me Avedan Kaise Kare यदि आप Vridhjan Krishak Samman Pension Yojana List के बारे में कोई अन्‍य प्रश्‍न पूछना चाहते हैं तो आप हमसें कमेंट बॉक्‍स के जरिये पूछ सकते हैं।

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